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सं॰ 11/न0वि0 अभि0 (को0) 68/2014-3093093093092222/न०वि०आ०वि०—बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-03, 2018) एवं विभागीय संकल्प संख्या 2690 दिनांक 16.05.2018 के प्रावधानानुसार नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन का गठन तथा इसके अन्तर्गत अतिरिक्त पदों का सृजन के साथ-साथ बिहार राज्य जल पर्षद का सम्पूर्ण रूप से एवं बिहार शहरी विकास अभिकरण तथा जिला शहरी विकास अभिकरणों के स्तर पर कार्यरत नगर विकास एवं आवास विभाग के अभियंत्रण कोषांग (एकीकृत अभियंत्रण संगठन के अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव एवं उड़नदस्ता प्रकोष्ठ को छोड़कर) बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड में विलय के प्रस्ताव पर कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदनोपरांत गजट में प्रकाषित अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी किये जाने का निर्णय लिया गया है।
2. उक्त निर्णय के आलोक में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा विलयन के प्रस्ताव पर कम्पनी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा विलयन से संबंधित सभी संगत कार्रवाई एवं औपचारिकताएँ पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप सम्यक विचारोपरान्त विलयन की प्रभावी तिथि दिनांक 30.11.2018 (अपराह्न) से नियत की जाती है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 नव(cid:22)बर 2018 नगर विकास एवं आवास विभाग के अभियंत्रण कोषांग वर्तमान में क्रियान्वित सभी परियोजनाओं एवं अनुबंध, विधिक मामलें तथा बैंक एकाउण्ट सहित बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) में समाहित होकर बुडको का ही भाग हो जायेगा।
4. विभागीय संकल्प संख्या 2690 दिनांक 16.05.2018 की कंडिका-8 में प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन तथा नगर निकायों द्वारा सौंपी गई योजनाओं का कार्यान्वयन एवं रख-रखाव से जो भी सेन्टेेज की राशि प्राप्त होगी, उससे अभियंत्रण कर्मियों एवं अन्य कर्मियों को वेतनादि तथा कार्यालय मद में व्यय किया जायेगा। तत्काल पूर्ण रूप से व्यवस्थित होने तक बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार शहरी विकास अभिकरण एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों का उन्हें अनुमान्य सेवाशत्र्त के अनुसार वेतनादि का भुगतान बुडको की निधि से किया जायेगा तथा उसकी प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जाएगी। एक वर्ष के बाद बुडको को अनुदान दिये जाने के संबंध में समीक्षा की जायेगी।
5. नियत तिथि से विलयन से संबंधित कार्यालयों के कार्यरत पदाधिकारी, अभियंता एवं कर्मी अपने सेवाशत्र्तों के साथ बुडको में सम्मिलित हो जायेंगे तथा उनकी सेवाशत्र्तों के अनुसार वेतनादि का भुगतान का दायित्व बुडको का होगा।
6. बिहार राज्य जल और वाहित मल बोर्ड (निरसन) अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-03, 2018) भी नियत तिथि (30.11.2018 के अपराह्न) से प्रवृत्त हो जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, चैतन्य प्रसाद, सरकार के प्रधान सचिव।
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