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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 October 2018

Published 08 October 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-10-08.910
Languages
English, Hindi

(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

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——— ladYi 5555 vDrwcjvDrwcjvDrwcjvDrwcj 2018201820182018 वि"k;%&"k;%&"k;%&"k;%& दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना के संदर्भ में दिनांक 01.01.2016 अथवा बाद की तिथियों में कार्यात्मक एवं अकार्यात्मक प्रोन्नति प्राप्त होने पर राज्य कर्मी का वेतन निर्धारण के क्रम में विकल्प चयन के संबंध में।

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक-13/02/2017-Estt.(Pay-1)दिनांक 27.07.2017 के द्वारा मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(क)(i) के अधीन वेतन निर्धारण के क्रम में प्रोन्नति पाने वाले केन्द्रीय कर्मचारियों को प्रोन्नति की तिथि अथवा वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प चयन करने की छूट संबंधी प्रावधान को सातवें पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारण के क्रम में पुनः अंगीकृत किया गया है। उक्त पत्र के अनुसार केन्द्रीय कर्मी प्रोन्नति के फलस्वरूप वेतन निर्धारण हेतु प्रोन्नति की तिथि से अथवा वेतन वृद्धि की तिथि से (पहली जनवरी या पहली जुलाई के आधार पर) वेतन निर्धारण का विकल्प चयन कर सकते हैं। 2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक 24.05.2017 के द्वारा राज्य कर्मियों के लिए दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना के स्वीकृति दी गई है। केन्द्र के अनुरूप उक्त संकल्प की कंडिका-9 के आलोक में वेतन वृद्धि हेतु दो तिथियों यथा पहली जनवरी या पहली जुलाई होने का प्रावधान किया गया है। उक्त संकल्प में मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(क)(i) के अधीन वेतन निर्धारण के क्रम में प्रोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को प्रोन्नति की तिथि अथवा वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प चयन करने की छूट संबंधी प्रावधान नहीं किया जा सका है। पूर्व के वेतन पुनरीक्षण संकल्पों में मौलिक नियमावली के प्रावधानों को अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया है। वर्त्तमान में कार्यात्मक/अकार्यात्मक रूप में प्रोन्नत राज्य कर्मियों के लिए विकल्प चयन का प्रावधान नही होने के कारण वेतन निर्धारण में असंगति उत्पन्न हो जा रही है। इस कारण दिनांक 01.01.2016 या उसके बाद की तिथियों में प्रोन्नत राज्य कर्मियों के वेतन2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 अ(cid:22)तूबर 2018 निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश निर्गत किया जाना अपेक्षित हो जा रहा है।

3. भारत सरकार के उक्त पत्र के द्वारा मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(क)(i) के अधीन वेतन निर्धारण के क्रम में प्रोन्नति पाने वाले कर्मचारियों को प्रोन्नति की तिथि अथवा वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प चयन करने की छूट संबंधी प्रावधान को अंगीकृत करने के साथ-साथ वेतन निर्धारण की प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है, जो निम्नरूपेण हैः-

(i) यदि कोई सरकारी कर्मी दिनांक 01.01.2016 या उसके बाद प्रोन्नति प्राप्त करता है तो मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(क)(i) के प्रावधान के आलोक में उक्त कर्मी यह विकल्प प्रयोग कर सकता है कि वह प्रोन्नति की तिथि से वेतन निर्धारण कराएगा अथवा अपने अगले वेतन वृद्धि की तिथि (01 जनवरी अथवा 01 जुलाई, जो भी हो) से वेतन निर्धारण कराएगा। यह विकल्प प्रोन्नति सम्बन्धी आदेश/अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर लिखित रूप से दिया जा सकता है।

(ii) प्रोन्नति के फलस्वरूप यदि किसी सरकारी कर्मी द्वारा अगले वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प दिया जाता है तो प्रोन्नति की तिथि से अगली वेतन वृद्धि की तिथि तक संबंधित कर्मी का मूल वेतन प्रोन्नति के वेतन स्तर में ठीक उच्चतर कोष्ठिका (Cell) के वेतन प्रक्रम के आधार पर निर्धारित होगा। उदाहरणस्वरूप, वेतन स्तर-4 के कर्मी पुनरीक्षित वेतन स्तर में 29600/- का प्रक्रम पा रहा है और वेतन स्तर-5 में प्रोन्नति होती है तो वेतन स्तर-5 में 29600/- का प्रक्रम तलाशा जाएगा। यह प्रक्रम वेतन स्तर-5 में नहीं रहने के कारण ठीक ऊपर के प्रक्रम 30100/- प्रोन्नति की तिथि से दिया जाएगा। इसे निम्न सारणी से समझा जा सकता हैः-

1 Level in the revised pay structure : Level 4 Pay Band 5200–20200
2 Basic Pay in the revised pay structure : 29600 Grade Pay 1800 1900 2000 2400 2800
3 Granted promotion in Level 5 Levels 1 2 3 4 5
1 18000 19900 21700 25500 29200
4 Pay in the upgraded Level I.e. Level 5 : 30100 (next higher to 29600 in Level 5) 2 18500 20500 22400 26300 30100
3 19100 21100 23100 27100 31000
4 19700 21700 23800 27900 31900
5 20300 22400 24500 28700 32900
5 Pay from the date of promotion till DNI : 30100 6 20900 23100 25200 29600 33900
7 21500 23800 26000 30500 34900
8 22100 24500 26800 31400 35900
9 22800 25200 27600 32300 37000
10 23500 26000 28400 33300 38100

बाद में, अगली वेतन वृद्धि की तिथि के प्रभाव से संबंधित सरकारी कर्मी के पुराने वेतन स्तर (जिस वेतन स्तर से प्रोन्नति प्राप्त हुआ है) में दो वेतन वृद्धि (एक वार्षिक वेतन वृद्धि तथा दूसरा प्रोन्नति के कारण वेतन वृद्धि) के आधार पर संबंधित कर्मी के प्रोन्नति के फलस्वरूप अनुमान्य वेतन स्तर में समान वेतन प्रक्रम की कोष्ठिका (Cell) में अंकित वेतन प्रक्रम के रूप में मूल वेतन पुनर्निर्धारित किया जाएगा। यदि समान वेतन प्रक्रम की कोष्ठिका उपलब्ध नहीं हो तो उस वेतन स्तर में ठीक उच्चतर कोष्ठिका (Cell) का वेतन प्रक्रम मूल वेतन के रूप में अनुमान्य होगा। उदाहरणस्वरूप, वेतन स्तर-4 के कर्मी को वेतन स्तर-5 में प्रोन्नति प्राप्त होने पर विकल्प देने की स्थिति में वेतन स्तर-4 में 29600/- के उनके प्रक्रम से ऊपर में एक प्रोन्नति के लिए दूसरा नियमित वेतन वृद्धि के फलस्वरूप क्रमशः 30500/- एवं 31400/- प्रक्रम अनुमान्य होगा तथा 31400/- का संगत प्रक्रम या ठीक उच्च प्रक्रम 31900/- अनुमान्य होगा। इसे निम्न सारणी से समझा जा सकता हैः-3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 8 अ(cid:22)तूबर 2018

1 Level in the revised pay structure : Level 4 Pay Band 5200–20200
2 Basic Pay in the revised pay structure : 29600 Grade Pay 1800 1900 2000 2400 2800
3 Granted promotion in Level 5 Levels 1 2 3 4 5
1 18000 19900 21700 25500 29200
4 Pay from the date of promotion till DNI : 30100 2 18500 20500 22400 26300 30100
3 19100 21100 23100 27100 31000
4 19700 21700 23800 27900 31900
5 Re-fixation on DNI : Pay after giving two increment in Level 4 : 31400 5 20300 22400 24500 28700 32900
6 20900 23100 25200 29600 33900
6 Pay in the upgraded Level i.e. Level 5 : 31900 (either equal to or next higher to 31400 to or next higher to 31400 in Level 5) 7 21500 23800 26000 30500 34900
8 22100 24500 26800 31400 35900
9 22800 25200 27600 32300 37000
10 23500 26000 28400 33300 38100

(iii) वैसे मामलों में जहाँ सरकारी कर्मी अपने अगले वेतन वृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण का विकल्प चयन करता है, तो वैसी स्थिति में सम्बन्धित कर्मी की अगली वेतन वृद्धि की तिथि भी तदनुसार निर्धारित हो जाएगी।

4. राज्य सरकार के कर्मियों के सन्दर्भ में भी मौलिक नियामवली के नियम-22(1)(क)(i) के अधीन वेतन निर्धारण का प्रावधान पूर्व से अंगीकृत रहा है।

5. सम्यक्‌ विचारोपरान्त राज्य कर्मियों के लिए दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत पुनरीक्षित वेतन संरचना के संदर्भ में दिनांक 01.01.2016 अथवा बाद की तिथियों में कार्यात्मक एवं अकार्यात्मक प्रोन्नति प्राप्त होने पर राज्य कर्मी का वेतन निर्धारण के क्रम में विकल्प चयन के लिए, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक-13/02/2017-Estt.(Pay-1) दिनांक 27.07.2017 के अनुरूप उपर्युक्त कंडिका-3 को अंगीकृत किया जाता है। इस प्रावधान के अंगीकरण के फलस्वरूप आदेश निर्गत की तिथि से दो माह के अन्दर एतद्‌ सम्बन्धी विकल्प का प्रयोग किया जा सकेगा। यह विकल्प प्रयोग अन्तिम होगा तथा आगे इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

राहुल सिंह,

सचिव (व्यय)।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 October 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-10-08.910/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-10-08.910.