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2. इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक-13639 दिनांक 10.10.2018 द्वारा विभागीय जाँच
| क्र0 सं0 | पदनाम | सेवा/सम्वर्ग | वेतन स्तर | पदों की संख्या | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | मुख्य जाँच आयुक्त | - | (मात्र पदनाम परिवर्तन में कोई वित्तीय व्ययभार नहीं है)। | - | विभागीय जाँच आयुक्त का पदनाम मुख्य जाँच आयुक्त किया जाना है। |
| 2. | जाँच आयुक्त | - | (मात्र पदनाम परिवर्तन में कोई वित्तीय व्ययभार नहीं है)। | - | अपर विभागीय जाँच आयुक्त का पदनाम जाँच आयुक्त किया जाना है। |
| 3. | विशेष जाँच आयुक्त | बिहार प्रशासनिक सेवा (विशेष सचिव/अपर सचिव स्तर के पदाधिकारी) | लेवल-14/ लेवल-13ए | 2 | आवश्यकता के आधार पर |
| 4. | संयुक्त सचिव- सह-संयुक्त जाँच आयुक्त | बिहार प्रशासनिक सेवा | लेवल-13 | 1 | आवश्यकता के आधार पर |
| 5. | उप सचिव | बिहार प्रशासनिक सेवा | लेवल-11 | 1 | आवश्यकता के आधार पर |
| 6. | अवर सचिव | बिहार सचिवालय सेवा | लेवल-11 | 2 | आवश्यकता के आधार पर |
| 7. | उच्च वर्गीय लिपिक बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा | लेवल-4 | 3 | आवश्यकता के आधार पर | |
| 8. | प्रशिक्षण पदाधिकारी | सेवानिवृत्त बिहार प्रशासनिक सेवा (संयुक्त सचिव से अन्यून)/ बिहार सचिवालय सेवा (प्रशाखा पदाधिकारी से अन्यून) | लेवल-13 तक | 3 | संविदा के आधार पर नियोजन हेतु |
4. उक्त आदेश द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त एवं अपर विभागीय जाँच आयुक्त का पदनाम परिवर्तित कर क्रमशः मुख्य जाँच आयुक्त एवं जाँच आयुक्त किया गया है। साथ ही विशेष जाँच आयुक्त के दो पद तथा संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त जाँच आयुक्त का एक पद भी सृजित किया गया है।
5. अतः विभागीय जाँच आयुक्त के कार्यालय के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन हेतु सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं-
(i) मुख्य जाँच आयुक्त में विभागाध्यक्ष की शक्ति निहित होगी। मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य जाँच आयुक्त के अधीन होगा।
(ii) सामान्य प्रशासन विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या-4925 दिनांक 08.05.2008 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रधान सचिव/सचिव स्तर के अपर विभागीय जाँच आयुक्त के तीन सृजित पदों का नया पदनाम जाँच आयुक्त अधिसूचित किया जा चुका है। पदाधिकारियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जा सकेगा।
(iii) बिहार प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव/अपर सचिव स्तर के पदाधिकारियों के लिए मुख्य जाँच आयुक्त के कार्यालय में सृजित विशेष जाँच आयुक्त के दो पदों पर स्थायी/पूर्णकालिक पदस्थापन किया जायेगा। ऐसे पदाधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का अभिलेखन भी मुख्य जाँच आयुक्त द्वारा किया जायेगा।
(iv) अधिसूचना संख्या- 4033 दिनांक 24.06.2008 के प्रावधान के आलोक में जहाँ जाँच प्राधिकारी के रूप में मुख्य जाँच आयुक्त की नियुक्ति की गयी हो, वहाँ मुख्य जाँच आयुक्त या तो स्वयं जाँच करेंगे या जाँच का कार्य जाँच आयुक्त को हस्तान्तरित कर सकेंगे। जाँच के ऐसे हस्तान्तरित मामले में संबंधित जाँच पदाधिकारी जाँच प्रतिवेदन सहित जाँच अभिलेख सीधे अनुशासनिक प्राधिकार को प्रेषित करेंगे तथा इसकी सूचना मुख्य जाँच आयुक्त को भी देंगे। परन्तु यदि किसी मामले में सरकार यह आदेश करे कि मुख्य जाँच आयुक्त ही स्वयं जाँच करें तो ऐेसे मामले को उनके द्वारा जाँच हेतु किसी अन्य पदाधिकारी को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
(v) मुख्य जाँच आयुक्त द्वारा हस्तान्तरित सभी विभागीय कार्यवाहियों का अनुश्रवण मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जायेगा। साथ ही वैसे मामलों, जिनमें अनुशासनिक प्राधिकार/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा सीधे संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच/अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच को जाँच प्राधिकारी नियुक्त किया गया है, में भी संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच/अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच द्वारा विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के दायित्व के समुचित निर्वहन का अनुश्रवण मुख्य जाँच आयुक्त द्वारा किया जाएगा और उन पर मुख्य जाँच आयुक्त का प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा।
(vi) मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय द्वारा बिपार्ड के सहयोग से सचिवालय एवं मुफ्फसिल कार्यालयों के सभी जाँच अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जायेगी तथा उनके कार्यों का अनुश्रवण, निष्पादन की समयबद्धता एवं गुणवत्ता की समीक्षा भी की जायेगी।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31313131 अ(cid:23)तूअ(cid:23)तूअ(cid:23)तूअ(cid:23)तूबरबरबरबर 2018201820182018 (vii) मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय के लिए सृजित प्रशिक्षण पदाधिकारी के पदधारक का दायित्व बिपार्ड के सहयोग से विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में सम्मिलित संचालन पदाधिकारी, उपस्थापन पदाधिकारी तथा जिला एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने का होगा।
(viii) मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय के लिए सृजित बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव-सह- संयुक्त जाँच आयुक्त का एक पदधारक द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय के प्रशासनिक दायित्वों का निर्वह्न किया जायेगा। संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त जाँच आयुक्त मुख्य जाँच आयुक्त द्वारा विभागीय कार्यवाही से संबंधित दिये गये निदेशों का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों से उनके स्तर पर समन्वय स्थापित करने एवं स्थापना कार्य आदि की जिम्मेवारी उनकी होगी।
(ix) मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय के उप सचिव विभिन्न विभागों से समन्वय, अनुश्रवण, स्थापना, बजट तथा अपीलीय प्राधिकार (सूचना का अधिकार अधिनियम) आदि कार्यों का निष्पादन करेंगे। (x) मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय के लिए सृजित दो अवर सचिव के पदों में से एक अवर सचिव (जाँच एवं प्रशिक्षण) के रूप में पदस्थापित होंगे जो अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा भेजे गये संकल्पों के साथ अभिलेखों आरोप पत्रों की प्रारम्भिक जाँच-पड़ताल एवं समय-समय पर प्राप्त निदेशों का अनुपालन, विभागीय जाँच हेतु समन्वय स्थापित करना एवं विभिन्न विभागोें के कर्मियों के प्रशिक्षण आदि का कार्य निष्पादित करेंगे। दूसरे अवर सचिव (प्रशासन) द्वारा स्थापना कार्य, बजट एवं लोक सूचना पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।
(xi) मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय के लिए आवश्यकता आधारित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
(xii) मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभिलेखन हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नवत् होंगे-
| क्रमांक | पदनाम | प्रतिवेदक पदाधिकारी (Reporting Officer) | समीक्षी पदाधिकारी (Reviewing Officer) | स्वीकरण पदाधिकारी (Accepting Officer) |
| 1. | विशेष जाँच आयुक्त | मुख्य जाँच आयुक्त | प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग | प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग |
| 2. | संयुक्त सचिव-सह- संयुक्त जाँच आयुक्त | मुख्य जाँच आयुक्त | प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग | प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग |
| 3. | उप सचिव | संयुक्त सचिव-सह- संयुक्त जाँच आयुक्त | मुख्य जाँच आयुक्त | प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग |
| 4. | अवर सचिव | उप सचिव | संयुक्त सचिव-सह- संयुक्त जाँच आयुक्त | मुख्य जाँच आयुक्त |
| 5. | प्रशाखा पदाधिकारी | अवर सचिव | उप सचिव | संयुक्त सचिव-सह- संयुक्त जाँच आयुक्त |
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।
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