ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
12 [(cid:20)ह(cid:4)यण 1(cid:23)4(cid:25) (cid:26)श(cid:25)(cid:27)
(स(cid:28)(cid:25) पटन(cid:4) 1(cid:25)1(cid:31)) पटन(cid:4) स!मव(cid:4)र 3 (cid:21)दस(cid:23)बर 2018 संसदीय कार्य विभाग ——— vf/klwpuk
26 uoEcj 2018
सं॰ सं0का0-1/वि0मं0(सदस्यों का वेतन एवं भत्ते)05-06/2017-793—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0-16, 2006) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली, 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-
बििबहहाारर वििवध्धााानन ममंंडडलल ((ससददस्स्ययाोेंं ककाा ववेेततनन,, भ्भात्त्त्तााा अआौैरर पपेेंंष्षानन)) ((ससंंष्षााोेध्धानन)) नििनययममााववललीी,, 22001188 1. संक्षिप्त नाम और आरंभ।- (1) यह नियमावली बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।
(2) यह दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 से प्रवृत्त होगी। 22.. उउक्क्तत नििनययममााववललीी,, 22000066 ककेे नििनययमम 33((ख्खा)) ममेेंं ससंंष्षााोेध्धानन।।-- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 3(ख) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''30,000/- (तीस हजार) रूपये'' को अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''40,000/- (चालीस हजार) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
3. उउक्क्तत नििनययममााववललीी,, 22000066 ककेे नििनययमम 44 ममेेंं ससंंष्षााोेध्धानन।।-- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 4 की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''45,000/- (पैंतालीस हजार) रूपये'' को अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''50,000/- (पचास हजार) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
4. उउक्क्तत नििनययममााववललीी,, 22000066 ककेे नििनययमम 55 ममेेंं ससंंष्षााोेध्धानन।।-- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 5 की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''10,00,000/- (दस लाख) रूपये'' को अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''15,00,000/- (पन्द्रह लाख) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3 (cid:21)दस(cid:23)बर 2018 7. उउक्क्तत नििनययममााववललीी,, 22000066 ककेे नििनययमम 1100 ममेेंं ससंंष्षााोेध्धानन।।-- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 10 की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''2,00,000/- (दो लाख) रूपये'' को अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''3,00,000/- (तीन लाख) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
8. उउक्क्तत नििनययममााववललीी,, 22000066 ककेे नििनययमम 1111((22)) ममेेंं ससंंष्षााोेध्धानन।।-- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 11(2) की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''22,250=00/- (बाईस हजार दो सौ पचास) रूपये'' को अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''28,000/- (अठाईस हजार) रूपये'' तथा तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''6000=00/- (छः हजार) रूपये'' को अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''7,000/- (सात हजार) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। 9. उउक्क्तत नििनययममााववललीी,, 22000066 ककेे नििनययमम 1177((11)) ममेेंं ससंंष्षााोेध्धानन।।-- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(1) की तीसरी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''25,000/- (पच्चीस हजार) रूपये'' को अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''35,000/- (पैंतीस हजार) रूपये'' तथा पाँचवीं पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''2,000/- (दो हजार) रूपये'' को अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''3,000/- (तीन हजार) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
10. उउक्क्तत नििनययममााववललीी,, 22000066 ककेे नििनययमम 1177((44)) ममेेंं ससंंष्षााोेध्धानन।।-- उक्त नियमावली, 2006 के नियम 17(4) की चौथी पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''1,00,000/- (एक लाख) रूपये'' को अंक, शब्द एवं कोष्ठक ''1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेष कुमार, विषेष कार्य पदाधिकारी।
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[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 1017%5'1+100*%ड(cid:17)*ट,*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in