िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
(cid:466)बहार गजट (cid:466)बहार सरकार }kjk (cid:292)कािशत 9 कार्तिक 1940 (श0) सं(cid:201)या 44 पटना, बुधवार,———————— 31 vDrwcj 2018 (ई0)
(cid:466)वषय-सूची पृ(cid:231)ठ भाग-1—िनयु(cid:466)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदली, श(cid:466)(cid:416), छु (cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:466)(cid:416)गत सूचनाएं। 2-3 भाग-1-क—(cid:232)वयंसेवक गु(cid:227)म(cid:585) के समादे(cid:231)टाओं के आदेश।
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भाग-1-ख—मै(cid:282)(cid:547)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:547)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:201)तार(cid:547) पर(cid:547)(cid:162)ाओं के पर(cid:547)(cid:162)ा-फल, काय(cid:91)(cid:272)म, छा(cid:287)वृ(cid:466)(cid:419) (cid:292)दान, आ(cid:465)द।
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भाग-1-ग—िश(cid:162)ा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:547)(cid:162)ाफल आ(cid:465)द ---
भाग-2—(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल और काया(cid:91)(cid:218)य(cid:162)(cid:585) (cid:430)ारा िनकाले गये (cid:466)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आ(cid:465)द। ---
भाग-3—भारत सरकार, प(cid:468)(cid:433)म बंगाल सरकार और उ(cid:205)च (cid:219)यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और रा(cid:207)य गजट(cid:585) के उ(cid:424)रण। ---
भाग-4—(cid:466)बहार अिधिनयम ---
पृ(cid:231)ठ भाग-5—(cid:466)बहार (cid:466)वधान मंडल म(cid:581) पुर:(cid:232)था(cid:466)पत (cid:466)वधेयक,उ(cid:200)त (cid:466)वधान मंडल म(cid:581) उप(cid:232)था(cid:466)पत या उप(cid:232)था(cid:466)पत (cid:465)कये जानेवाले (cid:292)वर सिमितय(cid:585) के (cid:292)ितवेदन और उ(cid:200)त (cid:466)वधान मंडल म(cid:581) पुर:(cid:232)थापन के पूव(cid:91) (cid:292)कािशत (cid:466)वधेयक।
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भाग-7—संसद के अिधिनयम (cid:468)जनपर रा(cid:231)(cid:282)पित क(cid:551) (cid:207)ये(cid:231)ठअनुमित िमल चुक(cid:551) है। ---
भाग-8—भारत क(cid:551) संसद म(cid:581) पुर:(cid:232)था(cid:466)पत (cid:466)वधेयक, संसद म(cid:581) उप(cid:232)था(cid:466)पत (cid:292)वर सिमितय(cid:585) के (cid:292)ितवेदन और संसद म(cid:581) उप(cid:232)था(cid:466)पत (cid:292)वर सिमितय(cid:585) के (cid:292)ितवेदन और संसद म(cid:581) पुर:(cid:232)थापन के पूव(cid:91) (cid:292)कािशत (cid:466)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:466)व(cid:163)ापन
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भाग-9-क—वन (cid:466)वभाग क(cid:551) नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:466)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:465)द। ---
पूरक
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पूरक-क 4-52 (cid:466)बहार गजट, 31 vDrwcj 2018
भाग-1
िनयु(cid:466)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदली, श(cid:466)(cid:416), छु (cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:466)(cid:416)गत सूचनाएं। ————— वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचना
23 अक्तूबर 2018
सं0 6/वि0पत्रा0-24-48/2014-3085/वा0कर-श्री प्रवीण कुमार, बिहार वित्त सेवा के वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, सम्प्रति राज्य-कर उपायुक्त को Good and Services Tax Network, New Delhi में Assistant Vice President के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 14.10.2018 से 13.10.2019 के लिये विस्तारित किया जाता है। 2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप-सचिव।
------ कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ अधिसूचना 12 अक्तूबर 2018 सं0 कारा/स्था0 (चि0) 01-03/2016/7365--डा0 अमरजीत कुमार, नियमित चिकित्सा पदाधिकारी, उपकारा, बेनीपुर को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में नियमित चिकित्सक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनि कुमार, उप-सचिव-सह-उप निदेशक (प्र0)।
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बिहार विधान परिषद् सचिवालय
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अधिसूचना
4 अक्तूबर 2018
सं0 वि0प0स्था0-117/2010---2083(2)/वि0प0पटना,दिनांक 4/10/2018---(cid:7088)ी राम प्यारे सिह,उप सचिव बिहार विधान परिषद् को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 10/9/18 से 13/9/18 तक कु ल 4 दिनों की रूपान्तरित छु टटी एवं दिनांक 8/9/18 एवं 9/9/18 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम - 234 के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है।
प्रमाणित किया जाता है कि यदि (cid:7088)ी राम प्यारे सिह उपयु र्क्त छु टटी पर प्रस्थान नह(cid:7277) करते तो वे उप सचिव के पद पर बने रहते ।
आदेश से,
अभय कु मार झा, अवर सचिव।
------ i'kq ,oa eRL; lalk/ku foHkkx ------
vf/klwpuk
28 flrEcj 2018
la0 1@ LFkk0 ¼2½ 204@2018&3107&&एम0 जे0 सी0 संख्या- 1519/2014 प्रमोद कुमार झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 24.09.2018 को पारित न्यायादेश एवं बिहार लोक सेवा आयोग के पत्राांक- 5/प्रो0-37-03/2018 (02) लो0 से0 आ0 दिनांक 20.09.2018 के द्वारा प्राप्त विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के3 (cid:466)बहार गजट, 31 vDrwcj 2018 आलोक में श्री प्रमोद कुमार झा, तत्कालीन प्रभारी जिला गव्य विकास पदाधिकारी, पटना सम्प्रति सेवानिवृत (दिनांक 31.10.2017) प्रभारी जिला गव्य विकास पदाधिकारी को दिनांक 21.12.2011 के प्रभाव से (भूतलक्षी प्रभाव से) जिला गव्य विकास पदाधिकारी के पद पर अपुनरीक्षित वेतनमान 9300-34800/- गे्रड पे रू0 4800/- में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
2. यह प्रोन्नति माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एम0 जे0 सी0 संख्या-1519/2014 में पारित आदेश के आलोक में दिया गया है। अतएव इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं माना जायेगा। इस आधार पर किसी अन्य के द्वारा किये गये दावा मान्य नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश्वर पाण्डेय, अवर सचिव।
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सामान्य प्रशासन विभाग
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अधिसूचना
22 अक्तूबर 2018
सं0 21/एस॰एस॰सी॰-03/2016, सा॰प्र॰ 13956--सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-9543 दिनांक-08.07.2016 में बिहार लोक सेवा अयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पदों की सूची में सम्मिलित परिवहन विभाग के ''प्रवर्तन अवर निरीक्षक'' पद को उक्त सूची से तत्कालिक प्रभाव से विलोपित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, हिमांशु कुमार राय, संयुक्त सचिव।
------ निगरानी विभाग सूचना भवन, पटना ------- अधिसूचना 25 अक्तूबर 2018 सं0 नि॰वि॰/विविध-गृह-130/2018-4007--माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा क्रिमिनल मिसलेनियस नं॰-22616/2018 बिनेश कुमार बनाम् बिहार राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 26.04.2018 को आदेश पारित कर मोतिहारी थाना कांड संख्या-617/2017 का अग्रतर अनुसंधान का प्रभार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा ग्रहण करने का आदेश दिया गया है। अतः अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के लिए तत्कालिक प्रभाव से मोतिहारी थाना कांड संख्या-617/2017 के अधिग्रहण एवं अनुर्वाी अनुसंधान तथा पर्यवेक्षण के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उमेश चन्द्र विश्वास, अपर सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
द्वारा
(cid:466)बहार, पटना (cid:292)कािशत एवं मु(cid:465)(cid:289)त। (cid:466)बहार गजट, 32—571+10-ड(cid:547)0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in4 (cid:466)बहार गजट, 31 vDrwcj 2018
(cid:466)बहार गजट
का
पूरक(अ0)
(cid:292)ािधकार(cid:547) }kjk (cid:292)कािशत
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सं0 कारा/नि0को0(क)-70/2012--7243
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)
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संकल्प
10 अक्तूबर 2018
श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति काराधीक्षक (एक अन्य मामले में निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के विरूद्ध उनके मंडल कारा, मधुबनी में उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापन के दौरान दिनांक 11.09.2012 को विचाराधीन बंदी मो0 साबीर के पलायन के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय आदेष ज्ञापांक 2404 दिनांक 08.05.2013 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त विभागीय आदेष ज्ञापांक 4794 दिनांक 03.09.2014 के द्वारा ''निंदन'' एवं ''दो वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड'' अधिरोपित किया गया था। अपीलीय प्राधिकार-सह-प्रधान सचिव, गृह द्वारा श्री शर्मा के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए उक्त दंड को यथावत् रखा गया था, जिसे विभागीय ज्ञापांक 6724 दिनांक 29.12.2014 के द्वारा संसूचित किया गया था।
2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C No-922/2015 में दिनांक 07.05.2018 को पारित न्यायादेष में विभागीय आदेष ज्ञापांक 4794 दिनांक 03.09.2014 एवं विभागीय ज्ञापांक 6724 दिनांक 29.12.2014 को निरस्त करते हुए सक्षम प्राधिकार को नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही करने को स्वतंत्र रखा गया है। माननीय न्यायालय के द्वारा पारित उक्त न्यायादेष के आलोक में विभागीय आदेष ज्ञापांक 4493 दिनांक 03.07.2018 के द्वारा आदेष ज्ञापांक 4794 दिनांक 03.09.2014 एवं ज्ञापांक 6724 दिनांक 29.12.2014 को निरस्त किया गया है। साथ ही उक्त न्यायादेष के आलोक में श्री शर्मा के विरूद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। 3. मंडल कारा, मधुबनी में दिनांक 11.09.2012 को विचाराधीन बंदी मो0 साबीर के पलायन की घटना में श्री शर्मा के द्वारा लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अपने कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता बरती गई है।
श्री शर्मा का यह कृत्य बिहार कारा हस्तक के विहित प्रावधानों के सर्वथा प्रतिकूल है, जैसा कि संलग्न आरोप पत्र में वर्णित है।5 (cid:466)बहार गजट, 31 vDrwcj 2018 4. अतः यह निर्णय लिया गया है कि श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति काराधीक्षक (एक अन्य मामले में निलंबित) संलग्न केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के विरूद्ध संलग्न प्रपत्र में अंकित आरोपों की जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।
5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 (2) के तहत आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
6. श्री शर्मा से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित हों।
7. विभागीय कार्यवाही के संचालन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
8. संचालन पदाधिकारी विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के अन्दर समर्पित करेंगे। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनि कुमार, उप-सचिव-सह-उप निदेषक (प्र0)।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
द्वारा
(cid:466)बहार, पटना (cid:292)कािशत एवं मु(cid:465)(cid:289)त। (cid:466)बहार गजट, 32—571+10-ड(cid:547)0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in