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2. उपर्युक्त अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। 3. त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि की मृत्यु अगर आतंकवादी/उग्रवादी/साम्प्रदायिक/जातीय विरोधाभाव/निर्वाचन संबंधी हिंसा/सामूहिक हिंसा एवं हिंसा की घटनाओं में होती है और मृतक के आश्रितों को गृह विभाग (विशेष), बिहार सरकार के संकल्प संख्या-ए0/विविध-(38)-60- 2008-8960 दिनांक 30.09.2013 (समय-समय पर यथा संशोधित) के माध्यम से किये गये प्रावधान के आलोक में अनुग्रह अनुदान प्राप्त हो चुका हो तो उन्हें पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा अनुमान्य उपर्युक्त अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. इस मद में होने वाला व्यय राज्य स्कीम के निम्नांकित बजट शीर्ष से विकलनीय होगाः-
''मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0101-मुख्यालय पंचायत स्थापना अंतर्गत-0101.37.01-अनुग्रह अनुदान''। इसका विपत्र कोड-16-2515000010101 एवं मांग संख्या-16 है। इस मद में पर्याप्त आवंटन जिला पदाधिकारी को समय-समय पर दिया जायेगा।
5. यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा। आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाये।
आदेश से, अमृत लाल मीणा, सरकार के प्रधान सचिव।
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