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(स(cid:25)(cid:22) पटन(cid:4) (cid:20)4(cid:28)) पटन(cid:4)(cid:29) व५ह प०तव(cid:4)र(cid:29) 25 अ(cid:23)तूबर 2018 सं॰ वि0-27पे0को0-69/2018-918 वित्त विभाग
——— ladYi 25 vDrwcj25 vDrwcj25 vDrwcj25 vDrwcj 2018201820182018
विषय :-विषय :-विषय :-विषय :- केन्द्र सरकार के अनुरूकेन्द्र सरकार के अनुरूकेन्द्र सरकार के अनुरूकेन्द्र सरकार के अनुरूपपपप अविवाहिअविवाहिअविवाहिअविवाहितततत //// परित्यक्तापरित्यक्तापरित्यक्तापरित्यक्ता //// विधवाविधवाविधवाविधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात की आयु सीमा के पश्चात की आयु सीमा के पश्चात की आयु सीमा के पश्चात पारिवारिक पेंशन की पारिवारिक पेंशन की पारिवारिक पेंशन की पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के अनुमान्यता के अनुमान्यता के अनुमान्यता के संबंध में ।संबंध में ।संबंध में ।संबंध में ।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक 1/19/03- P&PW(E) दिनांक 30.08.2004 एवं 06.09.2007 तथा 1/13/09-P&PW(E), दिनांक 11.09.2013 के द्वारा केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात् भी विवाह/पुनर्विवाह/विहित न्यूनतम आय की शर्त्तों के अधीन बिना किसी उम्र सीमा के पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की गयी है। 2222. राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के आश्रित पुत्र/पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु अथवा विवाह/पुनर्विवाह जो भी पहले हो, तक पारिवारिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। केन्द्र सरकार के अनुरूप अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को विहित शर्त्तों के अधीन बिना किसी उम्र सीमा के पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य करने हेतु अनेकानेक अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त होने के कारण यह विषय सरकार के विचाराधीन था। 3. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों जो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल थे, के आश्रित अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा पुत्रियों को निम्न शर्त्तों के अधीन पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की जाती हैः- 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 25 अ(cid:23)तूबर 2018 विवाह/पुनर्विवाह/न्यूनतम मासिक आय की उपलब्धता की स्थिति में पारिवारिक पेंशन की अर्हकता समाप्त हो जायेगी। (ख) परित्यक्ता पुत्रियों को उनके पति से प्राप्त गुजारा/जीवन निर्वाह की राशि की गणना उनकी आय के रूप में की जायेगी ।अर्थात् जीवन निर्वाह की राशि उपर्युक्त विहित न्यूनतम आय से अधिक होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन अनुमान्य नहीं होगा ।
(ग) अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की सुविधा तभी देय होगी, जब 25 वर्ष तक की आयु के सभी संतान पारिवारिक पेंशन हेतु अयोग्य हो जाएँ तथा कोई दिव्यांग संतान न हो ।
(घ) अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को भी आयु क्रम में ही पारिवारिक पेंशन देय होगा तथा छोटी पुत्री तभी योग्य होगी जब बड़ी पुत्री इस हेतु अयोग्य हो जाए।
(ड़) पेंशन वितरण प्राधिकार छःमाही आधार पर आय/विवाह के संबंध में क्रमशः आय प्रमाण पत्र (प्रखंड स्तर से निर्गत) तथा प्रथम श्रेणी कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष दायर शपथ पत्र पेंशनर से प्राप्त कर ही पेंशन भुगतान सुनिश्चित करेंगे। (च) एतद् सम्बन्धी पूर्व में निर्गत राज्यादेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे । (छ) यह संकल्प आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा।
आदेशआदेशआदेशआदेश :ःःः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।
बिहारबिहारबिहारबिहार----राज्यपाल के आदेश स,ेराज्यपाल के आदेश स,ेराज्यपाल के आदेश स,ेराज्यपाल के आदेश स,े राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह, सचिवसचिवसचिवसचिव (व्यय)(व्यय)(व्यय)(व्यय) ।।।।
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