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सामान्य प्रशासन विभाग
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संकल्प
13 सितम्बर 2018
श्री हीरालाल ताँती (सेवानिवृा बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 139/08, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा के विरूद्ध अपने पद का दुरूपयोग कर जन वितरण प्रणाली के कार्यों एवं त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन, 2001 में निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण में बरती गयी अनियमितता संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के लिए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 3260 दिनांक 29.04.2004 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को संचालित पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री ताँती के विरूद्ध प्रतिवेदित कुल-10 आरोपों में से आरोप संख्या-01 से 05 को अप्रमाणित तथा आरोप संख्या-06 से 10 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।
इसी बीच श्री ताँती दिनांक 31.07.2010 को सेवानिवृा के पश्चात संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 8597 दिनांक 01.09.2010 द्वारा बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत् सम्परिवर्तित किया गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 22 नव(cid:22)बर 2018 बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त परामर्श की समीक्षोपरांत पाया गया कि आयोग द्वारा दंड प्रस्ताव से असहमति के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया। अतः बिहार लोक सेवा आयोग के अभिमत से असहमत होते हुए श्री हीरा लाल ताँती (सेवानिवृा बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक139/08, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा को प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 2283 दिनांक 08.02.2013 द्वारा श्री ताँती के विरूद्ध 'पेंशन से 15% राशि की कटौती स्थायी रूप से करने' का दंड संसूचित किया गया।
संसूचित दंडादेश के विरूद्ध श्री ताँती से प्राप्त पुनर्विलोकन आवेदन को समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9445 दिनांक 18.06.2013 द्वारा अस्वी—त किया गया।
श्रीमती छविकला देवी, पत्नी स्व0 हीरालाल ताँती द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 863/2014 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2018 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी/मुख्य अंश निम्नवत् है :-
"In view of the findings recorded hereinabove, the entire proceedings right from the issuance of notice of disagreement dated 14.06.2011 uptill the issuance of the order of punishment dated 08.02.2013 are, therefore, held to be unsustainable in law. The entire proceedings are, therefore, set aside. The order of punishment dated 08.02.2013 is quashed. As a result of quashing of the order of punishment, the order dated 18.06.2013 passed by the authorities on the review is also unsustainable for the reasons indicated hereinabove and the same is also quashed. The petitioner is, therefore, entitled to her consequential benefits.
The writ petition is allowed to the extent indicated here in above."
अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 863/2014 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.06.2018 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री ताँती को विभागीय पत्रांक 2283 दिनांक 08.02.2013 तथा पुनर्विलोकन आवेदन अस्वी—त किया जाने संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक 9445 दिनांक 18.06.2013 द्वारा 'पेंशन से 15% राशि की कटौती स्थायी रूप से करने' के दंड को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
अतः अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री हीरा लाल ताँती (सेवानिवृा बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 139/08, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज, मधेपुरा के विरूद्ध विभागीय पत्रांक 2283 दिनांक 08.02.2013 तथा संकल्प ज्ञापांक 9445 दिनांक 18.06.2013 द्वारा' पेंशन से 15% राशि की कटौती स्थायी रूप से करने' का दंड को समाप्त किया जाता है।
आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, भीम प्रसाद, सरकार के संयुक्त सचिव।
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