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पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
——— ladYi 6 uoEcj 2018 विषय :- बिहार पशु एवं मत्स्य (मत्स्य) संवर्ग के संयुक्त मत्स्य निदेशक के पद से निदेशक, मत्स्य के पद पर नियमित प्रोन्नति देने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन।
बिहार पशु एवं मत्स्य (मत्स्य) संवर्ग भर्त्ती नियमावली-2007 के परिशिष्ट-I के क्रम संख्या- I के कॉलम- 17 में प्रावधानित है निदेशक, मत्स्य के पद पर नियमित प्रोन्नति द्वारा भरी जानी है एवं प्रोन्नति में सरकारी नियमों का पालन करते हुए संयुक्त मत्स्य निदेशक के संवर्गीय पदधारकों से वरीयता-सह-सुयोग्यता के आधार पर भरी जानी है। यह प्रोन्नति बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में ही दिये जाने का प्रावधान है।
2. अतएव बिहार पशु एवं मत्स्य (मत्स्य) संवर्ग भर्त्ती नियमावली-2007 के परिशिष्ट- I के कॉलम- 12 में प्रावधानित नियम एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रा संख्या- 2568 दिनांक 16.02.2015 के अनुपालन में संयुक्त मत्स्य निदेशक के संवर्गीय पदधारकों को प्रोन्नति के मामले पर अनुशंसा देने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 16 नव(cid:23)बर 2018 (vii) अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि - सदस्य आदेश :- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्रा के अगले असाधारण अंक मेंप्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मधुरानी ठाकुर,
सरकार के संयुक्त सचिव।
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