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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 November 2018

Published 16 November 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-11-16.980
Languages
English, Hindi
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ग्रामीण कार्य विभाग

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संकल्प

23 अक्तूबर 2018

विषयः ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्रामीण पथों के किनारे पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र/हमारा पंप स्थापित करने हेतु सरकारी भूमि का प्रयोग पहुँच पथ के रूप में करने हेतु नीति निर्धारण के संबंध में।

ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन निर्दिष्ट पथों के किनारे निजी भूमि पर पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र/हमारा पंप स्थापित करने के लिए पहुँच पथ के रूप में प्रयुक्त होने वाले ग्रामीण पथों के उपयोग के लिए ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा भूमि की बंदोबस्ती एवं लीज नवीकरण से संबंधित किसी भी तरह की नीति का निर्धारण नहीं किया गया है।

2. विषयांकित प्रयोजन के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1921 दिनांक 08.03.2018 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुरूप ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा भी एक प्रक्रियात्मक नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है।

3. इस परिदृश्य में ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्रामीण पथों के किनारे स्थापित किए जाने वाले पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र/हमारा पम्प तक पहुँचने के लिए ग्रामीण कार्य विभाग की निर्दिष्ट भूमि का उपयोग पहुँच पथ के रूप में करने के क्रम में उसके निर्माण एवं उपयोग के एवज में निम्नवत्‌ शुल्क अधिरोपण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत/नवीकृत करने की व्यवस्था की गयी हैैः-(i) ग्रामीण कार्य विभाग के पथों के किनारे पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट की स्थापना के लिए वर्ष 2017 को आधार मानकर रू0 2,40,000/(दो लाख चालीस हजार) मात्र एकमुश्त तथा प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की अभिवृद्धि के साथ अगले वर्ष के लिए शुल्क निर्धारित की जाएगी। (ii) इन निर्दिष्ट पथों के किनारे किसान सेवा केन्द्र/हमारा पम्प की स्थापना के लिए वर्ष 2017 को आधार मानकर रू0 1,20,000/-(एक लाख बीस हजार) मात्र तथा 5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष अभिवृद्धि के साथ अगले वर्ष के लिए शुल्क निर्धारित की जाएगी। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 नव(cid:23)बर 2018 (iii) उक्त वर्णित प्रयोजन हेतु आवेदन रू0 10,000/-(दस हजार) मात्र की अप्रत्यपर्णीय (Non- refundable) राशि के साथ जमा किया जाएगा। (iv) अनापाि प्रमाण पत्र निर्गत करने के कैलेण्डर वर्ष के 5 वर्ष के उपरान्त रू0 10,000/-(दस हजार) मात्र नवीकरण शुल्क के साथ नवीकरण कराये जाने का प्रावधान होगा।

(v) कैलेण्डर वर्ष से 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के 4 माह पूर्व संबंधित कार्य प्रमंडल के समक्ष अनापत्ति प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु आवेदन अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा। इस क्रम में किसी भी तरह के संशोधन/स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर इसका समाधान 2 माह के अन्दर किया जाना अनिवार्य होगा तथा अगले 1 माह के भीतर अगले 5 वर्ष के लिए अनापाि प्रमाण पत्र का नवीकरण कर दिया जायेगा।

अनापाि के नवीकरण नहीं कराए जाने पर प्रतिमाह दंड के रूप में रू0 5,000/-(पाँच हजार) मात्र की वसूली अनुमान्य होगी।

(vi) स्थापना के समय ली जाने वाली एकमुश्त शुल्क एवं आवेदन के लिए अप्रत्यपर्णीय शुल्क (Non- refundable Application Processing Fee) कोषागार में चालान के माध्यम से जमा कराकर उसकी सत्यापित प्रति विभाग को उपलब्ध कराने के पश्चात्‌ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्रवाई की जाएगी।

4. वर्तमान में ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन पेट्रोल रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र/ हमारा पंप के अनापत्ति पत्र (NOC) से संबंधित प्रक्रियाधीन मामलों में निम्नरूपेण कार्रवाई की जाएगीः-

(i) वैसे मामले, जिनमें जमा की गई सलामी एवं वार्षिक किराया की राशि (5 वर्ष के लिए) अधिष्ठापन के समय ली जाने वाली एकमुश्त शुल्क से अधिक राशि है, में पूर्व से जमा की गई राशि पर आवेदक का दावा मान्य नहीं होगा तथा 5 वर्षों के उपरांत नवीकरण नए नियम के तहत होगा। (ii) वैसे मामले, जिनमें जमा की गई सलामी एवं वार्षिक किराया की राशि अधिष्ठापन के समय ली जाने वाली एकमुश्त शुल्क से अधिक है तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, में पूर्व से जमा की गई अतिरिक्त राशि पर आवेदक का दावा मान्य नहीं होगा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

(iii) वैसे मामले, जिनमें जमा की गई सलामी एवं वार्षिक किराया की राशि अधिष्ठापन के समय ली जाने वाली एकमुश्त शुल्क से अधिक है तथा पुरानी व्यवस्था के तहत अतिरिक्त राशि जमा की जानी हो, में अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

(iv) वैसे मामले, जिनमें जमा की गई सलामी एवं वार्षिक किराया की राशि में कोई भी राशि जमा नहीं की गई हो, में इस नियम के तहत अधिष्ठापन के समय लिया जाने वाला एकमुश्त शुल्क ही लिया जाएगा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा।

5. संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग प्रस्ताव के साथ विहित जाँच प्रपत्र में भी सूचना उपलब्ध करायेंगे।

6. उपरोक्त कंडिकाओं के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के स्वामित्व वाले पथों के किनारे पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट/किसान सेवा केन्द्र/हमारा पंप स्थापित करने हेतु सरकारी भूमि का प्रयोग पहुँच पथ के रूप में करने हेतु नीति निर्धारण किया जाता है।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के आगामी असाधारण अंकों में जनसाधारण एवं सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, सरकार के सचिव ।———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 980%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 November 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-11-16.980/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-11-16.980.