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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 November 2018

Published 22 November 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-11-22.993
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क

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((((स(cid:27)(cid:24) पटन(cid:4) (cid:22)(cid:22)3) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:31) व५ह"प०तव(cid:4)र(cid:31) 22222222 नव(cid:22)बनव(cid:22)बनव(cid:22)बनव(cid:22)बरररर 2018201820182018 सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ रा॰अनु॰को॰ 03/2018-19रा॰अनु॰को॰ 03/2018-19रा॰अनु॰को॰ 03/2018-19रा॰अनु॰को॰ 03/2018-19-3002-3002-3002-3002 सहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 10 flrEcj 2018

विषय : विषय : विषय : विषय : वित्तीय वर्ष 2018-19 वित्तीय वर्ष 2018-19 वित्तीय वर्ष 2018-19 वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक में प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सो) में से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक में प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सो) में से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक में प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सो) में से वित्तीय वर्ष 2019-20 तक में प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सो) में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रतिपूर्त्ति के आधार पर सम्पोषित कृषि केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रतिपूर्त्ति के आधार पर सम्पोषित कृषि केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रतिपूर्त्ति के आधार पर सम्पोषित कृषि केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रतिपूर्त्ति के आधार पर सम्पोषित कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने की योजना संयंत्र बैंक स्थापित करने की योजना संयंत्र बैंक स्थापित करने की योजना संयंत्र बैंक स्थापित करने की योजना "मुख्यमंत्री हरित कृषि योजनामुख्यमंत्री हरित कृषि योजनामुख्यमंत्री हरित कृषि योजनामुख्यमंत्री हरित कृषि योजना" के कार्यान्वयन की स्वीकके कार्यान्वयन की स्वीकके कार्यान्वयन की स्वीकके कार्यान्वयन की स्वीकृति।ृति।ृति।ृति। 1. राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक दिनांक 24.08.2018 के मद संख्या 16 द्वारा राज्य के सभी 8463 प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) में वर्ष 2018-19 से 2019-20 (दो वार्षिक चरण) में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना की स्वीकृति संसूचित की जाती है।

2. इस योजना अंतर्गत पैक्सों को अधिकतम मो॰ 20.00 लाख (बीस लाख) रुपये की लागत अंतर्गत कृषि संयंत्र यथा ट्रैक्टर, ट्रॉली, थ्रेसर, कल्टीवेटर एवं अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराया जाना है।

3. कृषि उपकरणों का चयन निर्दिष्ट मानक/दर के अंतर्गत करने के लिए पैक्स स्वतंत्र होंगे तथा कई पैक्स मिलकर अर्थात संकुल बनाकर या अपनी आवष्यकतानुसार निर्दिष्ट विषिष्टता से बेहतर संयंत्रों का भी क्रय कर सकेंगे, जो जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा अनुषंसित किया जायेगा परन्तु इसके लिए प्रति पैक्स अनुमान्य राषि मो॰ 20.00 लाख (बीस लाख) रुपये तक ही सीमित रहेगी।

4. वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक पैक्सों में कृषि संयंत्र बैंक (मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना) अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अंष राषि ऋण एवं अनुदान मद को रुपांतरित कर ऋण मद में मो॰ 84630.00 लाख (आठ अरब छियालीस करोड़ तीस लाख) रुपये, एल॰डी॰/यू॰डी॰ के अतिरिक्त अनुदान मद में मो॰ 42315.00 लाख (चार अरब तेईस करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये एवं एल॰डी॰/यू॰डी॰ अनुदान मद में मो॰ 42315.00 लाख (चार अरब तेईस करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये कुल 169260.00 लाख (सोलह अरब बेरानवे करोड साठ लाख) रुपये इस योजना के कार्यान्वयन में व्यय किया जायेगा।

5. योजना के कार्यान्वयन हेतु निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना नोडल पदाधिकारी होंगे। योजना राषि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना कार्यालय के लिए प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। योजना राषि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना से2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 नव(cid:22)बर 2018 की जायेगी एवं राषि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से तत्काल बिहार राज्य सहकारिता अधिकोष लि॰, सचिवालय शाखा (विकास भवन) में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के संधारित खाते में जमा होगी। नोडल पदाधिकारी योजना के कार्यान्वयन एजेंसी को राषि विमुक्त कर उसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की अंष राषि की प्रतिपूर्त्ति का दावा एन॰सी॰डी॰सी॰ को भेज कर प्रतिपूर्त्ति प्राप्त करेंगे एवं प्राप्त राषि राज्य कोषागार में जमा की जायेगी।

योजना कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिलों के जिला केन्द्रीय सहकारी अधिकोष को परियोजना 6666.... योजना कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिलों के जिला केन्द्रीय सहकारी अधिकोष को परियोजना योजना कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिलों के जिला केन्द्रीय सहकारी अधिकोष को परियोजना योजना कार्यान्वयन के लिए संबंधित जिलों के जिला केन्द्रीय सहकारी अधिकोष को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पी॰आई॰ए॰) घोषित किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी (पी॰आई॰ए॰) घोषित किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी (पी॰आई॰ए॰) घोषित किया जाता है। कार्यान्वयन एजेंसी (पी॰आई॰ए॰) घोषित किया जाता है।

संबंधित जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारी को जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल 7777.... संबंधित जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारी को जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल संबंधित जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारी को जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल संबंधित जिलों के जिला सहकारिता पदाधिकारी को जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल पदाधिपदाधिपदाधिपदाधिकारी मनोनित किया जाता है।कारी मनोनित किया जाता है।कारी मनोनित किया जाता है।कारी मनोनित किया जाता है।

8. नोडल पदाधिकारी मुख्यालय स्तर पर योजना का लेखा संधारण संबंधित कार्य एवं समय-सीमा के अंदर योजना का कार्यान्वयन एवं पूर्ण व्यवसायिक उपयोग के प्रति उत्तरदायी होंगे।

9. योजना के अनुश्रवण के लिए निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन पूर्ण से गठित राज्य अनुश्रवण कोषांग, समेकित सहकारी विकास परियोजना राज्य में संचालित इस योजना का अनुश्रवण करेगी एवं विभागीय स्तर पर पूर्व से गठित प्रधान सचिव, सहकारिता की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा की जायेगी।

10. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के स्वीकृति पत्रांकों एवं लोक वित्त समिति तथा राज्य मंत्रिपरिषद्‌ द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार इस योजना की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था निम्नवत्‌ है :-

(क) योजना का वित्त पोषण राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली द्वारा प्रतिपूर्त्ति के आधार पर किया जाना है। योजना की कुल राषि मो॰ 169260.00 लाख (सोलह अरब बेरानवे करोड़ साठ लाख) रुपये है, जो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से राज्य सरकार को निम्नरुपेण प्राप्त होगी :-

योजना केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम से एन॰सी॰डी॰सी॰ की अंष राषि राज्य सरकार को शत-प्रतिषत प्रतिपूर्त्ति के आधार पर प्राप्य। कुल राषि
ऋणऋणऋणऋण एल॰डी॰/यू॰डी॰ अनुदान
1 2 3 4
मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना (कृषि संयंत्र बैंक) 12,69,45.00 4,23,15.00 16,92,60.00

द्वारा राज्य सरकार को की जायेगी।

(ख) राज्य सरकार निगम से प्राप्त होने वाली ऋण एवं एल॰डी॰/यू॰डी॰ अनुदान राषि को ऋण एवं अनुदान (एल॰डी॰/यू॰डी॰ के अतिरिक्त तथा एल॰डी॰/यू॰डी॰) के रुप में पैक्सों को विमुक्त करेगी। (ग) राज्य सरकार निगम से ऋण के रुप में प्राप्त होने वाली राषि मो॰ 12,69,45.00 लाख रुपये एवं एल॰डी॰/यू॰डी॰ अनुदान के रुप में प्राप्त होने वाली मो॰ 4,23,15.00 लाख रुपये को ऋण (50%), एल॰डी॰/यू॰डी॰ के अतिरिक्त अनुदान (25%) तथा एल॰डी॰/यू॰डी॰ अनुदान (25%) के रुप में पैक्सों को उपलब्ध करायेगी, जो क्रमषः मो॰ 8,46,30.00 लाख (आठ अरब छियालीस करोड़ तीस लाख), मो॰ 4,23,15.00 लाख (चार अरब तेईस करोड़ पन्द्रह लाख) तथा मो॰ 4,23,15.00 लाख (चार अरब तेईस करोड़ पन्द्रह लाख) रुपये है। राज्य सरकार द्वारा निगम के मार्गदर्षन के विरुद्ध योजना कार्यान्वयन एजेंसी को योजना कार्यान्वयन हेतु पूरी अवधि के लिए विमुक्त की जाने वाली राषि की विवरणी निम्न प्रकार है :-

योजना राज्य सरकार द्वारा निगम के मार्गदर्षन के विरुद्ध योजना कार्यान्वयन एजेंसी को राज्य सरकार द्वारा निगम के मार्गदर्षन के विरुद्ध योजना कार्यान्वयन एजेंसी को योजना कार्यान्वयन हेतु पूरी अवधि के लिए विमुक्त की जाने वाली एन॰सी॰डी॰सी॰ योजना कार्यान्वयन हेतु पूरी अवधि के लिए विमुक्त की जाने वाली एन॰सी॰डी॰सी॰ अंष राषि
ऋण्ऋण्ऋण्ऋणााा अनुदान कुल योग
एल॰डी॰/यू॰डी॰ के एल॰डी॰/यू॰डी॰ के अतिरिक्त एल॰डी॰/यू॰डी॰
मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना (कृषि संयंत्र बैंक) 8,46,30.00 4,23,15.00 4,23,15.00 16,92,60.00
3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 नव(cid:22)बर 2018

(घ) योजनान्तर्गत कृषि संयंत्र क्रय हेतु पैक्सों को दी जाने वाली संपूर्ण राषि - ऋण मद में मो॰ 84630.00 लाख, एल॰डी॰/यू॰डी॰ के अतिरिक्त अनुदान मद में मो॰ 42315.00 लाख एवं एल॰डी॰/यू॰डी॰ अनुदान मद में मो॰ 42315.00 लाख कुल मो॰ 169260.00 लाख रुपये की प्रतिपूर्त्ति निगम द्वारा राज्य सरकार को की जायेगी।

(ड़) योजनान्तर्गत चरणवार/वर्षवार स्वीकृत वित्तीय व्यवस्था निम्नवत है :-

योजना/वर्ष राज्य सरकार द्वारा निगम के मार्गदर्षन के विरुद्ध योजना कार्यान्वयन एजेंसी को योजना कार्यान्वयन हेतु पूरी अवधि के लिए विमुक्त की जाने वाली को योजना कार्यान्वयन हेतु पूरी अवधि के लिए विमुक्त की जाने वाली को योजना कार्यान्वयन हेतु पूरी अवधि के लिए विमुक्त की जाने वाली को योजना कार्यान्वयन हेतु पूरी अवधि के लिए विमुक्त की जाने वाली एन॰सी॰डी॰सी॰ अंष राषि एन॰सी॰डी॰सी॰ अंष र एन॰सी॰डी॰सी॰ अंष र एन॰सी॰डी॰सी॰ अंष र ाषि
ऋणऋणऋणऋण अनुदान कुल योग
एल॰डी॰/यू॰डी॰ के एल॰डी॰/यू॰डी॰ के अतिरिक्त एल॰डी॰/यू॰डी॰
प्रथम चरण (2018-19) 4,23,15.00 2,11,57.50 2,11,57.50 8,46,30.00
द्वितीय चरण (2019-20) 4,23,15.00 2,11,57.50 2,11,57.50 8,46,30.00

11. योजनान्तर्गत चरणवार स्वीकृत राषि के अनुरुप किसी वित्तीय वर्ष में राषि की निकासी नहीं होने की स्थिति में अगले वित्तीय वर्ष में पूर्व चरण की राषि की निकासी की जा सकेगी। निगम द्वारा योजना की स्वीकृति दो वर्षो के लिए प्रदान की गई है अतएव निकासी की गई राषि का उपयोग पूरी योजना अवधि तक की जा सकेगी। 12. योजनान्तर्गत पैक्सों को उपलब्ध कराई गई ऋण पर पैक्सों से निगम द्वारा निर्धारित सूद लिया जायेगा एवं इसकी वापसी योजना प्रारंभ होने के अगले वर्ष से 5 वर्षो में 10 अर्द्धवार्षिक समान किस्तों में की जा सकेगी। निगम द्वारा राज्य सरकार को दिए जाने वाले ऋण पर निधियों की वास्तविक विमुक्ति के समय प्रचलित ब्याज दरें लागू होगी। वर्त्तमान में प्रभावी ब्याज दर 10.50% है। यदि किस्त का भुगतान देय तिथि या उससे पहले किया जाता है तो प्रभावी (Effective) ब्याज दर लागू होगी। परन्तु किस्त का भुगतान देय तिथि को या उससे पहले नहीं किया जाता है तो सामान्य (Normal) ब्याज दर लागू होगा, जो प्रभावी (Effective) ब्याज दर से 1% अधिक होगा। इसके अतिरिक्त भुगतान में विलंब होने के मामले में नहीं चुकाई गई किस्त पर दंड (Penal) ब्याज दर जो सामान्य (Normal) ब्याज दर से @2.5% अधिक लगेगा। निगम को प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को ऋण किस्त एवं ब्याज का भुगतान किया जाना है।

13. जिला सहकारिता पदाधिकारी योजनान्तर्गत पैक्सों से वसूल की गई ऋण राषि ट्रेजरी चालान द्वारा कोषागार में जमा करेंगे एवं उसकी सूचना चालान की प्रति के साथ विभाग एवं राज्य अनुश्रवण कोषांग को प्रेषित करेंगे।

14. योजना के सभी अभिलेख संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी के कार्यालय में संधारित होंगे एवं इसकी पूर्ण जबावदेही जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी।

योजना कार्यान्वयन में निगम के प्रावधानों, निर्देषों का अनुपालन किया जायेगा, जो निगम का योजना योजना योजना योजना 15151515.... योजना कार्यान्वयन में निगम के प्रावधानों, निर्देषों का अनुपालन किया जायेगा, जो निगम का योजना कार्यान्वयन में निगम के प्रावधानों, निर्देषों का अनुपालन किया जायेगा, जो निगम का योजना कार्यान्वयन में निगम के प्रावधानों, निर्देषों का अनुपालन किया जायेगा, जो निगम का स्वीकृति पत्र एवं उसके अनुलग्नकों में वर्णित है। स्वीकृति पत्र एवं उसके अनुलग्नकों में वर्णित है। स्वीकृति पत्र एवं उसके अनुलग्नकों में वर्णित है। स्वीकृति पत्र एवं उसके अनुलग्नकों में वर्णित है।

16. योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 दो वर्षो में 50% + 50% पैक्सों के माध्यम से कार्यान्वित/संपन्न होगी। प्रथम वर्ष में बेहतर कार्य करने वाले पैक्सों का चयन किया जायेगा।

से प्राप्त राषि संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला 17171717.... इस योजनान्तर्गत राज्य सरकारइस योजनान्तर्गत राज्य सरकारइस योजनान्तर्गत राज्य सरकारइस योजनान्तर्गत राज्य सरकार से प्राप्त राषि संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला से प्राप्त राषि संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला से प्राप्त राषि संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी अधिकोष या निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निर्देषानुसार अन्य राष्ट्रीकृत बैंक/राज्य केन्द्रीय सहकारी अधिकोष या निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निर्देषानुसार अन्य राष्ट्रीकृत बैंक/राज्य केन्द्रीय सहकारी अधिकोष या निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निर्देषानुसार अन्य राष्ट्रीकृत बैंक/राज्य केन्द्रीय सहकारी अधिकोष या निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के निर्देषानुसार अन्य राष्ट्रीकृत बैंक/राज्य सहकारी बैंक में खाता खोलकर रखा जायेगा एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी की अनुशं सहकारी बैंक में खाता खोलकर रखा जायेगा एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी की अनुशंसा के उपरान्त पैक्स के सा के उपरान्त पैक्स के सा के उपरान्त पैक्स के सा के उपरान्त पैक्स के सहकारी बैंक में खाता खोलकर रखा जायेगा एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी की अनुशं सहकारी बैंक में खाता खोलकर रखा जायेगा एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी की अनुशं विशेष बचत खाता में राशि हस्तांतरित की जाएगी। पैक्स अध्यक्ष के अनुरोध पर प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी विशेष बचत खाता में राशि हस्तांतरित की जाएगी। पैक्स अध्यक्ष के अनुरोध पर प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी विशेष बचत खाता में राशि हस्तांतरित की जाएगी। पैक्स अध्यक्ष के अनुरोध पर प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी विशेष बचत खाता में राशि हस्तांतरित की जाएगी। पैक्स अध्यक्ष के अनुरोध पर प्रबंध निदेशक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक बैंक बैंक बैंक एवं एवं एवं एवं शाखा प्रबंधक, राज्य सहकारी बैंक, छपरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा एवं दरभंगा संबंधित डीलर/विक्रेता को शाखा प्रबंधक, राज्य सहकारी बैंक, छपरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा एवं दरभंगा संबंधित डीलर/विक्रेता को शाखा प्रबंधक, राज्य सहकारी बैंक, छपरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा एवं दरभंगा संबंधित डीलर/विक्रेता को शाखा प्रबंधक, राज्य सहकारी बैंक, छपरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा एवं दरभंगा संबंधित डीलर/विक्रेता को े माध्यम से राशि का भुगतान करेंगे। डिमान्ड ड्राफ्ट कडिमान्ड ड्राफ्ट कडिमान्ड ड्राफ्ट कडिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से राशि का भुगतान करेंगे। े माध्यम से राशि का भुगतान करेंगे। े माध्यम से राशि का भुगतान करेंगे।

18. योजनान्तर्गत पैक्सों को दी गयी ऋण राषि एवं अनुदान राषि का रिकार्ड योजना कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा रखा जायेगा। योजना समाप्ति के उपरान्त सभी रिकार्ड संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी को हस्तांतरित हो जायेगा। संबंधित योजना कार्यान्वयन एजेंसी समिति खाते में ऋण राषि हस्तांतरित करते समय ही समिति को क्रेडिट नोट देंगे, जिसमें निर्धारित किस्त वापसी की तिथि का उल्लेख होगा। वे समिति का यथा समय मांग-पत्र (Demand) भेजेंगे तथा उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर वसूली के लिए प्रोत्साहित करेंगे तथा वसूली हेतु जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी से प्रषासनिक सहयोग लेना भी सुनिष्चित करेंगे। चूक की स्थिति में समिति का लाल कार्ड (Notice) निर्गत करेंगे। यदि फिर भी वसूली नहीं होती है तो उनके विरुद्ध Certificate की कार्रवाई करेंगे।4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 नव(cid:22)बर 2018 19. ऋण के रुप में पैक्सों को उपलब्ध करायी गयी राषि की वसूली का अनुश्रवण केन्द्रीय स्तर पर राज्य अनुश्रवण कोषांग, आई॰सी॰डी॰पी॰ तथा निदेषालय स्तर पर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना (नोडल पदाधिकारी) द्वारा किया जायेगा। निबंधक, सहयोग समितियाँ, कार्यालय में ऋण की वसूली का रिकार्ड रखा जायेगा। योजना कार्यान्वयन एजेंसी प्रत्येक माह में ऋण राषि की वसूली की समीक्षा करेंगे तथा प्रगति प्रतिवेदन राज्य अनुश्रवण कोषांग/निबंधक, सहयोग समितियाँ/सरकार (विभाग) को भेजेंगे। राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना तथा निबंधक, सहयोग समितियाँ, ऋण राषि की वसूली का अनुश्रवण करेंगे एवं समय-समय पर प्रबंध निदेषक, जिला केन्द्रीय सहकारी अधिकोष को इस संबंध में आवष्यक दिषा-निदेष देंगे ताकि ऋण की वसूली ससमय सुनिष्चित की जा सके। योजना समाप्ति के उपरान्त ऋण की राषि के वसूली की दायित्व संबंधित जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं प्रबंध निदेषक, जिला केन्द्रीय सहकारी अधिकोष की होगी।

20. जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के स्वीकृत्यादेष के आलोक में लाभान्वित पैक्सों में कृषि संयंत्र क्रय करेगी। कृषि संयंत्र हेतु लाभान्वित पैक्सों को हस्तांतरित राषि के व्यय, लेखा संधारण एवं उपयोगिता की जिम्मवारी पैक्स के अध्यक्ष/प्रबंधक की होगी।

21. राज्य अनुश्रवण कोषांग का कार्य :-राज्य अनुश्रवण कोषांग का कार्य :-राज्य अनुश्रवण कोषांग का कार्य :-राज्य अनुश्रवण कोषांग का कार्य :- योजना का अनुश्रवण/मार्गदर्षन के लिए पूर्व से निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के अधीन गठित राज्य अनुश्रवण कोषांग में अन्य कार्मिकों के अतिरिक्त राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी भी पदस्थापित हैं। राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी योजनान्तर्गत पैक्सों को दिये जाने वाले कृषि संयंत्र के व्यवसायिक उपयोग की समीक्षा एवं योजना को विमुक्त राषियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय योजना कार्यान्वयन एजेंसी से प्राप्त करना सुनिष्चित करेंगे तथा इससे विभाग एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को अवगत करायेंगे। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर आयोजित बैठकों में भाग लेना, योजना के कार्यो की समीक्षा, पैक्सों का परिभ्रमण एवं सरकार द्वारा लिये गये नीतिगत निर्णयों का संप्रेषण इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं। राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी 6 माह में एक बार या आवष्यकतानुसार राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन विभागीय प्रधान सचिव की सुविधानुसार करेंगे। योजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

22. राषि के उपयोग की जिम्मेवारी ः-राषि के उपयोग की जिम्मेवारी ः-राषि के उपयोग की जिम्मेवारी ः-राषि के उपयोग की जिम्मेवारी ः- योजनान्तर्गत प्राप्त वित्तीय सहायता को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत नियमानुकूल उपयोग सुनिष्चित कराने की पूरी जिम्मवारी संबंधित जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी की होगी। उनका दायित्व होगा की प्राप्त वित्तीय सहायता समय पर लाभान्वित पैक्सों को प्राप्त हो। इसके लिए वे बैंक स्थित योजना के खाता का संचालन करेंगे।

23. जिला स्तरीय समन्वय समिति ः-जिला स्तरीय समन्वय समिति ः-जिला स्तरीय समन्वय समिति ः-जिला स्तरीय समन्वय समिति ः- इस योजना के अनुश्रवण, समीक्षा, निर्देषन के लिए जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति निम्न प्रकार गठित की जाती है :- 1. जिला पदाधिकारी - अध्यक्षअध्यक्षअध्यक्षअध्यक्ष 2. उप विकास आयुक्त 3. अध्यक्ष, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक -सह- किसान प्रतिनिधि 4. राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी/सहायक अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰ 5. क्षेत्रीय निदेषक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, पटना 6. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी 7. प्रबंध निदेषक, जिला केन्द्रीय सहकारी अधिकोष लि॰ 8. जिला कृषि पदाधिकारी 9. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी 10. जिला उद्योग पदाधिकारी 11. जिला सहकारिता पदाधिकारी - सदस्य सचिव

उपर्युक्त गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) इस योजना में निगम के प्रावधानुसार कार्यान्वयन प्रगति, योजना राषि का निर्धारित अवधि में उपयोग, ऋण राषि की समितियों से वसूली की समीक्षा सुनिष्चित करेगी, मार्गदर्ष एवं निर्देषन करेगी तथा समिति के बैठक की कार्यवाही नोडल पदाधिकारी, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना, प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना, राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰ तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को भेजेगी।

जिला स्तरीय समन्वय समिति (DLCC) की बैठक प्रत्येक माह तथा आवष्यकतानुसार संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान एवं समय पर होगी।5 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 नव(cid:22)बर 2018 24. राज्य स्तरीय समन्वय समिति ः-राज्य स्तरीय समन्वय समिति ः-राज्य स्तरीय समन्वय समिति ः-राज्य स्तरीय समन्वय समिति ः- राज्य स्तर पर प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित "राज्य स्तरीय समन्वय समिति" योजना के समयबद्ध कार्यान्वयन को सुनिष्चित करेगी तथा प्रगति की नियमित समीक्षा/अनुश्रवण एवं निदेषन करेगी। इस समिति के सदस्य सचिव राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, समिति अध्यक्ष से पूर्व समय एवं स्थल निर्धारित कर प्रत्येक छः माह पर या आवष्यकतानुसार कभी भी राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आहूत करेंगे तथा समीक्षा हेतु प्रगति प्रतिवेदन एवं अन्य सुझाव प्रस्तुत करेंगे। नीतिगत मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति सक्षम होगी। राज्य स्तरीय समन्वय समिति निम्न प्रकार गठित की जाती है :-

1. प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना - अध्यक्षअध्यक्षअध्यक्षअध्यक्ष 2. निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना 3. वित्त विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि 4. निदेषक (आई॰सी॰डी॰पी॰), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली या उनके प्रतिनिधि 5. निदेषक, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना या उनके प्रतिनिधि 6. निदेषक, कृषि विभाग, बिहार, पटना या उनके प्रतिनिधि 7. निदेषक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना या उनके प्रतिनिधि 8. निदेशक, उद्यान एवं बागवानी या उनके प्रतिनिधि 9. राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, आई॰सी॰डी॰पी॰, बिहार, पटना - सदस्य सचिव

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुरेष चौधरी,सुरेष चौधरी,सुरेष चौधरी,सुरेष चौधरी, सरकार के अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 November 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-11-22.993/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-11-22.993.