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(स(cid:26)(cid:23) पटन(cid:4) (cid:28)(cid:21)(cid:28)) पटन(cid:4)(cid:29) ब१धव(cid:4)र(cid:29) 3 अ(cid:22)तूबर 2018 सं॰ BRRDA(HQ)MMGSY(W.B)-36/17-848 ग्रामीण कार्य विभाग ——— संकल्प 20 flrEcj20 flrEcj20 flrEcj20 flrEcj 2018201820182018 विषयः मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं में समर्पित किये गए योजना प्रस्तावों के साथ चयनित पथों की सूची को अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार संशोधित करने तथा उक्त परियोजनाओं के तहत राज्य के किसी जिले से नये उपयुक्त पथों का चयन राज्य कोर नेटवर्क से करने की अनुमति दिये जाने के संबंध में। वर्ष 2013-14 से राज्य में राज्य योजना के अधीन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना लागू है। मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत ग्रामीण पथों का निर्माण करने के लिए उनका चयन विधान मंडल सदस्यों के द्वारा अनुशंसित प्राथमिकता अथवा/तथा राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर होता है।
2. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये राज्य कोर नेटवर्क में चयनित पथों की कुल लंबाई 46834 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 21820 किलोमीटर की लंबाई में पथों का निर्माण शेष है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के लिए किए सर्वेक्षण के उपरांत 250 या अधिक आबादी वाले छूटे हुए बसावटों के लिए 8523 किलोमीटर की लंबाई पूरक राज्य कोर नेटवर्क में जोड़ी गयी है। यदि राज्य के अंदर 250 या अधिक आबादी वाला बसावट केन्द्रीय या राज्य कोर नेटवर्क में शामिल नहीं हो पाता है, तो उसे भी पूरक राज्य कोर नेटवर्क में डालकर मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत उसे सम्पर्कता प्रदान किया जाना है। इस प्रकार मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत निर्माण के लिए प्रस्तावित पथाें की कुल लंबाई लगभग 30000 किलोमीटर है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3 अ(cid:22)तूबर 2018 है और प्रथम ट्रान्च में 500 किलोमीटर की लंबाई में 297 करोड़ रुपये का ऋण एकरारनामा हस्ताक्षरित करने के लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है। साथ ही, NDB के Retroactive financing सुविधा के तहत 720 किलोमीटर की लंबाई में पथों की निविदा प्रकाशित कर निर्माण कार्य किया जा रहा है।
4. विश्व बैंक तथा NDB दोनों वित्तीय संगठनों के लिए राज्य कोर नेटवर्क से पथों का चयन इन संगठनों के द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जा रहा है, जिसमें विश्व बैंक के लिये 1.5 किलोमीटर की न्यूनतम लंबाई तथा NDB के लिए लाभान्वित बसावटों की जनसंख्या, पथों का यातायात घनत्व, वर्तमान सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, बाजार की उपलब्धता एवं मुख्य पथ से प्रस्तावित पथ की दूरी आदि कारक शामिल हैं। पूर्व में ऋण एकरारनामा परियोजना प्रस्ताव समर्पित करने के समय उपरोक्त मानदंड स्पष्टतः निर्धारित नहीं थे, इसलिए परियोजना प्रस्ताव समर्पित करते समय प्रारंभिक आकलन के अनुसार पथों का चयन कर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।
5. दोनों घटकों की योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में यह पाया जा रहा है कि प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार के अनुमति के पश्चात् चयनित कई पथ उक्त वित्तीय संगठनों के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं है। इस बीच सरकार द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 223 दिनांक 08.11.2017 के द्वारा उग्रवाद प्रभावित आई.ए.पी. जिले में भी मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की स्वीकृति दी गयी है।
6. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिये गये :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं में समर्पित किये गए योजना प्रस्तावों के साथ चयनित पथों की सूची को अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार संशोधित करने तथा उक्त परियोजनाओं के तहत राज्य के किसी जिले से नये उपयुक्त पथों का चयन राज्य कोर नेटवर्क से करने की अनुमति प्रदान की गयी।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के सचिव।
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