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विषयः- अनाज आधारित आसवनियों से ENA उत्पादन के क्रम में निकलने वाले Impure Sprit/By product को राज्य से बाहर निर्यात के संबंध में दिशा-निर्देश।
विभागीय संकल्प संख्या-386 दिनांक 27.01.2016 की कंडिका-4 (iii) में प्रावधानित किया गया है कि "राज्य में कार्यरत आसवनियों के द्वारा दिनांक 29.02.2016 के पश्चात् संशोधित सुषव का उत्पादन नहीं किया जाएगा। छोआ आधारित (Molasses based) आसवनियॉ, 01 अप्रैल 2016 से अपनी क्षमता का 100 प्रतिशत इथनॉल बनाएंगी। यह इथनॉल तेल कम्पनियों को पेट्रोल/डीजल में समिश्रण (Blending) हेतु आर्पूाि किया जाएगा। अनाज आधारित आसवनियॉ (Grain based) आसवनियॉ, 01 अप्रैल 2016 से अपनी क्षमता का 100 प्रतिशत ENA ही बनाएगी। इथनॉल/ENA बनाने के क्रम में जो भी विकृत सुषव अथवा अन्य कोई उपोत्पाद (By-Product) निकलता है, तो उसे अनिवार्यतः नष्ट करना होगा"।
2. मद्य निषेध लागू होने के पूर्व से उत्पादित अशुद्ध सुषव का प्रदूषण मुक्त विनिष्टीकरण के निमित विशेषज्ञों की राय प्राप्त की गई। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि राज्य के आसवनियों में अधिष्ठापित वॉयलर (Boiler) दहन के उपयुक्त नहीं है। वॉयलर (Boiler) अति विस्फोटकीय संयत्र होने के कारण उसमें अशुद्ध सुषव (Impure sprit) को नष्ट नहीं किया जा सकता है।
3. MJC संख्या-3420/2017 मेसर्स ग्लोबस स्प्रीट लि0-बनाम-बिहार राज्य एवं अन्य तथा 3449/2017 मेसर्स एस0सी0आई इण्डिया लि0 मामले में दिनांक 07.03.2018 को पारित आदेश के आलोक में अन्न आधारित आसवनगृहों को औद्योगिक शराब, ई0एन0ए0 (Industrial Alcohol, ENA) का उत्पादन एवं राज्य से बाहर निर्यात की अनुमति प्रदान की गई है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 नव(cid:22)बर 2018 5. राज्य में अन्न आधारित आसवनियों में पूर्व से अशुद्ध सुषव (Impure sprit) उनके आसवनगृहों में भण्डारित है। ENA के उत्पादन के क्रम में अशुद्ध सुषव (Impure Sprit) उपोत्पाद (by-product) के रूप में उत्पादित होगा। विकृत सुषव अथवा अशुद्ध सुषव औद्योगिक अल्कोहल की श्रेणी में आते हैं।
6. उपयुक्त बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार राज्य सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :- (i) विभागीय संकल्प संख्या-386 दिनांक 27.01.2016 की कंडिका-4 (iii) में प्रयुक्त अंतिम वाक्य "इथनॉल/ई0एन0ए0 बनाने के क्रम में जो भी विकृत सुषव अथवा अन्य कोई By product निकलता है, तो उसे अनिवार्यतः नष्ट करना होगा" एतद् द्वारा विलोपित किया जायेगा। (ii) अनाज आधारित आसवनियॉे ENA उत्पादन के क्रम में निकलने वाले उपोत्पाद/विकृत सुषव (By-product/Impure Sprit) को विकृत (Denature) कर राज्य से बाहर वैध पास परमिट के आधार पर निर्यात कर सकेंगी।
(iii) राज्य से बाहर निर्यात किये जाने वाले विकृत अशुद्ध सुषव (Denatured Impure Sprit) का परिवहन GPS युक्त डिजीटल ताला (Digital Lock) लगे वाहनों में किया जायेगा।
7. संकल्प संख्या-386 दिनांक 27.01.2016 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा, शेष सभी यथावत रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, अपर मुख्य सचिव।
———— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1014%5'1+500%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in