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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 October 2018

Published 24 October 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-10-24.942
Languages
English, Hindi
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प्रेषक,

राहुल सिंह,

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

सेवा में, सभी प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना, दिनांक 24 अक्तूबर 2018 विषय :- राज्य के अन्दर या बाहर वायुयान/रेल से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिये अथवा बाध्यकारी परिस्थिति में टैक्सी/ऑटो रिक्शा/बस से की गयी यात्रा के संदर्भ अभिश्रव/विपत्र की अनिवार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण।

महाशय,राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8044, दिनांक 11/10/2017 के द्वारा राज्य के अन्दर या बाहर वायुयान/रेल से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिये अथवा बाध्यकारी परिस्थिति में टैक्सी/ऑटो रिक्शा/बस से यात्रा करने के निमित्त प्रति किलोमीटर किराया का दर निर्धारित है। साथ ह सड़क से यात्रा हेतु वेतन स्तर आधारित (हकदारी के अनुसार) ए॰सी॰ बस/ए॰सी॰ टैक्सी/ए॰सी॰ कार/बस/ऑटो की अनुमान्यता विहित की गई है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24 अ(cid:22)तूबर 2018 2. सरकारी कार्यों के प्रयोजनार्थ की गयी यात्रा के फलस्वरूप यात्रा भत्ता विपत्र समर्पित किये जाने के क्रम में ऑटो/टैक्सी/बस से की गयी स्थानीय परिवहन से संबंधित अभिश्रव/विपत्र दिये जाने की अनिवार्यता है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में कुछेक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है।

स्थानीय परिवहन के संदर्भ में अभिश्रव/विपत्र समर्पित किये जाने की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान पूर्व से स्पष्ट नहीं है।

3. उक्त के आलोक में राज्य के अन्दर या बाहर वायुयान/रेल से यात्रा के बाद स्थानीय परिवहन के लिये अथवा बाध्यकारी परिस्थिति में टैक्सी/ऑटो रिक्शा/बस से की गयी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता के भुगतान हेतु निम्नरूपेण स्थिति स्पष्ट की जाती हैः-

सरकारी कार्यों के प्रयोजनार्थ की गयी स्थानीय परिवहन के लिये हकदारी के अनुसार ए॰सी॰ बस/ए॰सी॰ टैक्सी/ए॰सी॰ कार/बस/ऑटो का किराया अनुमान्य होगा। 25 (पच्चीस) किलोमीटर की दूरी तक स्थानीय परिवहन के लिये अभिश्रव/विपत्र देने की अनिवार्यता नहीं होगी, किन्तु संबंधित सरकारी कर्मी द्वारा यह घोषणा-पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि उनके द्वारा अमुक माध्यम से ह स्थानीय यात्रा की गयी है। 25 (पच्चीस) किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिये अभिश्रव/विपत्र देने की अनिवार्यता होगी।

विश्वासभाजन, राहुल सिंह,

सचिव व्यय ।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 October 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-10-24.942/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-10-24.942.