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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 October 2018

Published 06 October 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-10-06.907
Languages
English, Hindi
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la0 06@cl ¼HkkM+k½&01@2014¼[k.M&II½&6441—मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा-67 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जानेवाली बसों के लिए वर्ष 2014 में निर्धारित की गई बस भाड़े के प्रस्तावित वृद्धि संबंधी सूचना दिनांक 31.08.2018 को बिहार गजट में जी0एस0आर0-01 दिनांक 06.09.2018 के रूप में प्रकाषित करते हुए तीस दिनों के अन्दर आपति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया था।निर्धारित अवधि तक न तो कोई आपति और न ही कोई सुझाव प्राप्त हुआ है। अतः मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा-67 की उपधारा-(1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जानेवाली बसों तथा नगरीय/उप नगरीय बसों के भाड़े के निर्धारण संबंधी अधिसूचना सं0-4572 दिनांक 26.08.2014 को संषोधित करते हुए बस भाड़ा की दर निर्धारित किया जाता है। 2. राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में बसों के भाड़े में वृद्धि के संबंध में राज्य एवं सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को निदेष दिया जाता है कि राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार निम्नांकित निर्धारित शर्तो के साथ बसों के भाड़े की दर लंबी दूरी के बसों/नगरीय/उपनगरीय एवं अन्य नगर क्षेत्र के लिए निम्न प्रकार निर्धारित करेंगे :-

क्र0सं0 बसों की श्रेणी भाड़े की दर (प्रति कि0मी0 प्रति यात्री) अभियुक्ति
1 2 3 4
1 साधारण बस सेवा 90 पैसे
2 एक्सप्र स बस सेवा े 95 पैसे
3 सेमी डीलक्स बस सेवा 114 पैसे
4 डीलक्स बस सेवा 136 पैसे
5 डीलक्स वातानुकूलित बस सेवा 150 पैसे
6 वोल्वो एवं समतुल्य लक्जीरियस बस सेवा 200 पैसे
7 नगरीय बस सेवा 124 पैसे प्रथम चार कि0मी0 के लिए प्रति कि0मी0 एवं अगले प्रत्येक 2 कि0मी0 के लिए 109 पैसे
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 6 अ(cid:22)तूबर 2018

सामान्य शर्ते जिसके अन्तर्गत भाड़े का दर निर्धारित किया जायेगा :- 1. लम्बी दूरी की बस सेवा के भाड़े की गणना प्रथम 100 कि0मी0 तक उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा दर के आधार पर, 101 से 250 कि0सी0 तक की दूरी के लिए उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा के दर के आधार पर निर्धारित किराये में 20% की कमी एवं 251 कि0मी0 से ज्यादा दूरी के लिए उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा के दर के आधार पर निर्धारित किराये में 30% की कमी लाते हुए भाड़ा निर्धारित की जाएगी।

2. जिला/स्थानीय प्रषासन द्वारा प्रत्येक बस पड़ाव पर बस भाड़े की तालिका सुगोचर ढ़ंग से प्रदर्षित की जाएगी।

3. बसों के श्रेणी की परिभाषा बस भाड़ा निर्धारण समिति द्वारा परिभाषित स्थूल रूप से मान्य होगी। 4. निर्धारित भाड़े की दर अधिकतम दर है। अतः इस दर से अधिक भाड़ा किसी भी परिस्थिति में वसूल नहीं किया जाएगा।

5. प्रत्येक वाहन स्वामी/चालक अपने वाहन में किराये/भाड़े की तालिका को सुगोचर रूप से प्रदर्षित करेंगे।

6. सभी बसें सार्वजनिक स्थान पर यत्र-तत्र नहीं लगायी जायेगी बल्कि जिला प्रषासन/स्थानीय प्रषासन द्वारा निर्धारित बस स्टैण्ड पर हीं लगायी जायेगी।

7. इस भाड़े का निर्धारण बैठान क्षमता के आधार पर किया गया है। अतः यदि इस बैठान क्षमता से अधिक यात्री को बैठाया जाता है तो उसे ओवरलोडिंग मानते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में विहित प्रावधान के आलोक में दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

8. प्रत्येक बस में एक षिकायत पंजी रहेगी। 9. उपर्युक्त दर पर Point to Point किराया का निर्धारण सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा अधिसूचना निर्गत की तिथि से 15 दिनों के भीतर किया जाए एवं इसे कठोरता से लागू किया जाए। 10. स्थानीय स्तर पर जिला प्रषासन नगरीय/उप नगरीय बस सेवा हेतु निर्धारित दर एवं उसके शर्तोंके अध्यधीन वाहन भाड़े का निर्धारण कर सकेगी। यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रवृत मानी जाएगी। आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त। ———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 907%5'1+100%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 October 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-10-06.907/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-10-06.907.