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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 October 2018

Published 15 October 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-10-15.933
Languages
English, Hindi
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स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्त्तियों का प्रत्यायोजन ।प्रत्यायोजन ।प्रत्यायोजन ।प्रत्यायोजन । विषय :-विषय :-विषय :-विषय :- स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्त्तियों का स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्त्तियों का स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्त्तियों का दिनांक 01.04.2017 से योजना एवं गैर योजना स्कीमों का विलय हो जाने के कारण मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या-306, दिनांक 17.03.2017 द्वारा वित्तीय मामलों में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758, दिनांक 31.05.2017, 4573, दिनांक 04.07.2017, 8236 दिनांक 17.10.2017, 4443 दिनांक 14.06.2018 एवं 6439 दिनांक 28.08.2018 द्वारा स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है । 2. प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक 30.07.2018 की बैठक में निर्णय लिया गया है कि निष्प्रयोजित किये गए वाहन के विरूद्ध निर्धारित मूल्य अधिसीमा के अन्तर्गत नये वाहन क्रय का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में संबंधित प्रशासी विभाग के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी । केवल निर्धारित अधिसीमा से अधिक मूल्य पर वाहन क्रय, अतिरिक्त नया वाहन क्रय एवं नये पद के पदधारक के लिए वाहन क्रय से संबंधित प्रस्ताव ही प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे । इसी आलोक में वित्त विभागीय संकल्प 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका-4(ख) में संशोधन किये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है । 3. उपरोक्त के आलोक में प्रस्ताव है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3758, दिनांक 31.05.

2017 की कंडिका-4(ख) में वर्णित प्रावधान के बाद परंतुक के रूप में निम्नलिखित को जोड़ा जायेगा :- "परंतु "परंतु "परंतु "परंतु निष्प्रयोजित किये गए वाहन के विरूद्ध निर्धारित मनिष्प्रयोजित किये गए वाहन के विरूद्ध निर्धारित मनिष्प्रयोजित किये गए वाहन के विरूद्ध निर्धारित मनिष्प्रयोजित किये गए वाहन के विरूद्ध निर्धारित मूल्य अधिसीमा के ूल्य अधिसीमा के ूल्य अधिसीमा के ूल्य अधिसीमा के अन्तर्गत नये वाहन क्रय का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष रखने की अन्तर्गत नये वाहन क्रय का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष रखने की अन्तर्गत नये वाहन क्रय का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष रखने की अन्तर्गत नये वाहन क्रय का प्रस्ताव प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष रखने की आवश्यकता नहीं है । ऐसे मामलों में संबंधित प्रशासी विभाग के स्तर से स्वीकृति आवश्यकता नहीं है । ऐसे मामलों में संबंधित प्रशासी विभाग के स्तर से स्वीकृति आवश्यकता नहीं है । ऐसे मामलों में संबंधित प्रशासी विभाग के स्तर से स्वीकृति आवश्यकता नहीं है । ऐसे मामलों में संबंधित प्रशासी विभाग के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी। केवल निर्धारित अधिसीमा से अधिक मूल्य पर वाहन क्रय, बगैर प्रदान की जायेगी। केवल निर्धारित अधिसीमा से अधिक मूल्य पर वाहन क्रय, बगैर प्रदान की जायेगी। केवल निर्धारित अधिसीमा से अधिक मूल्य पर वाहन क्रय, बगैर प्रदान की जायेगी। केवल निर्धारित अधिसीमा से अधिक मूल्य पर वाहन क्रय, बगैर निष्प्रयोजन के वाहन क्रय, अनिष्प्रयोजन के वाहन क्रय, अनिष्प्रयोजन के वाहन क्रय, अनिष्प्रयोजन के वाहन क्रय, अतिरिक्त नया वाहन क्रय एवं नये पद के पदधारक के तिरिक्त नया वाहन क्रय एवं नये पद के पदधारक के तिरिक्त नया वाहन क्रय एवं नये पद के पदधारक के तिरिक्त नया वाहन क्रय एवं नये पद के पदधारक के 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 15 अ(cid:23)तूबर 2018 लिए वाहन क्रय से संबंधित प्रस्ताव ही प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत किये लिए वाहन क्रय से संबंधित प्रस्ताव ही प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत किये लिए वाहन क्रय से संबंधित प्रस्ताव ही प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत किये लिए वाहन क्रय से संबंधित प्रस्ताव ही प्रशासी पदवर्ग समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।" जायेंगे।" जायेंगे।" जायेंगे।" 4. इस प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 09.10.2018 की बैठक में मद संख्या-27 के रूप

में स्वीकृति प्राप्त है ।

5. संकल्प में निर्धारित अन्य व्यवस्थायें यथावत्‌ रहेंगी । वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में पूर्व निर्गत संकल्प/परिपत्र भी इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

आदेशः- आदेशः- आदेशः- आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आिदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आिदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आिदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में बहार राजपत्र के असाधारण अंक में बहार राजपत्र के असाधारण अंक में बहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभालपि सरकार के सभी विभालपि सरकार के सभी विभालपि सरकार के सभी विभागों एवं गों एवं गों एवं गों एवं महालेखाकार, महालेखाकार, महालेखाकार, महालेखाकार, प्रकाशितप्रकाशितप्रकाशितप्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिि किया जाय एवं इसकी प्रतिि किया जाय एवं इसकी प्रतिि बिहार, बिहार, बिहार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह, सचिवसचिवसचिवसचिव (व्यय) ।(व्यय) ।(व्यय) ।(व्यय) ।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 October 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-10-15.933/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-10-15.933.