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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 04 December 2018

Published 04 December 2018

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2018-12-04.1018
Languages
English, Hindi
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विषय :- राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कार्यरत एवं सेवानिवृत शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को साँतवे पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में अनुशंसा हेतु समिति गठन करने के संबंध मेेंं।

भारत सरकार के पत्रांक 1-7/2015-U.II(1) एवं पत्रांक 1-7/2015-U.II(2) दिनांक 02.11.2017 द्वारा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षकों/पदाधिकारियों के साँतवे वेतन पुनरीक्षण हेतु आदेश निर्गत किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा लागू किए गए वेतन पुनरीक्षण के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों को भी वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया जाना है। 2. उक्त आलोक में राज्य के विश्वविद्यालय/अंगीभूत महाविद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान के संबंध में समीक्षोपरांत अनुशंसा देने हेतु निम्न रूपेण एक समिति का गठन किया जाता है :-

(i). श्री सुनील कुमार सिंह, अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना ः- अध्यक्ष (ii). श्री सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव, शिक्षा विभाग ः- सदस्य सचिव (iii). श्री शिव शंकर मिश्र, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ः- सदस्य 3. उपर्युक्त पदाधिकारी अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त समिति का भी कार्य करेंगे। इस समिति के लिए सचिवालयी सहायता/निधि आदि की व्यवस्था शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।

4. समिति के किन्ही सदस्य का भविष्य में स्थानान्तरण होने की स्थिति में उनके स्थान पर विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किसी पदाधिकारी को नामित करते हुए समिति का पुनर्गठन किया जा सकेगा। अध्यक्ष का स्थानान्तरण हो जाने की स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किसी पदाधिकारी को नामित किया जा सकेगा।5. समिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन एवं भत्तों की स्वीकृति के संबंध में अनुशंसा करेगी। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 4 (cid:20)दस(cid:22)बर 2018 6. अपनी अनुशंसाओं को गठित करने के लिए समिति अपनी प्रक्रिया स्वयं विनिश्चित करेगी एवं इसके लिए आवश्यक सूचना एकत्र करेगी। 7. समिति दो माह के अंदर प्रतिवेदन समर्पित करेगी। समिति की अनुशंसा पर विचार कर सरकार राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के विषय पर सम्यक निर्णय लेगी।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

ंबिहार-राज्यपाल के आदेश से, हआर0 के0 महाजन, अपर मुख्य सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 04 December 2018. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2018-12-04.1018/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2018-12-04.1018.