िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
(cid:466)बहार गजट (cid:466)बहार सरकार }kjk (cid:292)कािशत 25 vkf'ou 1940 (श0) सं(cid:201)या 42 पटना, बुधवार,———————— 17 vDrwcj 2018 (ई0)
(cid:466)वषय-सूची पृ(cid:231)ठ भाग-1—िनयु(cid:466)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदली, श(cid:466)(cid:416), छु (cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:466)(cid:416)गत सूचनाएं। ---
भाग-1-क—(cid:232)वयंसेवक गु(cid:227)म(cid:585) के समादे(cid:231)टाओं के आदेश।
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भाग-1-ख—मै(cid:282)(cid:547)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:547)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:201)तार(cid:547) पर(cid:547)(cid:162)ाओं के पर(cid:547)(cid:162)ा-फल, काय(cid:91)(cid:272)म, छा(cid:287)वृ(cid:466)(cid:419) (cid:292)दान, आ(cid:465)द।
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भाग-1-ग—िश(cid:162)ा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:547)(cid:162)ाफल आ(cid:465)द ---
भाग-2—(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल और काया(cid:91)(cid:218)य(cid:162)(cid:585) (cid:430)ारा िनकाले गये (cid:466)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आ(cid:465)द। ---
भाग-3—भारत सरकार, प(cid:468)(cid:433)म बंगाल सरकार और उ(cid:205)च (cid:219)यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और रा(cid:207)य गजट(cid:585) के उ(cid:424)रण। ---
भाग-4—(cid:466)बहार अिधिनयम ---
पृ(cid:231)ठ भाग-5—(cid:466)बहार (cid:466)वधान मंडल म(cid:581) पुर:(cid:232)था(cid:466)पत (cid:466)वधेयक,उ(cid:200)त (cid:466)वधान मंडल म(cid:581) उप(cid:232)था(cid:466)पत या उप(cid:232)था(cid:466)पत (cid:465)कये जानेवाले (cid:292)वर सिमितय(cid:585) के (cid:292)ितवेदन और उ(cid:200)त (cid:466)वधान मंडल म(cid:581) पुर:(cid:232)थापन के पूव(cid:91) (cid:292)कािशत (cid:466)वधेयक।
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भाग-7—संसद के अिधिनयम (cid:468)जनपर रा(cid:231)(cid:282)पित क(cid:551) (cid:207)ये(cid:231)ठअनुमित िमल चुक(cid:551) है। ---
भाग-8—भारत क(cid:551) संसद म(cid:581) पुर:(cid:232)था(cid:466)पत (cid:466)वधेयक, संसद म(cid:581) उप(cid:232)था(cid:466)पत (cid:292)वर सिमितय(cid:585) के (cid:292)ितवेदन और संसद म(cid:581) उप(cid:232)था(cid:466)पत (cid:292)वर सिमितय(cid:585) के (cid:292)ितवेदन और संसद म(cid:581) पुर:(cid:232)थापन के पूव(cid:91) (cid:292)कािशत (cid:466)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:466)व(cid:163)ापन
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भाग-9-क—वन (cid:466)वभाग क(cid:551) नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:466)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:465)द। ---
पूरक
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पूरक-क 2-32 (cid:466)बहार गजट, 17 vDrwcj 2018
(cid:466)बहार गजट
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पूरक(अ0)
(cid:292)ािधकार(cid:547) }kjk (cid:292)कािशत
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(आरक्षी शाखा)
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संकल्प
10 अक्तूबर 2018
श्री विवेक कुमार, भा0पु0से0 (2007), तत्कालीन वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विशेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना द्वारा संज्ञेय अपराध के लिए धारा 13(2) सह पठित 13(1)(e) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत केस दर्ज करने एवं मामला अनुसंधानान्तर्गत होने के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3 (3) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विभागीय संकल्प सं0 3290, दिनांक 17.04.2018 द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया।
2. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के अनुलग्नक II में विहित प्रक्रिया के आलोक में श्री कुमार के निलंबन के संबंध में अपेक्षित प्रतिवेदन गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजते हुए निलंबन की सम्पुष्टि हेतु अनुरोध किया। साथ ही, मामला अभी भी अनुसंधानान्तर्गत होने एवं श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की संभावना को दृष्टिपथ में रखते हुए श्री कुमार को 30 दिनाें के बाद की अवधि में भी उन्हें निलंबित रखने हेतु निलबंन की सम्पुष्टि हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया। इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त नियमावली के नियम 3 (3), जिसके अंतर्गत श्री कुमार को निलंबित किया गया है, के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि उक्त नियम के अनुसार श्री कुमार के निलंबन की सम्पुष्टि भारत सरकार से आवश्यक नहीं है।
3. अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 3(8)(a) के अद्यतन प्रावधान के अनुसार निलम्बन, विस्तारण के पूर्व 60 दिनाें तक वैध रहता है और इसका विस्तारण पहली बार अधिकतम 120 दिनों के लिए किया जा सकता है। भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र के आलोक में श्री विवेक कुमार, भा0पु0से0 (2007) के निलंबन की अवधि 60 (साठ) दिनों तक अर्थात दिनांक 17.04.2018 से 15.06.2018 तक वैध थी। श्री कुमार के निलंबन अवधि को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) निमयावली, 1969 के निमय 3(8)(a) के आलोक में दिनांक 15.06.2018 के आगे 1203 (cid:466)बहार गजट, 17 vDrwcj 2018 दिनों तक अर्थात दिनांक 13.10.2018 तक विस्तारित करने की अनुशंसा निलंबन समीक्षा समिति द्वारा की गयी। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं0 5138, दिनांक 12.06.2018 द्वारा श्री कुमार की निलंबन अवधि को दिनांक 15.06.2018 के आगे 120 दिनों तक अर्थात दिनांक 13.10.2018 तक विस्तारित किया गया।
4. विषेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना द्वारा अपेक्षित कथन प्रपत्र I से VI उपलब्ध कराते हुए में सूचना हेतु श्री विवेक कुमार से अनुरोध किया गया। बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद भी वांछित सूचना श्री कुमार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है अर्थात श्री विवेक कुमार द्वारा जांच में सहयोग नहीं किया जा रहा है।
5. विशेष निगरानी ईकाई द्वारा पत्रांक 221 दिनांक 09.07.2018 के माध्यम से कांड से संबंधित तलाशी/जप्ति सूचियों की प्रति एवं स्थल पर उपलब्ध सामग्रियों के Inventory list की प्रतियॉ उपलब्ध करायी गयी है, जिससे यह प्रतीत होता है कि उक्त थाना कांड अभी भी अनुसंधानान्तर्गत है और जांच पूरी होने में अभी समय लगने की संभावना है। ऐसी स्थिति में श्री कुमार के निलंबन अवधि के विस्तारण के संबंध में दिनांक 04.10.2018 को निलंबन समीक्षा समिति द्वारा विचार किया गया तथा विचारोपरांत समिति द्वारा श्री कुमार के निलंबन की अवधि दिनांक 13.10.2018 के आगे 180 दिनों तक अर्थात दिनांक 11.04.2019 तक विस्तारण करने की अनुशंसा की गयी, जिसे अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
6. अतः अखिल भारतीय सेवाएॅं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के संशोधित प्रावधानों के अनुरूप निलम्बन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री विवेक कुमार, भा0पु0से0 (2007), के निलम्बन अवधि को दिनांक 13.10.2018 के आगे 180 दिनों अर्थात् दिनांक 11.04.2019 तक विस्तारित की जाती है।
7. श्री विवेक कुमार, भा0पु0से0 (2007) को निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
}kjk
(cid:466)बहार, पटना (cid:292)कािशत एवं मु(cid:465)(cid:289)त। (cid:466)बहार गजट, 30—571+10-ड(cid:547)0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in