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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 12 November 2018

Published 12 November 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-11-12.975
Languages
English, Hindi
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श्री नवीन कुमार, महानिदेशक, सेंटर फॉर गुड गर्वेनस, बिहार (सेवानिवृत्त भा0प्र0से0) की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय असंगति निराकर समित की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5027, दिनांक 17.05. 2013 की कंडिका-5 (1) (क) के द्वारा सिपाही के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट (102) का प्रावधान करते हुए प्रशासी विभाग द्वारा नियमावली में संशोधन अधिसूचित होने के माह से आरक्षी कोटि के लिए पी0बी0-12000/- ग्रेड-पे, हवलदार कोटि के लिए पी0बी0-12400/-ग्रेड पे एवं ए0एस0आई0 कोटि के लिए पी0बी0-12800/- गे्रेड पे अनुमान्य किया गया। इस संकल्प की कंडिका-5 (1) (घ) में यह भी अंकित है कि चूँकि इन कर्मियों के दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण पूर्व में हो चुका है, अतः अतिरिक्त ग्रेड-पे को जोड़कर नियमावली अधिसूचना निर्गत होने के माह से अतिरिक्त वेतन एवं महँगाई भत्ता का भुगतान होगा। 2. उक्त आलोक में गृह (आरक्षी) विभाग की अधिसूचना संख्या-4573, दिनांक 13.06.2013 के द्वारा सिपाही का शैक्षणिक योग्यता इंटरमिडिएट (102) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष निर्धारित किया गया।3. उक्त अधिसूचना निर्गत होने की तिथि (13/06/2013) से प्रभावी है, परन्तु कई जिलों/इकाईयों/ वाहिनियों के द्वारा दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से ही वेतन निर्धारित कर बकाया राशि का भुगतान कर दिये जाने की सूचना वित्त विभाग को मिलने के पश्चात्‌ वित्त विभाग के पत्रांक-10266, दिनांक 01.01.2014 के द्वारा गृह विभाग को सूचित किया गया कि इस संबंध में सम्यक छानबीन करते हुए नियमावली के प्रभावी तिथि से संशोधित वेतनमान में उत्पन्न राशि का भुगतान किया जाय तथा अधिक ली गयी राशि की वसूली पाँच समान किस्तों में कर ली जाय तथा अनुपालन से वित्त विभाग को अवगत कराया जाय। 4. इसके पश्चात्‌ गृह (आरक्षी) विभाग के पत्रांक-760, दिनांक 03.02.2015 के द्वारा वित्त विभाग के उक्त सूचना की प्रति संलग्न करते हुए पुलिस महानिदेशक द्वारा निदेश निर्गत किया गया कि वे वित्त विभाग के निदेश का 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 12 नव(cid:23)बर 2018 अनुपालन करते हुए अधिक ली गई राशि की वसूली पाँच समान किश्तों में करते हुए अनुपालन से विभाग को अवगत करायें। 5. विभाग के उक्त निदेश के संबंध में बिहार पुलिस मेन्स एसोसिएशन द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया, जिसमें सरकार से बढ़े हुए ग्रेड-पे का वैचारिक लाभ 01.01.2006 से एक वास्तविक लाभ दिनांक 01.01.2009 से प्रदान करने का अनुरोध किया गया। बिहार पुलिस मेन्स एसोसिएशन की उक्त माँग पर जाँच हेतु गृह विभाग की अधिसूचना संख्या-6217, दिनांक 29.08.2015 के द्वारा विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति गठित की गयी। एक सदस्यीय समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा उसपर अंतिम निर्णय होने तक की अंतरिम अवधि में संशोधित ग्रेड पे को भूतलक्षी प्रभाव से बढ़ा हुआ मानकर निकासी की गयी अतिरेक राशि की वसूली तत्काल रोक दी गयी। 6. विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जाँच समिति द्वारा इस पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न अनुशंसा की गयी हैः-

"वेतन समिति की अनुशंसाओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार करने की तिथि, यथा दिनांक 21.01.2010 से उत्क्रमित वेतन संरचना का लाभ पुलिस कर्मियों की विशिष्ट स्थिति के परिपे्रक्ष्य में अनुमान्य किया जा सकता है। तदनुसार समिति अनुशंसा करती है कि संकल्प संख्या-630, दिनांक 21.01.2010 में अनुशंसित वेतन संरचना का लाभ दिनांक 01.01.2006 से वैचारिक रुप से लागू करते हुए, उसका वास्तविक लाभ दिनांक-01/04/2007 से अन्य राज्य कर्मियों की भाँति अनुमान्य किया जाय, जिसका उत्क्रमण दिनांक 21.01.2010 के प्रभाव से कर दिया जाय। अर्थात्‌ उत्क्रमित वेतन संरचना दिनांक 21.01.2010 से लागू की जाय।

7. एकल सदस्यीय जाँच समिति की उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार पुलिस कर्मियों (सिपाही, हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक) को उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पी0बी0-1ग्रेड-पे 2000/-, पी0बी0-1ग्रेड-पे 2400/- तथा पी0बी0-1ग्रेड-पे 2800/- में दिनांक 01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक 21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

8. इस उत्क्रमण/संशोधन के उपरान्त मात्र ग्रेड पे के अंतर राशि और उसपर अनुमान्य मंहगाई भत्ता की राशि भुगतेय होगी तथा पुनः पुनरीक्षण/निर्धारण लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

9. दिनांक 01.01.2006 के पूर्व एवं बाद में प्राप्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 का वेतनमान भी तदनुसार संशोधित हो जायेंगे जिसका दिनांक 01.01.2006 से वैचारिक लाभ तथा दिनांक 21.01.2010 से वास्तविक लाभ अनुमान्य होगा। दिनांक 01.01.2006 एवं उसके बाद नियुक्त आरक्षी को इस उत्क्रमित वेतनमान का लाभ संकल्प संख्या-630, दिनांक 21.01.2010 के शिड्‌यूल-II के अनुरुप अनुमान्य होगा।

10. उत्क्रमित वेतन संरचना के फलस्वरुप पुलिस कर्मियों को ए0सी0पी0 प्रोन्नति के पदसोपान के वेतनमान में तथा दिनांक 01.01.2009 से प्रभावी एम0ए0सी0पी0 ठीक ऊपर के ग्रेड-पे में (न कि प्रोन्नति वाले ग्रेड-पे में) स्वीकृत किया जाएगा। पूर्व में वित्तीय उन्नयन स्वीकृत होने की स्थिति में, इस संशोधन के पश्चात्‌ पुनः निर्धारण लाभ के बजाय अंतर राशि भुगतेय/समंजित होगी।

11. उपर्युक्त वेतन संरचना के उत्क्रमण के फलस्वरुप होने वाला संभावित व्यय मुख्य शीर्ष 2055 पुलिस तथा मांग संख्या-22 के अन्तर्गत विभिन्न स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत विकलनीय होगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/ विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रंजन कुमार सिन्हा, सरकार के संयुक्त सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 12 November 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-11-12.975/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-11-12.975.