िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
(cid:466)बहार गजट (cid:466)बहार सरकार }kjk (cid:292)कािशत 14 अग्रहायण 1940 (श0) सं(cid:201)या 49 पटना, बुधवार,———————— 5 fnlEcj 2018 (ई0)
(cid:466)वषय-सूची पृ(cid:231)ठ भाग-1—िनयु(cid:466)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदली, श(cid:466)(cid:416), छु (cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:466)(cid:416)गत सूचनाएं। 2-34 भाग-1-क—(cid:232)वयंसेवक गु(cid:227)म(cid:585) के समादे(cid:231)टाओं के आदेश।
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भाग-1-ख—मै(cid:282)(cid:547)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:547)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:201)तार(cid:547) पर(cid:547)(cid:162)ाओं के पर(cid:547)(cid:162)ा-फल, काय(cid:91)(cid:272)म, छा(cid:287)वृ(cid:466)(cid:419) (cid:292)दान, आ(cid:465)द।
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भाग-1-ग—िश(cid:162)ा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:547)(cid:162)ाफल आ(cid:465)द ---
भाग-2—(cid:466)बहार-रा(cid:207)यपाल और काया(cid:91)(cid:218)य(cid:162)(cid:585) (cid:430)ारा िनकाले गये (cid:466)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आ(cid:465)द। ---
भाग-3—भारत सरकार, प(cid:468)(cid:433)म बंगाल सरकार और उ(cid:205)च (cid:219)यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और रा(cid:207)य गजट(cid:585) के उ(cid:424)रण। ---
भाग-4—(cid:466)बहार अिधिनयम ---
पृ(cid:231)ठ भाग-5—(cid:466)बहार (cid:466)वधान मंडल म(cid:581) पुर:(cid:232)था(cid:466)पत (cid:466)वधेयक,उ(cid:200)त (cid:466)वधान मंडल म(cid:581) उप(cid:232)था(cid:466)पत या उप(cid:232)था(cid:466)पत (cid:465)कये जानेवाले (cid:292)वर सिमितय(cid:585) के (cid:292)ितवेदन और उ(cid:200)त (cid:466)वधान मंडल म(cid:581) पुर:(cid:232)थापन के पूव(cid:91) (cid:292)कािशत (cid:466)वधेयक।
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भाग-7—संसद के अिधिनयम (cid:468)जनपर रा(cid:231)(cid:282)पित क(cid:551) (cid:207)ये(cid:231)ठअनुमित िमल चुक(cid:551) है। ---
भाग-8—भारत क(cid:551) संसद म(cid:581) पुर:(cid:232)था(cid:466)पत (cid:466)वधेयक, संसद म(cid:581) उप(cid:232)था(cid:466)पत (cid:292)वर सिमितय(cid:585) के (cid:292)ितवेदन और संसद म(cid:581) उप(cid:232)था(cid:466)पत (cid:292)वर सिमितय(cid:585) के (cid:292)ितवेदन और संसद म(cid:581) पुर:(cid:232)थापन के पूव(cid:91) (cid:292)कािशत (cid:466)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:466)व(cid:163)ापन
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भाग-9-क—वन (cid:466)वभाग क(cid:551) नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:466)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:465)द। 35-35 पूरक
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पूरक-क 36-362 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018
भाग-1
िनयु(cid:466)(cid:416), पद(cid:232)थापन, बदली, श(cid:466)(cid:416), छु (cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:466)(cid:416)गत सूचनाएं।
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4 fnlEcj 2018
सं0 06/टैक्सी सेवा/2018, परि0-7676--मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा 93 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,शहरी गतिशीलता को प्रोत्साहित करने हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (MORTH) द्वारा निर्गत दिशानिर्देशो एवं बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 103 में अंतर्निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य के अधीन तकनीकी आधारित टैक्सी सेवा प्रदाता कम्पनी/कम्पनियों के परिचालन को विनियमित करने के लिए परिवहन विभाग, बिहार सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित निदेश, यथा ''बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश 2018'' बनाने का प्रस्ताव देती है। ''बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश 2018'' का प्रारूप, एतद् द्वारा, उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है जैसा कि उपर्युक्त वर्णित अधिनियम की धारा 212 के अधीन यह अपेक्षित है, और इसकेे द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस ''प्रारूप अधिसूचना'' के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के पश्चात् इसके अनुरूप बिहार सरकार द्वारा कार्रवाई की जायेगी । कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव, जो सचिव/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना-800015 को उपर्युक्त प्रारूप प्रकाशन के संबंध में, निर्धारित तिथि के पूर्व, संयुक्त आयुक्त- सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार के माध्यम से प्राप्त होगा, उन्हीं आपत्तियों/सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगाः-
प्रस्तावित बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ-(i) यह अनुदेश ''बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018'' कहा जाएगा।
(ii) ये निदेश सम्पूर्ण बिहार राज्य में परिचालित टैक्सी एग्रीगेटर पर लागू होंगे । (iii) यह अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे । 2. परिभाषाएँ-(1) इन निदेशों में जबतक कोई बात विषय या संदर्भ में अपेक्षित न हो- (i) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है मोटर वाहन अधिनियम, 1988; (ii) ''एग्रीगेटर'' से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जो एक प्रचालक या एक मध्यस्थ/बाजार स्थल हो, जो यात्रियों को किसी टैक्सी/मोटरसाइकिल अथवा किसी अन्य सार्वजनिक सेवा वाहन द्वारा यात्रा के लिए पक्ष-प्रचार करता या सलाह देता या सुकर करता हो और जो यात्रियों/इच्छुक यात्रियों को किसी टैक्सी या किसी अन्य सार्वजनिक सेवा वाहन के चालक से, फोन कॉल, इंटरनेट वेब आधारित सेवाओं या जी0पी0एस0/जी0पी0आर0एस0 आधारित सेवाओं के माध्यम से संबंध स्थापित करता हो चाहे ऐसी सेवाओं को उपलब्ध करने के लिए कोई भाड़ा, फीस, कमीषन, दलाली या अन्य प्रभारों का संग्रहण किया जाता हो या नहीं;
(iii) ''प्रपत्र'' से अभिप्रेत है इस बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन नीति से संलग्न प्रपत्र; (iv) ''अनुज्ञप्ति'' से अभिप्रेत है ऐसी अनुज्ञप्ति; जो बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन के अधीन जारी की गई हो; (v) ''अनुज्ञप्तिधारी'' से अभिप्रेत है ऐसा ''एग्रीगेटर'' जो बिहार टैक्सी एग्रीगेटर नीति के अधीन जारी अनुज्ञप्ति धारण करता हो;
(vi) ''अनुज्ञापन प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार सरकार; (vii) ''टैक्सी'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-74 के अधीन वैध परमिट धारण करने वाला कोई मोटरकैब वाहन तथा जिसमें चालक के अतिरिक्त अधिकतम 6(छः) यात्रियों से अनधिक क्षमता हो;
(viii) ''मोटर साइकिल'' से अभिप्रेत है मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 (27) के तहत परिभाषित ऐसा द्विचक्रीय मोटर वाहन जिसमें अलग करनेवाला अतिरिक्त चक्रयुक्त पाश्र्वकार जुड़ा हो और नौका, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या-1248(E) दिनांक 05.11.04 गैरव्यवसायिक एवं व्यवसायिक कोटि दोनों के अधीन मोटरसाइकिल के निबंधन की स्वीकृति देता है;
3 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018(ix) ''सार्वजनिक सेवा यान'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 2(35) में यथा परिभाषित कोई ऐसा वाहन जो यात्रियों को भाड़े अथवा पारिश्रमिक हेतु ढोने के लिए उपयोग किया जाने वाला अथवा उपयोग किए जाने के लिए परिवर्तित किया गया कोई वाहन;
(x) ''जाँच पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है जिला परिवहन पदाधिकारी अथवा इस निमित राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्राधिकृत पदाधिकारी ।
(2) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश में प्रयुक्त किन्तु इसमें अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियाँ के वही अर्थ होंगे, जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 में उनके प्रति क्रमशः समनुदेशित किए गए हों ।
3. अनुज्ञप्ति-(क) अनुज्ञप्ति की अनिवार्यता-कोई भी कम्पनी बिहार राज्य के भीतर तबतक टैक्सी एग्रीगेटर के रूप में कार्य नहीं करेगी जबतक कि ऐसी कंपनी अनुज्ञापन प्राधिकारी से अभिकर्ता की अनुज्ञप्ति प्राप्त न कर लें।
(ख) अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन- इस ''बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदश 2018'' के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, इस प्रयोजनार्थ परिशिष्ट-Iके यथा विनिर्दिष्ट प्रपत्र-Iमें अनुज्ञापन प्राधिकारी को लिखित में दिया जाएगा, और इसमें दी गई सूची के अनुसार समर्थक दस्तावेज साथ में संलग्न किए जाएंगे । अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन के साथ बिहार मोटरवाहन नियमावली 1992 के नियम 103(क) के अनुसार उचित फीस के भुगतान का प्रमाण साथ में संलग्न किया जायेगा ।
(ग) आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज- आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जायेंगे- (i) आवेदक कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 अथवा 2013 एवं अन्य लागू विधियों के सुसंगत प्रावधानों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, का सबूत;
(ii) बिहार राज्य में संगठन के पता का सबूत और बिहार राज्य में संगठन प्रभारी पदाधिकारी का टेलीफोन नंबर, वेब-पता एवं ई-मेल आई डी का ब्यौरा;
(iii) विगत एक वर्ष के लिए आवेदक को प्रचालन में होना चाहिए-निगमन के प्रमाण पत्र की प्रति; (iv) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति एवं पैन का विवरण (v) विगत एक वित्तीय वर्ष का अंकेक्षित वित्तीय विवरण, (vi) इस प्रभाव का वचनबंध कि ''बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018'' के अधीन स्वीकृत अनुज्ञप्ति की निबंधन और शर्त्तों के साथ-साथ मोटरवाहन अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटरवान नियमावली, 1989 एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 के आवश्यक एवं लागू प्रावधान तथा देश की लागू सभी विधियों का पूर्णरूप से अनुपालन किया जाएगा, (vii) अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वामित्व का अथवा परमिटधारी टैक्सी के वाहन मालिक या निजी वाहन मालिकों के साथ विहित प्रारूप में इस प्रभाव का करार कि लाइसेंस मिलने के 30 दिनों के भीतर उक्त निजी वाहन का सम्परिवर्तन व्यवसायिक वाहन में करने हेतु सक्षम प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर लिया जायेगा के माध्यम से 50 टैक्सयों का कम से कम एक बेड़ा संधारित करेगा;
(viii) अनुज्ञप्तिधारी अपने स्वामित्व का अथवा वाहन मालिक के साथ विहित प्रारूप में इस प्रभाव का करार कि लाइसेंस मिलने के 30 दिनों के भीतर निजी वाहन का सम्परिवर्तन व्यवसायिक वाहन में करने हेतु सक्षम प्राधिकार से परमिट प्राप्त कर लिया जायेगा, 50 मोटर साईकिलों का कम से कम एक बेड़ा संधारित करेगा;
(ix) आवेदक कम्पनी के प्रबंधक निदेशक का नाम, पता, दूरभाष नम्बर, वेबसाईट का पता, ई-मेल आई-डी संबंधी विवरण;
(x) आवेदक कम्पनी द्वारा एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने संबंधी विकसित एम0आई0एस0 एवं उपलब्ध अन्य तकनीकी विशिष्टियों का विवरण समेकित कर आवेदन के साथ समर्पित करना होगा;
(xi) प्रचालन के लिए, कॉल सेन्टर, वेबपोर्टल तथा मोबाइल एप का ब्यौरा उपलब्ध पार्किग सुविधाओं का ब्यौरा। (घ) औपबंधिक अनुज्ञप्ति- आवेदक द्वारा परिशिष्ट-1 के प्रपत्र-1 में अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु आवेदन देना होगा एवं आवेदक द्वारा बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के अधीन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति हेतु शर्तों के अनुपालन से संतुष्ट होने की स्थिति में परिशिष्ट-1 के प्रपत्र-2 में ''औपबंधिक अनुज्ञप्ति'' अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा निर्गत किया जा सकेगा। औपबंधिक अनुज्ञप्ति 30 दिनों के लिए वैध होगी और इस अवधि में आवेदक ''औपबंधिक अनुज्ञप्ति'' में वर्णित सभी शर्त्तों के अनुपालन प्रतिवेदन अवश्य प्रस्तुत करेगा । अनुज्ञापन प्राधिकार के निदेशानुसार औपबन्धिक अनुज्ञप्ति को अगले 30 दिनों के लिए विस्तारित किया जा सकेगा तथा औपबंधिक अनुज्ञप्ति की विस्तारित अवधि की समाप्ति तक सभी मानदंड पूर्ण नहीं करने की दशा में औपबंधिक अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकेगा ।
(ङ) अनुज्ञप्ति की स्वीकृति- (i) इसका समाधान होने पर कि आवेदक ने बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के अधीन अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए विहित शर्तों का संतोषप्रद अनुपालन कर लिया है, अनुज्ञापन प्राधिकार संलग्न परिशिष्ट-1 के प्रपत्र-2 में ''स्थायी अनुज्ञप्ति'' को स्वीकृत करेगा।
(ii) अनुज्ञप्ति की वैधता निर्गत तिथि से तीन वर्षों के लिए होगी । (iii) ''अनुज्ञापन प्राधिकार'' अनुज्ञप्ति प्रदान करने के पूर्व जाँच पदाधिकारी से वैसी रीति से जाँच करवा सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझता हो ।4 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018 (च) अनुज्ञप्ति नवीकरण-(i) इन नियमों के अधीन स्वीकृत, अनुज्ञप्ति वैधता की अवधि के समाप्त होने के कम से कम दो माह पूर्व परिशिष्ट-1 के विहित प्रपत्र-3 में नवीकरण हेतु समर्पित आवेदन बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के निबंधनों और शर्तों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के संतोषजनक अनुपालन के अधीन रहते हुए नवीकृत किया जा सकेगा।
(ii) अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 के नियम 103 (क) में विहित फीस के साथ नवीकरण आवेदन समर्पित किया जायेगा,
(iii) अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख :-
1. दी गई अनुज्ञप्ति की मूल प्रति, 2. अनुज्ञप्तिधारक द्वारा अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि में प्रयुक्त टैक्सी/मोटरबाईक टैक्सी का परमिट का ब्यौरा; 3. अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि में इस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या का ब्यौरा; 4. अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि में सेवा के संबंध में यात्रियों के प्राप्त शिकायत एवं उसके निवारण का ब्यौरा; 5. विगत तीन वर्षों के आय-व्यय का अंकेक्षित प्रतिवेदन, 6. वैधता अवधि में की गई किसी कार्रवाई का ब्यौरा, 7. अनुज्ञापन प्राधिकार अनुज्ञप्ति नवीकरण करने के पूर्व जाँच पदाधिकारी से वैसी रीति से जाँच करवा सकेगा, जैसा वह आवश्यक समझता हो ।
(iv) अनुज्ञप्ति के नवीकरण की तिथि से अगले तीन वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति वैध होगी, (v) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेष, 2018 में यथा वर्णित शर्तों के संतोषप्रद अनुपालन पर अनुज्ञापन प्राधिकारी परिशिष्ट-1 के प्रपत्र-2 में अनुज्ञप्ति नवीकृत करेगा।
(ध) अनुज्ञप्ति निलंबन या रद्द करने का अनुज्ञापन प्राधिकार का अधिकार- (i) अनुज्ञापन प्राधिकार, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के बाद अनुज्ञप्ति को निलंबित या रद्द कर सकेगा, यदिः-
(क) अनुज्ञप्तिधारी इस निदेश किसी निबंधनों और शर्ताें में से किसी अनुपालन करने में असफल रहता है;
अथवा
(ख) अनुज्ञप्तिधारी का कोई कर्मचारी अथवा अनुज्ञप्तिधारी से सम्बद्ध वाहन का चालक किसी यात्री के साथ दुव्र्यवहार अथवा कदाचार का दोषी सिद्ध होता है, अथवा
(ग) किसी यात्री द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध की गयी शिकायत संदेह से परे सही साबित होता है, तो अनुज्ञापन प्राधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अनुज्ञप्ति निलंबित कर सकेगा अथवा अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा परन्तु कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक निलम्बित या रद्द नहीं किया जाएगा जबतक अनुज्ञप्ति के धारक को अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर न दे दिया गया हो ।
(घ) यदि अनुज्ञापन प्राधिकार का यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारक अनुज्ञप्ति निबंधनों और शर्तों में से किसी का अनुपालन करने में असफल रहा है, तो वह अनुज्ञप्ति का नवीकरण, लिखित रूपों में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, अनुज्ञिप्त नवीकरण अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा । (ii) जब अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा रद्द कर दी गई हो तो अनुज्ञप्तिधारी; अनुज्ञापन प्राधिकार को अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित करेगा ।
(छ) अनुज्ञप्ति की द्वितीयक प्रति का निर्गमन-जहाँ अनुज्ञप्ति खो जाती है अथवा नष्ट हो जाती है, तो दूसरी प्रति निर्गत करने के लिए एक आवेदन बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम 103 (क) में विहित फीस के साथ किया जाएगा । इस प्रकार निर्गत अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति पर लाल स्याही से ''दूसरी प्रति'' अंकित की जाएगी।
4. अपील- (i) अनुज्ञप्ति से संबंधित मामलों में अपीलीय प्राधिकार प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना होंगे।
(ii) अनुज्ञापन प्राधिकार के किसी आदेश से व्यथित अनुज्ञप्तिधारी आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर;
प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना के समक्ष अपील दायर कर सकेगा।
(iii) अपील दो प्रति में संक्षिप्त ज्ञापन के रूप में होगा, जिसमें अपील के आधार का वर्णन होगा तथा इसके साथ ऐसा फीस संलग्न होगी जो सरकार द्वारा बिहार मोटरवाहन नियमावली, 1992 में विनिर्दिष्ट की गयी हो।
(iv) प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, पटना द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने और ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे, उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा ।
5. किराया-(i) मोटरवाहन अधिनियम 1988 की धारा 67 (1) के अनुसार राज्य सरकार, समय-समय पर, गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा टैक्सी के लिए अधिकतम और न्यूनतम किराए एवं भारक नियत करने के संबंध में निदेश निर्गत कर सकेगी।
(ii) अनुज्ञप्तिधारी, किराया दर प्रदर्शित करेगा और वेबसाइट, इंटरनेट समर्थित ऐप पर (मोबाइल ऐप सहित) अथवा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा चालक और यात्री को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिजिटल प्लेटफार्म किराया दर आकलक उपलब्ध रहेगा ।5 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018 6. परिचालन हेतु आधारभूत संरचना- (क) वाहन संबंधी आधारभूत संरचना-
(i) अनुज्ञप्तिधारक द्वारा ऐसी कोई टैक्सी/मोटर बाईक टैक्सी किसी एग्रीगेटर के माध्यम से भाड़े पर नहीं दी जाएगी जो इन नियमों के तहत निबंधित न होे।
(ii) अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि सभी टैक्सी/मोटर बाईक टैक्सी के पास अधिनियम के अधीन निर्गत वैध फिटनेश प्रमाण पत्र और मोटरवाहन अधिनियम, 1988 के सुसंगत प्रावधानों के अधीन व्यवसायिक निबंधन प्रमाण पत्र, विहित बीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ, स्वीकृत परमिट के अधीन प्रचालित हो रहा है ।
(iii) इस निदेश के अधीन प्रचालित हरेक वाहन के पास या तो वाहन से लगा अथवा वाहन के चालक के मोबाइल से लगा जी0पी0एस0/जी0पी0आर0एस0 आधारित यंत्र होना होगा, जो की गयी यात्रा का मार्ग तथा कुल आच्छादित दूरी को प्रदर्शित करेगा । टैक्सी भाड़े पर परिचालन के दौरान अनुज्ञप्तिधारी के नियंत्रण कक्ष से लगातार सम्पर्क में रहेगी।
(iv) इस निदेश के अधीन प्रचालित कोई वाहन मोबाइल, रेडियो, वेब अथवा अनुज्ञप्तिधारी के दुतरफा प्रणाली पर आधारित डिजीटल प्लेटफार्म से सुसज्जित होगा।
(v) चालक का फोटो, अनुज्ञप्ति संख्या, लोक सेवा के लिए प्रयुक्त वाहन (PSV)का बैच संख्या, वाहन का रजिस्ट्रीकरण चिन्ह रखने वाले ब्यौरे वाहन के भीतर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि यह यात्रियों को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। ये ब्यौरे ऐप में तथा उपभेक्ता को निर्गत बिल (इनवाईस) में भी प्रदर्शित होंगे।
(vi) वाहन के भीतर वाले भाग में जिला परिवहन कार्यालय, पुलिस एवं महिला हेल्प लाईन का फोन नम्बर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।
(vii) इस अनुदेश के अधीन प्रचालित कोई वाहन प्राथमिक उपचार पेटी से सुसज्जित होगा तथा उसमें बिहार मोटर वाहन नियमावली, 1992 में विनिर्दिष्ट सामग्री उपलब्ध होगी।
(viii) इस अनुदेश के तहत परिचालित किसी वाहन को स्वच्छ र्इंधन से परिचालित किया जाएगा। ये वाहन परिवहन प्राधिकार/सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा, समय- समय पर, जारी उत्सर्जन मानकों का पालन करेंगे।
(ix) वाहन में यात्रियों को आसानी से मिलनेवाली एक फीडबैक पंजी रखी जाएगी । (x) मोटर साइकिल (बाइक टैक्सी) की स्थिति में, उपरोक्त खंड के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता होगी-
(क) अव्यस्कों को भाड़े का वाहन उपलब्ध करने की अनुमति नहीं होगी, (ख) पिछली सीट पर एक से ज्यादा यात्री के वहन की अनुमति नहीं होगी, परन्तु अभिभावक के संरक्षण में 5 वर्ष तक के एक बच्चे को यह अनुमति होगी,
(ग) सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा चालक के अतिरिक्त यात्रियों के लिए स्वीकृत मानकों के अनुरूप 'क्रैष हेलमेट' प्रदान किया जाएगा,
(घ) भाड़े पर लेने वाले को बहुत सीमित मात्रा में व्यक्तिगत सामान जैसे सामान्य आकार का बैक-पैक अथवा छोटा ब्रीफकेस आदि रखने की अनुमति दी जाएगी,
(ङ) सहजदृश्यता के लिए ऐसे सभी बाईक-टैक्सी को उस रंग से रँगा जाएगा जैसा कि परिवहन आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा । ईंधन टैंक के दोनों तरफ परवर्तक रंग का प्रयोग कर ''बाईक-टैक्सी'' शब्दों को प्रमुखता से रँगा जाएगा तथा वाहन के आगे और पीछे ''बाईक-टैक्सी'' शब्दों को उजले रंग के आधार वाले अतिरिक्त प्लेट पर प्रदर्शित किया जाएगा। (ख) चालक प्रोफाईल-(i) चालक को, यथास्थिति, टैक्सी या बाइक टैक्सी चलाने हेतु एक वैध वाणिज्यिक वाहन चालक अनुज्ञप्ति रखनी होगी
(ii) चालक को प्रचालन क्षेत्र के मार्गों एवं सड़कों की पर्याप्त जानकारी रखनी होगी ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो।
(iii) चालक कर्तव्य के दौरान अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा अनुमोदित अथवा कंपनी के डिजाइन के अनुसार वर्दी धारण करेगा।
(iv) चालक बिना किसी आपराधिक रिकार्ड के अच्छे नैतिक आचरण वाला होगा। कोई व्यक्ति, जो मादक द्रव्य अथवा अल्कोहल के प्रभाव में पिछले 7 वर्षों के भीतर वाहन चालन के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया हो अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन किसी संज्ञेय अपराध के लिए कभी भी सिद्धदोष ठहराया गया हो, जिसमें कपट, यौन अपराध, मोटरवाहन का इस्तेमाल कर संज्ञेय अपराध, संपत्ति विवाद और/अथवा चोरी वाले अपराध, हिंसा अथवा आतंक फैलाना शामिल हो, को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियोजित नहीं किया जाएगा।6 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018 (v) अनुज्ञप्तिधारक, चालकों की गुणवत्ता, उनके पुलिस सत्यापन एवं यात्रियों के प्रति उनके द्वारा किए गए व्यवहार के लिए, उत्तरदायी होगा। अनुज्ञप्तिधारी यह भी सुनिश्चित करेगा कि चालक सुरक्षित, विष्वसनीय और ईमानदार है । (vi) वाहनों के स्वामित्व की सूचना और चालकों के प्रोफाइल, जिसमें पुलिस सत्यापन शामिल है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा तथा अनुज्ञापन प्राधिकार के साथ-साथ यातायात पुलिस को उपलब्ध किया जाएगा। (vii) चालकों द्वारा वाहन के निम्नलिखित अद्यतन कागजातों की छायाप्रति (संगत मूल पत्रों से सत्यापन के बाद) संधारित की जायेगी-
1. निबंधन प्रमाणपत्र; 2. फिटनेश प्रमाण पत्र; 3. वाहन का परमिट; 4. वाहन का इंजन एवं चेचिस नम्बर; 5. अधिनियम में विहित तृतीय पक्षकार को आच्छादित करनेवाला वाणिज्यिक बीमा पॉलीसी; 6. नियंत्रण के अधीन प्रदूषण प्रमाण पत्र ।
(viii) यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे वाहन का उपयोग करता है अथवा देता है अथवा किसी रीति से उपयोग करने की अनुमति देता है, जो अधिनियम के उपबंधों द्वारा प्राधिकृत नहीं हो तो अनुज्ञप्तिधारी और चालक किसी व्यक्ति, जिसमें चालक सम्मिलित है, द्वारा की गई क्षति, चोट, अपराध के लिए अनुज्ञप्तिधारी और चालक संयुक्त रूप से जवाबदेह होगा, (ix) चालक यात्री के साथ हमेषा विनम्र और शिष्ट रीति से व्यवहार करेगा, (x) चालक आवाज लगाकर यात्रियों को नहीं बैठाएगा । (ग) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पालन करने हेतु सामान्य शर्तें-(i) अनुज्ञप्तिधारी पर्याप्त कर्मचारियों के साथ हर समय (24x7) टैक्सी सेवा एवं नियंत्रण कक्ष बनाए रखेगा,
(ii) अनुज्ञप्तिधारी सभी टैक्सियों के लिये पर्याप्त पड़ाव स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा, (iii) अनुज्ञप्तिधारी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (सं0 14,/अधिनियम, 2013) के अधीन यथा निर्धारित महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए तंत्र सुनिश्चित करेगा, (iv) अनुज्ञप्ति में यथोल्लिखित अपने कारोबार का न तो स्थान बदलेगा और न शाखा तथा अनुज्ञापन प्राधिकार से लिखित अनुमति के बिना कोई नई शाखा नहीं खोलेगा,
(v) अपने नियंत्रण वाली सभी टैक्सी एवं मोटर बाईक टैक्सी का दैनंदिन आधार पर डिजिटल रूप में हरेक वाहन द्वारा प्रचालित बारी, वाहन में यात्रा करने वाले यात्रियों के ब्यौरे, यात्रा का उद्गम और गन्तव्य तथा वसूले गए किराया का अभिलेख संधारित करेगा । इस प्रकार संधारित अभिलेख, अनुज्ञापन प्राधिकार द्वारा नामित किसी पदाधिकारी के द्वारा किसी भी समय जाँच के लिए खुला रहेगा,
(vi) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकार को प्रत्येक त्रैमासिक आधार पर एवं मांगे जाने पर चालकों की सूची, उनकी अनुज्ञप्ति संख्या, वाहन रजिस्ट्रीकरण संख्या तथा चेचिस एवं इंजन संख्या और उसके द्वारा प्रचालित टैक्सी के परमिट का ब्यौरा उपलब्ध करेगा;
(vii) चालकों से संबंधित निम्नलिखित अद्यतन ब्यौरे की प्रति (मूल से सत्यापन के पश्चात्) संधारित करेगाः 1. चालक का फोटो; 2. चालक अनुज्ञप्ति; 3. आवास प्रमाण-पत्र के सबूत के साथ घर का वर्तमान पता; 4. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार के0वाई0सी0 सहित बैंक खाते का ब्यौरा; 5. पैन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति; 6. दो पारिवारिक सदस्यों का संपर्क ब्यौरा और पता ।
(viii) किसी चालक पर लागू मादक द्रव्य अथवा अल्कोहल के प्रयोग पर शून्य सहन नीति कार्यान्वित करेगा, अपने वेबसाइट पर ''शून्य सहन नीति'' का नोटिस के साथ ही जब यात्री को समुचित रूप से शंका हो कि चालक गाड़ी चलाने के दौरान मादक द्रव्य अथवा अल्कोहल के प्रभाव में था तो यात्रियों द्वारा चालक के बारे में शिकायत करने की प्रक्रिया उपलब्ध करेगा । अनुज्ञप्तिधारी ''शून्य सहन नीति'' के कथित उल्लंघन की यात्री की शिकायत प्राप्त होने पर, ऐसे चालक की प्लेटफार्म तक पहुँच को तुरत अक्रियाशील अथवा निलंबित कर देगा । अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जाँच की अवधि के दौरान चालक का निलंबन जारी रहेगा।
(ix) अनुज्ञप्तिधारी अपने चालकों के लिए संरचित रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो केवल सुरक्षित चालन-कौशल तक सीमित नहीं होगा, आयोजित करेगा जिसमें लैंगिक संवेदीकरण, यात्री शिष्टाचार आदि विषय शामिल हों । अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि चालक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार रिफ्रेशर प्रशिक्षण में भाग ले । ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्य्क रूप से प्रलेखित होना चाहिए।
(x) चालक के फोटो के साथ वाहन रजिस्ट्रीकरण संख्या तथा चालक के अन्य ब्यौरे वाहन पर चढ़ने से पहले उपभोक्ता के मोबाइल पर भेजेगा।
(xi) टैक्सी किराया, अपना प्लेटफार्म अथवा एप टैक्सी के रजिस्ट्रीकरण, टैक्सी के स्वामी और/अथवा चालक के साथ भाड़े की जानकारी साझा करते हुए, यात्रियों की सुरक्षा आदि पर अपनी नीति पहले ही प्रकाशित करेगा।7 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018 (xii) अनुज्ञप्तिधारी सुनिश्चित करेगा कि चालक वार्षिक स्वास्थ्य जाँच कराए ताकि वाहन चलाने की उसकी योग्यता सुनिश्चित की जा सके।
(xiii) यात्रा के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में, अनुज्ञप्तिधारी इसे अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकार के साथ-साथ क्षेत्राधिकार वाली पुलिस को तुरंत सूचित करेगा।
(xiv) वाहन भौतिक आपात बटन की सुविधा तथा दबाने पर विहित आवाज/प्रकाश उत्सर्जित करने की व्यवस्था से सुसज्जित होना चाहिए ताकि सहज दृश्य स्थान में और भाड़े पर लेने वालों की तुरंत पहुँच वाले स्थान में वाहन में एवं यात्री/चालक की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके । वाहन उसके स्वामी द्वारा लगाए गए जी0पी0एस0 यंत्र से सुसज्जित होना चाहिए ।
7. शिकायत निवारण-(i) वेब पोर्टल संधारित करेगा जिसमें वाहन स्वामी से संबंधित सभी ब्यौरे, प्रदत्त सेवा, किराये की संरचना, बीमा दायित्व, नियंत्रण कक्ष का नम्बर, सम्यक् रूप से नियुक्त शिकायत निवारण पदाधिकारी का नाम और सम्पर्क ब्यौरे रहेंगे।
(ii) यात्रियों के फीडबैक और शिकायतों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त तंत्र सुनिश्चित करेगा । यह टैक्सी में रखी फीडबैक पंजी जो हमेशा यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी, के माध्यम से तथा टौल फ्री नम्बर उपलब्ध कराकर सुनिश्चित किया जा सकेगा।
(iii) यह सुनिश्चित करेगा कि यात्रियों अथवा किसी अन्य व्यक्तियों की प्राप्त शिकायत अथवा परिवाद उसके द्वारा नियुक्त शिकायत पदाधिकारी द्वारा सुने जायेंगे, एवं निरीक्षी प्राधिकारों द्वारा मांग किये जाने पर उनके समक्ष भी उपलब्ध किए जायेंगे।
(iv) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यात्रियों के शिकायत निवारण के स्थिति की समीक्षा, समय-समय पर,परिवहन विभाग द्वारा भी की जा सकेगी और समीक्षा के क्रम में अनुज्ञप्तिधारक को जाँच पदाधिकारी के समक्ष वैसे सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जैसा जाँच पदाधिकारी आवश्यक समझे। समीक्षोपरान्त आवश्यकता होने पर विभाग ऐसे समुचित निदेश निर्गत कर सकेगा जैसा वह आवश्यक समझता हो ।
8. कठिनाई दूर करने की शक्ति-(i) परिवहन विभाग आवश्यकतानुसार इस निदेश में संशोधन हेतु सक्षम प्राधिकार होगा।
(ii) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को कम से कम 30 दिनों की पूर्व नोटिस के पश्चात् किसी शर्तों को परिवर्तित कर सकेगा अथवा नई शर्त जोड़ सकेगा ।
9. प्रकीर्ण- इस अनुदेश के अधीन कोई उपबंध यदि मोटर वाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989, बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 एवं बिहार मोटरवाहन करारोपन अधिनियम 1994 तथा एतद्धीन निर्मित नियमावली के किसी उपबंध के विरूद्ध पाया जाता है, तो उन अधिनियमों एवं नियमावलियों में विहित प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा। 10. निरसन और व्यावृत्ति- इस संबंध में पूर्व में निर्गत कोई भी दिशा निदेश, कार्यपालक आदेश आदि पर ''बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश 2018'' में विहित प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा और पूर्व के आदेश इस हद तक निरसित समझे जायेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार अग्रवाल, सरकार के सचिव।
परिशिष्ट-Iः प्रपत्र-1 बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के अधीन एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए आवेदन- सेवा में, राज्य परिवहन आयुक्त-सह- अनुज्ञापन प्राधिकार, बिहार सरकार, पटना । एतद् द्वारा मैं नाम......................................./पदनाम................................. बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के अधीन एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति की स्वीकृति के लिए एतद् द्वारा आवेदन करता हूँ।
| क्रम सं0 | वांछित विवरण | आवेदक का विवरण |
| 1 | एग्रीगेटर कम्पनी का पूरा नाम | |
| 2 | कम्पनी के प्रबन्ध निदेषक का नाम एवं पिता नाम | |
| 3 | कम्पनी के प्रबन्ध निदेषक का दूरभाष संख्या, वेब पता एवं ई-मेल | |
| 4 | मुख्य कार्यालय का पता | |
| 5 | कम्पनी का दूरभाष संख्या, वेब पता एवं ई-मेल | |
| 6 | बिहार मे अवस्थित शाखा कार्यालय का पता ं | |
| 7 | शाखा कार्यालयों के प्रभारी पदाधिकारी का दूरभाष संख्या, वेब पता एवं ई-मेल | |
| 8 | शाखाओं की सख्ंया एवं उसका पता | |
| 9 | अगर कम्पनी ऐक्ट के तहत् निबंधित है, तो निगमन/निबंधन प्रमाण पत्र की प्रति | |
| 10 | कम्पनी का जी0एस0टी0 निबंधन संख्या एवं प्रमाण पत्र की प्रति | |
| 11 | पैन संख्या | |
| 12 | विगत एक वर्ष का अंकेक्षित वित्तीय प्रतिवेदन | |
| 13 | प्रचालन के प्रयोजन हेतु कॉल सेन्टर, बेव पोर्टल एवं मोबाईल एप का विवरण | |
| 14 | उपलब्ध पार्किंग सुविधा का विवरण | |
| 15 | जी0पी0एस0/जी0पी0आर0एस0 सुविधा का विवरण | |
| 16 | प्रचालित की जानेवाली प्रस्तावित टैक्सी या मोटर बाईक टैक्सी की संख्या/अनुबंध का प्रमाण (संलग्न सूची के अनुसार) | |
| 17 | समर्पित फीस का विवरण | |
| 18 | प्रतिभूति राषि का विवरण | |
| 19 | कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष निष्पादित इस आषय का समर्पित 'शपथ पत्र' कि टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेष, 2018 के साथ-साथ मोटरवाहन अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावाली, 1989 एवं बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 एवं उनके अधीन बने सभी नियमों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा । |
मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूॅ कि उपरोक्त दी गई सूचनाएँ तथा इसके साथ संलग्न अन्य दस्तावेज मेरी जानकारी में सही है । यदि किसी समय दी गई सूचनाएँ अशुद्ध पाई जाती है तो मुझे दी गई अनुज्ञप्ति रद्द किए जाने हेतु दायी होगी एवं मेरे विरूद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के प्रावधानों को मैंने पढ़कर समझ लिया है । मैं इसे स्वीकार करता हूँ और बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 का पालन करने हेतु सहमत हूँ। स्थानः दिनांकः
आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर
परिशिष्ट-Iः प्रपत्र-2 एग्रीगेटर के लिए अनुज्ञप्ति बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018में अन्तर्विष्ट शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा संपूर्ण बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018के अधीन एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए .................................... को अनुज्ञप्ति दी जाती है । यह अनुज्ञप्ति दिनांक.......................................से ....................................तक विधिमान्य रहेगी ।
| क्रम सं0 | विवरण | |
| 1 | अनुज्ञप्ति संख्या एवं निर्गमन तिथि | |
| 2 | एग्रीगेटर कम्पनी का पूरा नाम | |
| 3 | कम्पनी के प्रबन्ध निदेषक का नाम एवं पिता नाम | |
| 4 | मुख्य कार्यालय का पता (दूरभाष संख्या, वेब पता एवं ई-मेल सहित) | |
| 5 | शाखाओं के पता (दूरभाष संख्या, वेब पता एवं ई-मेल सहित) | |
| 6 | राज्य के अन्तर्गत प्राधिकृत प्रतिनिधि का टेलीफोन नम्बर, वेब पता और ई-मेल आई0डी0 | |
| 7 | प्रचालित की जानेवाली प्रस्तावित टैक्सी/मोटर बाइक टैक्सी की संख्या (संलग्न सूची के अनुसार) | |
| 8 | नेटवर्क की विषिष्टि जिसके माध्यम से ऑपरेटर कार्य करेगा | |
| 9 | आवेदक कम्पनी के अन्य आधारभूत संरचना यथा, कॉल सेन्टर, पार्किंग आदि का ब्यौरा | |
| 10 | प्रतिभूति जमा का ब्यौरा |
अनुज्ञप्तिधारी बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 में अन्तर्विष्ट सभी शर्तों का पालन करेगा ।
नवीकरण ...............................................से...............................................तक किया जाता है।
राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना । दिनांकः
परिशिष्ट-Iः प्रपत्र-3 बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के अधीन एग्रीगेटर अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन-
| क्रम सं0 | विवरण | |
| 1 | अनुज्ञप्ति संख्या | |
| 2 | अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि | |
| 3 | आवेदन फीस का विवरण | |
| 4 | आवेदन की तिथि | |
| 5 | एग्रीगेटर कम्पनी एवं प्रबंध निदेषक का पूरा नाम एवं पता | |
| 6 | मुख्य कार्यालय का पता(दूरभाष संख्या, वेब पता एवं ई-मेल सहित) | |
| 7 | प्राधिकृत प्रतिनिधि का टेलीफोन नम्बर, वेब पता और ई-मेल आई0डी0 | |
| 8 | निर्गत अनुज्ञप्ति की मूल प्रति | |
| 9 | प्रयुक्त मोटर टैक्सी/मोटरबाईक टैक्सी का परमिट सहित संक्षिप्त विवरण | |
| 10 | अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि में इस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या का संक्षिप्त विवरण, | |
| 11 | अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि में सेवा के संबंध में प्राप्त यात्रियों का षिकायत एवं उसके निवारण की स्थिति का विवरण, | |
| 12 | विगत तीन वर्षों के आय-व्यय का अंकेक्षित वित्तीय प्रतिवेदन, |
मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूॅ कि उपरोक्त दी गई सूचनाएँ तथा संलग्न अन्य दस्तावेज मेरी जानकारी में सही है । यदि किसी समय यह अशुद्ध पाया जाता है तो मुझे दी गई अनुज्ञप्ति नवीकरण रद्द किए जाने के अतिरिक्त मेरे विरूद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई किए जाने का दायी होगा ।बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 के प्रावधानों को मैंने पढ़कर10 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018 समझ लिया है । मैं इसे स्वीकार करता हूँ और बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2018 का पालन करने हेतु सहमत हूँ। स्थानः दिनांकः
कंपनी के प्रबंधन निदेशक का हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम
The 4th December 2018
No. 06/टैक्सी सेवा/2018, परि0-7676----In exercise of powers conferredunder Section 93 of the Motor Vehicle Act, 1988 (Act No. 59) to promote urban mobility according to guidelines issued by Ministry of Road Transport and highways (MoRTH), Govt. of India and in view of the existing provisions of rule 103 of Bihar Motor Vehicles Rules 1992 to regulate the operational activities of the Transportation Technologies Aggregator, the Department of Transport, Government of Bihar is hereby proposed to issue the following set of directives namelyBihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018.
Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018 is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government of Bihar after thirty days from the date on which this draft notification is published in the Official Gazette.
Any objections or suggestions which may be received by the Principal Secretary to the Government of Bihar, Transport Department,VisvesvarayaBhawan, Bailey Road, Patna 800015 with respect to the said draft on or before the aforesaid period, through all Joint Commissioners cum Secretary, Regional Transport Authority, Bihar/ all D.T.O.s, Bihar will be taken into consideration by the State Government. Proposed Bihar Taxi Aggregator Operational Directives, 2018 1. SHORT TITLE, APPLICATION AND COMMENCEMENT – (i)These guidelines may be called the Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018. (i) These directives shall be applicable to the Aggregator operating in the State of Bihar. (ii) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. 2. DEFINITIONS – (1) In these directives, unless anything required in the subject or context - (i) "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988; (ii) "Aggregator" means a person who is an operator or an intermediary / marketplace who canvasses or solicits or facilitates passengers for travel by a taxi/motor cycle or any other public service vehicle and who connects the passenger / intending passenger to a driver of a taxi or any other public service vehicle through phone calls, internet, web-based services or GPS/GPRS based services whether or not any fare, fee, commission, brokerage or other charges are collected for providing such services;
(iii) "Form" means forms append to these Bihar Taxi Aggregator Policy; (iv) "Licence" means a Licence issued to an aggregator under these Bihar Taxi Aggregator Policy;
(v) "Licencee" means an aggregator who holds licence issued under these Bihar Taxi Aggregator Policy;
(vi) "Licensing Authority" means the State Transport Commissioner, Government of Bihar;
(vii) "Taxi" means a motor cab vehicle having valid permit under section 74 of the Act and having a capacity not exceeding 6 passengers excluding the driver.
11 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018(viii) "Motor Cycle" means as per Section 2(27) of Motor Vehicles Act 1988 which provides the definition of a Motor Cycle which "means a two-wheeled motor vehicle, inclusive of any detachable side-car having an extra wheel, attached to the motor vehicle" and the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) vide notification number 1248(E) dated 5.11.2004 allows registration of "Motor Cycle" both under Transport and Non- Transport categories;
(ix) In terms of Section 2(35) of the Act "Public Service Vehicles" means any Motor Vehicle used or adapted to be used for the carriage of passenger for hire or reward;
(x) "Inspection Authority" means District transport officer or any other officer authorized in this behalf specifically by the State Transport Commissioner
(2) Words and expressions used in theseBihar Taxi Aggregator Policy and not defined herein shall have the same meanings respectively assigned to them in the Motor Vehicles Act, 1988, Central Motor Vehicles Rules, 1989 and Bihar Motor Vehicles Rules, 1992 shall have the meaning assigned to them therein.
3. LICENSE – (A) Requirement of License: No company shall act as a Taxi Aggregator within the State of Bihar unless such a company has obtained an Agent's license from the Licensing Authority.
(B) Application for the issue of licence:(i) Application for license under this Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018 shall be made in writing to the Licensing Authority in the Form-1 of Appendix-I as specified for the purpose and shall be accompanied by the supporting documents as listed herein.
(ii) Application for grant of license shall be accompanied by proof of payment of appropriate fee as per Section 103 A of Bihar Motor Vehicles Rules 1992.
(C) Documents for Application for the issue of licence: Following documents shall be enclosed along with application: (i) Documents certifying that the applicant company is registered under the Companies Act, 1956 or 2013 and under the relevant provisions of all the applicable laws;
(ii) Proof of address of the organization within the State of Bihar and details of the Telephone Number, web address and e-mail id of the Office-in-Charge of the organization in the State of Bihar;
(iii) The Applicant should be in operation for the last one year - Copy of Certificate of Incorporation;
(iv) GST Registration Certificates and PAN details; (v) Audited financial statements for the last one financial years; (vi) An undertaking to the effect that the terms and conditions of the license as granted under Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018 along with necessary & applicable provisions of Motor Vehicle Act 1988, Central Motor Vehicles Rules 1989, Bihar Motor Vehicles Rules 1992 and all the applicable laws of the land will be fully complied;
(vii) The licensee shall maintain a minimum fleet of 50 taxis either owned or through an agreement with individual taxi permit holders in prescribed form to the effect that for private vehicles, permit will be procured from competent authority to convert the vehicle into commercial vehicle within 30 days of grant of license;
12 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018(viii) The licensee shall maintain a minimum fleet of 50 Motor Cycles either owned or through an agreement with individual permit holders in prescribed form to the effect that for private vehicles, permit will be procured from competent authority to convert the vehicle into commercial vehicle within 30 days of grant of license;
(ix) Detail of the Telephone Number, web address and e-mail id of the Managing Director of the Company;
(x) The applicant company will have to submit a developed MIS integrated with other details of technical specifications to operate as an aggregator;
(xi) Details of call center, web portal and Mobile App for operation, details of parking facility available;
(D) Provisional License:The Applicant must apply for grant of license in Form I of Appendix -IIand on being satisfied that the applicant has complied with all the conditions prescribed for grant of a licence under this Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018, the licensing authority shall issue a Provisional Licence to the applicant.The Provisional License will be valid for 30 days and within which the Applicant must submit a compliance report with all the terms and conditions as mentioned in the Provisional License. The Provisional License may be extended for a further period of 30 days as per discretion of the Licensing Authority and in case of eligibility criterial being not fulfilled till lapse of extended period of provisional license, the provisional license may be subject to cancellation.
(E) Grant of License: - (i) On satisfactory compliance of the conditions as mentioned in the Provisional License within the specified period under this Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018, the Licensing Authority will granted the Final License in Form I of Appendix -II. (ii) The Licenseshall be valid for a period of 3 (three) years from the date of grant. (iii) Prior to issuance of license, the licensing authority through inspection authority can conduct an enquiry as deemed necessary.
(F) Renewal of License: (i) The licence granted under these rules may be renewed subject to the satisfactory performance of the Licensee as per terms and conditions of this Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018 on an application atleast before one month from the expiry of the license. The application should be made on Form I of Appendix -III. (ii) The renewal application shall be submitted along with the prescribed fee u/s 103 (A) of Bihar Motor Vehicles Rules 1992.
(iii) Documents to be attached with License renewal application:-
1. Original copy of the granted license; 2. Details of the permit of the taxi/ motor bike taxis operated under the Licensee during the License valid period;
3. Details of the passengers availed the service under the Licensee during the License valid period;
4. Details of complains and their redressal under the Licensee during the License valid period;
5. Audited report of last three years of financial statements; 6. Details of any proceeding during the License valid period;
13 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 20187. Prior to renewal of license, the licensing authority through inspection authority can conduct an enquiry as deemed necessary. (iv) The License shall be valid for next three years from the date of renewal of the License.
(v) On satisfactory compliance of the conditions as mentioned in this Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018, the Licensing Authority will renew the License as per Form I of Appendix -II.
(G) Power of Licensing Authority to Suspend or Cancel the License:
(i) The licensing authority may, after giving an opportunity of being heard to the Licensee, suspend or cancel the licence, if,-
(a) the licensee has failed to comply with any of the terms and conditions of these rules; or,
(b) an employee of licensee or driver of vehicle attached to the licensee is guilty of any misbehavior or misconduct with any passenger; or, (c) a complaint against the licensee by any passenger has been proved beyond reasonable doubt, the licensing Authority may suspend the license for a specified period or cancel the license.
(d) the licensee has failed to comply with any of the terms and conditions of these rules then the renewal license will be liable for rejection, with reasons to be recorded in writing.
(ii) When the license is suspended or cancelled, the holder of the license shall surrender the license to the licensing authority.
(H) Issue of Duplicate License:Where the licence is lost or destroyed, an application for issue of a duplicate shall be made along with the prescribed fee u/s 103 (A) of Bihar Motor Vehicles Rules 1992. A duplicate Licence so issued shall be marked "Duplicate" in red ink.
4. APPEAL: (i) The Principal Secretary/Secretary Transport Department, Govt of Bihar shall be the appellate authority in matters related to License.
(ii)The Licence aggrieved by any order of the licensing authority may within thirty days of the receipt of the order, make an appeal to the Principal Secretary/Secretary Transport Department, Govt of Bihar.
(iii)An appeal shall be in the form of a memorandum in duplicate setting forth the grounds of for the appeal and shall be accompanied by fee as may be specified in Bihar Motor Vehicles Rules 1992.
(iv)The Principal Secretary/Secretary Transport Department, Govt of Bihar may, after giving an opportunity of hearing to the parties and after such enquiry as it may be deem fit pass an appropriate order.
5. FARE: (i) As per Section 67 (1) of Motor Vehicles Act 1988, the State Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, issue directions regarding the fixing of fares and freight of taxies(including the maximum and minimum in respect thereof);
(ii)The Licensee shall display the fare rate and provide a fare rate estimator on the website, internet enabled application or digital platform used by the Licensee to connect driver and passenger.
14 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 20186. OPERATIONAL INFRASTRUCTURE: (A) Infrastructure related to Vehicle: (i)No Taxi/ Motor Cycle shall be offered for hire through an aggregator who is not registered under these rules.
(ii) The Licensee shall ensure that every Taxi/Motor Cycle has a valid fitness certificate issued under the Act, Insurance Certificate, PUC and shall be operating under permit granted under relevant provision of MV Act 1988
(iii) Each vehicle operating under these directives shall have either fitted in vehicle or separately in mobile application of the driver of the vehicle, GPS/GPRS based tracking device showing the path travelled and total distance covered. The device shall be in constant communication with the control room of the licensee while the taxi is on hire.
(iv) Any vehicle operating under these policy may be equipped with a mobile radio, Web or application platform based two way communication system of the licensee.
(v) The details containing the photograph of the driver, license number, Public Service Vehicle (PSV) Badge number and registration mark of the vehicle etc. shall be displayed prominently inside the vehicle, so that the same is directly visible to the passenger. These details shall also be made visible on the app and on the invoices issued to the customer.
(vi) Helpline numbers of DTO, Police and Women's Help line shall be prominently displayed inside the vehicle.
(vii) Any vehicle operating under these policy shall be equipped with a first aid box containing the articles specified in Bihar Motor Vehicle Rules, 1992. (viii) Any vehicle operating under these Rules should be driven on clean fuel. Such vehicle should meet emission standards as prescribed from time to time by the Transport Authority/MoRTH. (ix) A feedback register easily accessible to the passenger shall be kept in the vehicle. (x) In case of Motor Cycle (bike-taxis), in addition to above clause the following condition needs to be satisfied.
(a) Carriage of minors as hirers shall not be allowed. (b) More than one pillion rider shall not be allowed but under parental guidance a child not more than 5 years old shall be permitted for ride. (c) Crash helmets for riders as per permissible specifications shall be provided by the service provider.
(d) Carriage of personal effects by the hirer will be allowed on a very limited basis, like a normal size backpack or handheld briefcase, etc. of reasonable weight.
(e) For conspicuity- color of all such bike-taxis shall be painted in such a color as specified by the Transport Commissioner. The words "Bike-Taxi" shall be painted prominently on the two sides of the fuel tank using reflective colors only and shall also display the words "Bike-Taxi" on additional plates on a white base color at the front and at the back of the vehicle.
(B) Driver's Profile: (i) The driver shall have a valid commercial driving license to drive a Taxi or Bike Taxi as the case may be.
(ii) The driver shall have adequate knowledge of the roads and routes of the area of operation so that the passengers are not inconvenienced.
(iii) The driver on duty shall be in uniform as approved by the Licensing Authority or as per company's design.
15 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018(iv) The driver shall be of good moral character without any criminal record. Any person who has been convicted within the past seven years of driving under the influence of drugs or alcohol, or has been convicted at any time for any cognizable offence under the Code of Criminal Procedure 1973, including fraud, sexual offences, use of a motor vehicle to commit a cognizable offence, a crime involving property dispute and/or theft, acts of violence or acts of terror shall not be engaged by the licensee.
(v) The Licensee shall be responsible for quality of drivers, their police verification, and their conduct with passengers. The Licensee shall also ensure that the drivers are safe, reliable and trustworthy.
(vi) Information regarding ownership of vehicles and the profile of drivers including their verification by the Police shall be ensured by the licensee and shall be provided to the Licensing Authority as well as Traffic Police.
(vii) Maintain the copies of the following up-dated records relating to the driver's vehicle (after verification with the originals):
(a) Certificate of Registration; (b) Certificate of Fitness; (c) Permit of the vehicle; (d) Chassis and engine numbers and (e) Commercial insurance policy covering for third party risks as prescribed in the Act.
(f) Pollution under control certificate.
(viii) lf the Licensee uses or causes or allows a vehicle to be used in any manner not authorized by the provisions of the Act mentioned herein, the Licensee and the driver shall be jointly and severally responsible for any injury, harm, offence or crime committed by any person, including the driver.
(ix) The driver shall always behave in a polite and courteous manner with the passenger. (x) The driver will not pickup passenger by street hailing. (C) General Conditions to be observed by a Licensee:- (i)The licensee shall maintain a 24 X 7 control room with adequate manpower.
(ii) The licensee shall ensure availability of adequate parking space for all taxis. (iii) The licensee shall ensure mechanism for protecting the rights of women employees as stipulated under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (14 of 2013).
(iv) Neither shift his place of business, nor any of his branches as mentioned in the licence nor open a new branch without a written permission from the licensing authority.
(v) Maintain records, in digital form of all the taxies & motor cycles at his control, indicating on a day to day basis, the trips operated by each vehicle, details of passengers who travelled in the vehicle, origin and destination of the journey and the fare collected. The records so maintained shall be open for inspection by an officer nominated by the licensing authority at any time.
(vi) Provide a list of drivers, their Licence numbers, the vehicle registration numbers and the chassis and engine numbers and permit details of Taxis operated by him to theLicensing Authority on a quarterly basis and also as & when required.
(vii) Maintain the copies of following up-dated records relating to the drivers (after verification with the originals):
(a) a photograph of the driver;
16 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018(b) drivinglicence; (c) Present home address with proof of residential address; (d) RBI compliance KYC bank account details; (e) Self-attested copies of EPIC card and PAN card. (f) Contact details and addresses of two family members. (viii) Implement a zero tolerance policy on the use of drugs or alcohol applicable to any driver, provide notice of the zero- tolerance policy on its website, as well as the procedure to report a complaint about a driver when a passenger reasonably suspects that the driver was under the influence of drugs or alcohol during the course of the ride' The Licencee shall- immediately deactivate or suspend such driver's access to the platform upon receipt of a passenger's complaint alleging violation of the zero tolerance policy. The suspension shall last or continue during the period of investigation by the Licencee.
(ix) The licensee shall conduct structured refresher training programs for its drivers including but not limited to safe driving skills, gender sensitization, passenger etiquette etc. The licensee shall ensure that the driver shall undertake such refresher trainings at least once in a calendar year. Such training programs should be duly documented by the licensee.
(x) Send photo of the driver along with vehicle registration number and other details of the driver to the customer's mobile before boarding.
(xi) Publish beforehand its policy on taxi fare, registration of taxis and drivers with its platform or app, sharing of fares with taxi owners and/or drivers, safety of passengers, grievance redressal mechanism for passengers etc.
(xii) The licensee shall ensure that the driver undergoes an annual health checkup for ensuring his fitness to drive the vehicle.
(xiii) If any untoward incident occurs during the course of a ride, the Licencee shall inform the same to the licensing authority as well as to the jurisdictional police immediately.
(xiv) The vehicle MUST be equipped with the facility of a physical emergency button with the provision of emitting prescribed sound/light note, when pressed, for ensuring full safety and security of the passenger/driver on board in a conspicuous position and in a place having immediate access to the hirer. The vehicle must be equipped with a GPS tracking device fitted by the owner of the vehicle.
7. GREVIENCE REDRESSAL–(i)maintain a web portal containing all details regarding the owners of the vehicles, services offered, fare structure, insurance liabilities, control room number, name and contact details of a duly appointed grievance redressal officer.
(ii) Ensure adequate mechanism for receiving passenger's feedback and grievances. This may be ensured through feedback register kept in the taxi, easily accessible to the passengers always and also by providing toll free phone numbers.
(iii) Ensure that the grievances or complaints of passengers or any other persons received, by him shall be attended by the grievance officer appointed by him and they must be made available to the inspecting authorities on demand.
(iv) The Transport Department can review from time to time,"grievanceredressal" by the licensee, of complaints lodged by passengersand the licensee shall be liable to produce such relevant documents before inspection authority for such review. Based on review, the department can issue relevant instructions,as deemed necessary.
17 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 20188. POWER TO REMOVE DIFFICULTIES: (i) The Transport Department shall be competent enough for any amendment in these directives, as deemed necessary.
(ii) The licensing authority can change conditions or add new conditions, after prior notice of 30 days to the licensee
9. MISCALLENEOUS: In case of any provisions under these directives are found contrary to any provisions of MV Act, 1988, CMVR, 1989, BMVR, 1992 and Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994 with rules framed there under, then such provisions of selective act and rules will have overriding effect thereon.
10. REPEAL AND SAVINGS: In case any directives or executive order etc., if issued in this regard prior to this, then provisions of Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018 will be effective and previous instructions contradictory to this shall be treated to be repealed up to that extent.
By Order of the Government of Bihar, Sanjay Kumar Agarwal, Secretary.
APPENDIX-I: FORM-I Application for the grant of Aggregator's License under Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018
To The State Transport Commissioner cum Licensing Authority Transport Department, Government of Bihar, Patna I, the undersigned hereby apply for the grant of Aggregator's License under The Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018 Details
| Sl No | Details | Particulars |
| 1 | Full Name of the Aggregator Firm | |
| 2 | Name of the Firm's Director & Father's Name | |
| 3 | Telephone Number, e-mail id of the Firm's Director | |
| 4 | Address of the Head Office | |
| 5 | Telephone Number, web address and e-mail id of the Firm | |
| 6 | Address of branch offices situated in Bihar | |
| 7 | Telephone Number, e-mail id of the officer in-charge of the branch offices | |
| 8 | Number of branches and their addresses | |
| 9 | If a registered company, enclose a copy of certificate of Incorporation / registration | |
| 10 | Copy of GSTN Registration Certificate of the Firm | |
| 11 | PAN Number | |
| 12 | Audited Financial Report of the last one year | |
| 13 | Details of Mobile App, Web Portal & Call Centre for operational purposes | |
| 14 | Details of the available Parking facility | |
| 15 | Details of GPS/GPRS facility | |
| 16 | Number of Taxies/ Motor Cycles proposed to be operated and evidence of contract (List to be enclosed) | |
| 17 | Details of submitted fees | |
| 18 | Details of Security Money | |
| 19 | An affidavit executed before executive magistrate to ensure compliance of Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018 and in addition MV Act, 1988, CMV Rules, 1989 and Bihar Motor Vehicle Rules, 1992, Bihar Motor Vehicles Taxation Act, 1994 and rules framed there under |
I hereby declare that the information given above and other documents enclosed herewith are true to the best of my knowledge. I understand that if any information is found to be incorrect at any point of time, the Licence granted to me is liable to be cancelled, besides initiating other legal action/actions against me. I have gone through the provisions of under The Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018, I accept the same and agree to abide by the said Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018.
Date & Place
Signature of the Applicant/ Authorized signatory
| Sl No | Details | Particulars |
| 1 | License Number and Date of Issue | |
| 2 | Name of the Aggregator Company in Full | |
| 3 | Name of the Company's Managing Director & Father's Name | |
| 4 | Address, Telephone Number, e-mail of the head office | |
| 5 | Address, Telephone Number, e-mail address of the branches | |
| 6 | Telephone Number, web address and e-mail id of the Authorized Representative within state of Bihar | |
| 7 | Number of Taxies/ Motor Cycles proposed to be operated. (as per list enclosed) | |
| 8 | Particular of Network through which the operator shall function | |
| 9 | Details of other infrastructure e.g. Call Centre, Parking facilities, etc. to be provided by Aggregator | |
| 10 | Details of Security Deposit |
The Licensee shall observe all the conditions contained in The Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018. Place: Date:
State Transport Commissioner Transport Department Government of Bihar19 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018 The license is renewed from …………………… to……………………….. Place: Date:
State Transport Commissioner Transport Department Government of Bihar
| Sl No | Details | Particulars |
| 1 | License Number | |
| 2 | License Validity | |
| 3 | Details of Application Fee | |
| 4 | Date of Application | |
| 5 | Full Name of the Aggregator Company &Managing Director | |
| 6 | Address, Telephone Number, e-mail of the head office | |
| 7 | Telephone Number, web address and e-mail id of the Authorized Representative in state of Bihar | |
| 8 | Original copy of the Issued license | |
| 9 | Details of the permit of the motor taxi/ motor bike taxis operated | |
| 10 | Details of the passengers who availed the service under the Licensee during the License valid period. | |
| 11 | Details of complains and their redressal under the Licensee during the License valid period. | |
| 12 | Audited report of last three years of financial statements |
The Licensee shall observe all the conditions contained in The Bihar Taxi Aggregator Policy.
I hereby declare that the information given above and other documents enclosed herewith are true to the best of my knowledge. I understand that if any information is found to be incorrect at any point of time, the License granted to me is liable to be cancelled, besides initiating other legal action/actions against me. I have gone through the provisions of under The Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018, I accept the same and agree to abide by the said Bihar Taxi Aggregator Operational Directives 2018.
Place:
Date:
Name and Signature of the
Managing Director of the Company.
20 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018निर्वाचन विभाग ------- अधिसूचना 28 नवम्बर 2018
सं0 ई2-2-022/2018-58--बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली, 2006 के नियम-9 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित परीक्ष्यमान अवर निर्वाचन पदाधिकारियों को दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि संतोषप्रद रूप में पूर्ण करने के पष्चात् निम्नांकित सारणी में अंकित उनके नाम के समक्ष स्तंभ-4 में अंकित तिथि से अवर निर्वाचन पदाधिकारी (वेतनमान लेवल-9) के पद पर नियमित करते हुए नियम-13 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के फलस्वरूप निम्नांकित सारणी में अंकित उनके नाम के समक्ष स्तंभ-5 में अंकित तिथि से सेवा में संपुष्ट किया जाता है-
| क्र॰सं॰ | नाम | सेवा में प्रथम योगदान की तिथि | अवर निर्वाचन पदाधिकारी (वेतनमान लेवल-9) के पद पर नियमित करने की तिथि | अवर निर्वाचन पदाधिकारी (वेतनमान लेवल-9) के पद पर सेवा संपुष्ट करने की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री सुबोध कुमार सिन्हा | 13.06.2013 | 13.06.2015 | 29.11.2016 |
| 2 | श्री अनिल कुमार पटेल | 30.12.2013 | 30.12.2015 | 29.11.2016 |
| 3 | मो॰ गुलफाम आजम | 30.12.2013 | 30.12.2015 | 26.09.2017 |
| 4 | श्रीमती रंजू कुमारी | 28.05.2014 | 28.05.2016 | 28.05.2016 |
| 5 | मो॰ जमाल मुस्तफा | 27.12.2013 | 27.12.2015 | 14.04.2017 |
| 6 | श्री बिरेन्द्र कुमार | 30.12.2013 | 30.12.2015 | 14.04.2017 |
| 7 | श्री एखलाक अंसारी | 27.12.2013 | 27.12.2015 | 26.09.2017 |
| 8 | श्री प्रेम प्रकाश | 28.12.2013 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
| 9 | श्री यशलोक रंजन | 17.01.2014 | 17.01.2016 | 29.11.2016 |
| 10 | श्री अनिल कुमार | 01.01.2014 | 01.01.2016 | 29.11.2016 |
| 11 | श्री अरूण कुमार | 15.06.2013 | 15.06.2015 | 29.11.2016 |
| 12 | श्री संतोष कुमार सिंह | 28.12.2013 | 28.12.2015 | 29.11.2016 |
| 13 | श्री कपिल शर्मा | 27.12.2013 | 27.12.2015 | 29.11.2016 |
| 14 | श्री विशाल कुमार | 30.12.2013 | 30.12.2015 | 14.04.2017 |
| 15 | श्री मनोज कुमार | 27.12.2013 | 27.12.2015 | 14.04.2017 |
| 16 | मो॰ अबुल बरकात | 30.12.2013 | 30.12.2015 | 26.09.2017 |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, एच॰ आर॰ श्रीनिवास, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार-सह-सचिव।
------- सामान्य प्रशासन विभाग ------ अधिसूचना 20 नवम्बर 2018
सं0 1/एल0-35/2004-सा0प्र0-15040--श्री प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0(2000), सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 15.11.2018 से 30.11.2018 तक कुल 16 दिनों के उपार्जित अवकाश को स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री प्रेम सिंह मीणा की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0 (89), प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, पंचायत राज विभाग, बिहार, पटना) उनके द्वारा धारित पदो ंके अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।21 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018
वाणिज्य-कर विभाग
------
अधिसूचनाएं
28 नवम्बर 2018
सं0 RF-6/वि0 पत्रा0 24-05/2014(खण्ड-I)-6061--Intelligence Bureau (Ministry of Home Affairs) Government of India के पत्रांक-4/CFB/2016(14)-VII-2539 दिनांक 22.07.2016 के अनुसार श्री पवन कुमार, सेवानिवृत वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त द्वारा अपने सेवाकाल में कुल 9 (नौं) विदेश यात्रायें की गई । श्री कुमार द्वारा किये गये कुल 9 (नौ) विदेश यात्राओं में से 8 (आठ) यात्रायें सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना की गई।
बिना विभागीय अनुमति के विदेश यात्राओं के प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने पर श्री कुमार के सेवाकाल को असंतोषप्रद मानते हुये उनसेे स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्यक् समीक्षा की गई। सेवाकाल में सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना की गयी विदेश यात्रायें बिहार सेवा संहिता के नियम-55 एवं कार्यपालिका नियमावली के नियम-21 (चतुर्थ अनुसूची) के कंडिका-(क) 6 (vii) के प्रतिकूल होने के कारण स्पष्टीकरण से असहमत होते हुये बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 के तहत पेंशन कटौती करने के बिंदु पर विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया।
विधि विभाग द्वारा परामर्श दिया गया कि -In view of what has been stated above, I am of the opinion that, in view of the unsatisfactory explanation given by Shri Pawan kumar, the Department should initiate proceedings under Rule 139 against him on the ground that his services have not been thoroughly satisfactory. In doing so, a fresh show cause should be issued indicating the proposed action sought to be taken and also clearly indicating the provision under which such action is proposed to be taken. Thereafter, upon receiving a reply to the said show cause notice from Shri Pawan Kumar, if the Department is not satisfied. Appropriate order revising the pension may be passed."
विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के अलोक में बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-139 का उल्लेख करते हुये स्पष्टीकरण की मांग श्री कुमार से की गई।
स्पष्टीकरण में श्री कुमार द्वारा बताया गया कि मेरी पत्नी AMWAY कारोबार से जुड़ी हुई है एवं वर्ष 2000 से ख्याति प्राप्त महिला उद्यमी है। AMWAY द्वारा दूसरे राष्ट्रों में आयोजित Leadership Conferences में दम्पत्ति को आमंत्रित किया गया एवं उसी आलोक में अपनी पत्नी की सहायता एवं आमंत्रण के अनुरूप यात्राएँ की गयीं।
श्री कुमार द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से असहमत होते हुये स्वीकृत पेंशन को पुनरीक्षित कर उसमें कटौती करने का आदेश राज्य सरकार से प्राप्त किया गया।
तत्पश्चात् श्री कुमार को पूर्व में निर्धारित 90 (नब्बे) प्रतिशत औपबंधिक पेंशन से 25 प्रतिशत की कटौती 5 (पाँच) वर्षों के लिए किये जाने एवं अंतिम निर्णय लिये जाने के पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।
उक्त अनुमोदित प्रस्ताव के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-5/प्रो0-36-01/2018 (2040) लो0 से0 आ0 दिनांक 31.10.2018 द्वारा परामर्श दिया गया है कि "बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 के तहत् पेंशन से कटौती के विनिश्चित दण्ड के मामले में बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति अथवा अभिमत प्राप्त किये जाने का प्रावधान नहीं है।"
उपरोक्त के आलोक में श्री पवन कुमार, सेवानिवृत वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को निम्न दण्ड दिये जाने का निर्णय लिया जाता हैः-
श्री पवन कुमार, सेवानिवृत वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को पूर्व में निर्धारित 90 (नब्बे) प्रतिशत औपबंधिक पेंशन से 25 प्रतिशत की कटौती 5 (पाँच) वर्षों के लिए किया जाता है।
प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम,(उप-सचिव।
------
23 नवम्बर 2018
सं0 6/प्रो0-06-05/2016-6017/वा0कर-श्री ओम प्रकाश गुप्ता, सम्प्रति बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के सेवानिवृत्त वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त को वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान् 15,600-39,100ग्रेड पे 8,700 पुनरीक्षित वेतनमान लेवल लेबल 13 रू0-1,23,100-2,15,900 रू0) में दिनांक 25.07.2017 के भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति दी जाती है।
सं0 6/प्रो0-06-05/2016-6018/वा0कर-मो0 मुजफ्फर आलम, बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के सेवानिवृत्त वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त को वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त कोटि (अपुनरीक्षित वेतनमान्22 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018 15,600-39,100ग्रेड पे 6,600 पुनरीक्षित वेतनमान् लेबल 11 रू0-67700-208700 रू0) में दिनांक 11. 12.2008 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है।
2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जनक राम, उप-सचिव।
-------
शिक्षा विभाग
------
अधिसूचनाएं
22 नवम्बर 2018
सं0 3/आ02-18/2015-783--श्रीमती प्रतिभा कुमारी, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया सम्प्रति क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 8425/गो0 दिनांक 27.12.2015 द्वारा गठित आरोप-पत्र प्रपत्र-'क' में वर्णित आरोपों यथा-कार्यो में अभिरूचि नहीं लेने, लापरवाही बरतने, बैठकों में भाग नहीं लिये जाने, अनाधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, दिनांक 28.01.2015 को आयोजित विडियों-कॉन्फ्रेसिंग में अनुपस्थित रहने, दिनांक 12.02.2015 को आहूत जनता दरबार में अनुपस्थित रहने, बेंच-डेस्क हेतु आवंटित राशि को विद्यालय शिक्षा समितियों के खाते में ससमय हस्तांतरित नहीं करने, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन में लापरवाही बरतनें, उपयोगिता प्रमाण पत्र का ससमय प्रेषण नहीं करने, शौचालय निर्माण हेतु स्वीकृत राशि को विद्यालयों के बीच ससमय वितरण नहीं करने संबंधी प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 115 दिनांक 20.01.16 द्वारा श्रीमती कुमारी से बचाव अभिकथन की मांग की गयी।
2. श्रीमती कुमारी के पत्रांक 03 दिनांक 17.03.2016 द्वारा समर्पित बचाव अभिकथन पर विभागीय पत्रांक 485 दिनांक 12.05.16 द्वारा जिला पदाधिकारी, गया से मंतव्य की मांग की गयी।
3. जिला पदाधिकारी, गया के पत्रांक 1224 दिनांक 11.02.2018 द्वारा प्राप्त मंतव्य के सम्यक् समीक्षोंपरांत पाया गया कि श्रीमती कुमारी द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर ससमय नहीं दिया जाना इनके मनमानेपन को दर्शाता है एवं श्रीमती कुमारी बिना अनुमति के कार्यालय से अनुपस्थित एवं बिना पूर्व सूचना के बैठक से अनुपस्थित रहीं हैं। श्रीमती कुमारी द्वारा विभागीय कार्यो के निष्पादन में रूची नहीं लिये जाने के संबंध में स्पष्टीकरण पूछे जाने पर इनके द्वारा दिनांक 23.05.15 को सभी विषयों पर सभी विभागीय पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछ कर खानापूर्ति किया गया हैं।
4. अतएव श्रीमती प्रतिभा कुमारी, तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया सम्प्रति क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के बचाव अभिकथन को अस्वीकार करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है :-
(i) आरोप वर्ष के लिए ''निन्दन'' (ii) दो वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुशील कुमार, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।
------
23 नवम्बर 2018
सं0 2/ए-1-01/2018-2096--सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-7ए/सं0प्र0परी0- 01-09/2015-(229) लो0से0आ0 दिनांक 22.10.2018 द्वारा 56वीं से 59वीं सम्मलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार शिक्षा सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित 82 उम्मीदवारों के अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी। प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सफल घोषित उम्मीदवारों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य दिनांक 05.11.18 एवं दिनांक 06.11.18 को किया गया। दिनांक 05.11.18 एवं दिनांक 06.11.18 को कुल 76 उम्मीदवारों द्वारा उपस्थित होकर अपने-अपने शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य निर्धारित समिति के समक्ष कराया गया। 2. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) मूल कोटि के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर-9 एवं अनुमान्य जीवन यापन भत्ता एवं अन्य दैनिक भत्तों के साथ औपबंधिक रुप से परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :-
| क्र0 सं0 | अभ्यर्थी का नाम/जन्म तिथि | पिता/पति का नाम | स्थायी पता/वर्त्तमान पता | रौल नं0 | मेधा क्रमांक | श्रेणी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्री साहेब आलम 03.01.1986 | श्री शेख मंसूर आलम | स्थायी पता- ग्राम- जीरादेई, पो0- गाजियापुर, जिला- सिवान, बिहार, पिन कोड- 841245 पत्राचार का पता-रुम नं0-208, आई0ए0एस0 हॉंस्टल, सी0सी0सी0पी0, जामिया मिलिया इसलामिया, नई दिल्ली, पिन-110025 | 235425 | 233 | सामान्य |
| 2 | श्री मानवेन्द्र कुमार राय 22.02.1974 | श्री राम नारायण राय | स्थायी पता-मो0-आनंदपुर होमगार्ड सेन्टर, थाना-बिहटा, जिला-पटना, बिहार, पिन-801101 पत्राचार का पता-तथैव | 505195 | 251 | सामान्य |
| 3 | श्री केशव प्रताप सिंह 23.03.1984 | श्री विजय पाल सिंह | स्थायी पता-ग्राम-सबयॉं, पोस्ट-कसयॉं, जिला-कुशीनगर, उत्तर प्रदेष, पिन-274402 पत्राचार का पता-12/4 साउथ 3 फ्लोर, इन्द्रिरा विकास कॉंलोनी, मुखर्जी नगर, नई दिल्ली, पिन-110009 | 254338 | 252 | सामान्य |
| 4 | श्री दया शंकर 06.03.1986 | श्री अनिल कुमार सिंह | स्थायी पता-ग्रामपो0-खैरहॉं, जिला-रोहतास, बिहार, पिन-821305 पत्राचार का पता-तथैव | 482161 | 255 | सामान्य |
| 5 | श्री प्रफुल्ल कुमार मिश्र 19.02.1980 | श्री प्रमोद कुमार मिश्र | स्थायी पता-ग्राम- चखनी, डाक-रजवटिया, थानाप्रखण्ड-बगहा-1, जिला-प0चम्पारण, बिहार, पिन-845101 पत्राचार का पता-तथैव | 107003 | 258 | सामान्य |
| 6 | श्री सुभाष कुमार 28.02.1987 | श्री विशेश्वर राय | स्थायी पता-ग्राम- पिंगी, पो0-धोई, भाया-लक्ष्मी सागर, जिला-दरभंगा, बिहार, पिन-846009 पत्राचार का पता-क्वार्टर नं0-ई-2-119, बरौनी रिफानरी टाउनशीप, बिहार, बेगूसराय, पिन-851117 | 201989 | 260 | सामान्य |
| 7 | श्री संदीप कुमार सिंह 05.06.1984 | श्री नरेन्द्र सिंह | स्थायी पता-ग्रामपो0-बेनूपुर, थाना-मे हनगर, ं जिला-आजमगढ़, पिन-276204, उत्तर प्रदेश पत्राचार का पता-तथैव | 467921 | 263 | सामान्य |
| 8 | श्री रोहित कुमार चौरसिया 20.01.1984 | श्री पारस नाथ चौरसिया | स्थायी पता-मो0-जायसवाल धर्मशाला, गली पी0पी0 रोड, बक्सर, पो0जिला-बक्सर, पिन-802101, बिहार पत्राचार का पता- तथैव | 102678 | 266 | सामान्य |
| 9 | श्री रोहित रौशन 28.02.1985 | श्री विनय कुमार सिंह | स्थायी पता-द्वारा-अरुणा सिन्हा, अधिवक्ता, रोड नं0-04, नारायणी नगर, हाजीपुर, वैशाली, पिन-844101, बिहार पत्राचार का पता- तथैव | 479379 | 267 | सामान्य |
| 10 | श्री आनन्द विजय 25.02.1982 | श्री विजय कुमार गुप्ता | स्थायी पता-द्वारा- श्री संजय कुमार गुप्ता, विप्र नगर, सिविल लाईन, वार्ड न0-17, थानाजिला-बक्सर, पिन-802101, बिहार पत्राचार का पता- मो0-जवारीपुर, वार्ड नं0-30, काली मंदिर के पीछे, थाना-तिलकामांझी, जिला-भागलपुर, पिन-812001, बिहार, | 496166 | 271 | सामान्य |
| 11 | श्री शैलेश कुमार 23.01.1979 | श्री रामजी प्रसाद | स्थायी पता- ग्राम-बिछकोल, पो0-करजारा, थाना-सिलाव, जिला-नालन्दा, पिन-803117, बिहार पत्राचार का पता- रेलवे क्वार्टर नं0-0/111/1, लोको कॉंलोनी, पो0थाना-चक्रधरपहुर, प0 सिंहभूम, जिला-झारखण्ड, पिन-833102 | 243544 | 272 | सामान्य |
| 12 | श्री राहुल रंजन 30.12.1982 | श्री रामाश्रय सिंह | स्थायी पता- ग्राम-टेटुआ, पो0-अतरी, जिला-गया, पिन-823311, बिहार पत्राचार का पता- द्वारा-किशुन लाल, टेकारी रोड, पत्थर के मस्जिद, पटना-800006, बिहार | 248139 | 274 | सामान्य |
| 13 | श्री इन्द्र कुमार कर्ण 17.02.1980 | स्व0 सत्य नारायण कर्ण | स्थायी पता- द्वारा-स्व0 सत्य नारायण कर्ण, ग्रामपो0-बी0 बिरौली, भाया-बेनीपट्टी, जिला-मधुबनी, बिहार, पिन-847223 पत्राचार का पता- तथैव | 111077 | 275 | सामान्य |
| 14 | श्री चन्दन प्रभाकर 20.02.1982 | श्री अरुण कुमार चौधरी | स्थायी पता- द्वारा-अरुण कुमार चौधरी (अधिवक्ता), मो0-बलभद्रपुर, पो0-लहेरियासराय, जिला-दरभंगा, बिहार, पिन-846001 पत्राचार का पता- तथैव | 250742 | 278 | सामान्य |
| 15 | श्री मनीष कुमार सिंह 15.10.1986 | श्री शिव प्रताप सिंह | स्थायी पता- द्वारा-स्व0 राम प्रताप सिंह, ग्रामपो0-जीरादेई, एस0बी0आई0 बैंक के नजदीक, पिन-841245, बिहार पत्राचार का पता- सरस्वती प्रगति विद्या मंदिर, सादुडेरा, जोन-1बी0, बिरसानगर, जमषेदपुर, पिन-831004, झारखण्ड | 329488 | 280 | सामान्य |
| 16 | श्री तनवीर आलम 05.01.1985 | मो0 सलाउद्दीन खान | स्थायी पता- ग्राम-प्रेमडिहा, पो0-मोहद्दीनगर, थाना-हलसी, जिला-लखीसराय बिहार, पिन-811315 पत्राचार का पता- तथैव | 208847 | 283 | सामान्य |
| 17 | श्री जावेद आलम 30.10.1976 | श्री अब्दुल अलीम | स्थायी पता- गा्रम-बकतौली, पो0थाना-बसंतपुर, जिला'-सिवान, बिहार, पिन-841406 पत्राचार का पता- द्वारा-मुन्ना ग्लास हाउस, जंगलिया मोड़, गोपालगंज, पो0थानाजिला-गोपालगंज, बिहार, पिन-841428 | 202592 | 291 | सामान्य |
| 18 | श्री अक्षय कुमार पाण्डेय 24.02.1974 | श्री अमरेन्द्र नारायण पाण्डेय | स्थायी पता- ग्राम-सरॉंव, पो0-पवनी, थाना-नासरीगंज, जिला-रोहतास, बिहार, पिन-821310 पत्राचार का पता- तथैव | 234097 | 292 | सामान्य |
| 19 | श्री बिनय कुमार सुमन 16.02.1979 | श्री सत्यनारायण यादव | स्थायी पता- ग्राम-गणेषा गोड़ा, पो0-धर्मडीहा, जिला-बांका, राज्य-बिहार, पिन-813103 पत्राचार का पता- 104/968, सेक्टर-1, सी0जी0एस कॉंलोनी, काणे नगर, राव गनात्रा रोड, एंटॉंप हिल, मुंबई | 191180 | 295 | सामान्य |
| 20 | श्री साकेत रंजन 15.05.1978 | श्री इंद्रदेव प्रसाद | स्थायी पता- द्वारा-श्री इन्द्रदेव प्रसाद, ग्राम-कुतुबपुरा, प्रखण्डथाना-रहुई, पो0-भंडारी, जिला-नालन्दा पत्राचार का पता- मो0-पटेल नगर (नई सराय), बिहार शरीफ, जिला-नालन्दा | 346146 | 296 | सामान्य |
| 21 | श्री धर्मेन्द्र कुमार 05.01.1982 | श्री शिव दयाल प्रसाद | स्थायी पता- ग्रामपो0-अलीगंज, थाना-चन्द्रदीप, जिला-जमुई, पिन-811301 पत्राचार का पता- तथैव | 388738 | 301 | सामान्य |
| 22 | श्रीमती प्रिया भारती 01.03.1985 | पिता-श्री योगेन्द्र प्रसाद पति-श्री राजीव रंजन | स्थायी पता- द्वारा-राजकिशोर प्रसाद, ग्रा0पो0-दनियावॉं-पेन्दापुर, थाना-एकंगरसराय, जिला-नालन्दा, बिहार, पिन-801301 पत्राचार का पता- द्वारा-श्री योगेन्द्र प्रसाद, मो0टोला-बिहार रोड, सिनेमा मोड, थानाडाक-हिलसा, जिला-नालन्दा, बिहार, पिन-801302 | 417065 | 305 | सामान्य |
| 23 | श्री संजीत कुमार 05.02.1988 | श्री शम्भु भगत | स्थायी पता- ग्राम-चन्दनपट्टी, पो0-औराही एकपरहा, था0-गम्हरिया, जिला-मधेपुरा, पिन-852108 पत्राचार का पता- तथैव | 221009 | 310 | पिछड़ा वर्ग |
| 24 | श्री उत्तम कुमार 04.10.1987 | स्व0 ईश्वर राम | स्थायी पता- द्वारा-नरोत्तम कुमार, लखीबाग, जनकपुर, पो0-बुनियादगंज, थाना-मुफस्सिल, जिला-गया, बिहार, पिन-823003 पत्राचार का पता- कमरा नं0-309, अनेक्सी बिल्डिंग, संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहॉं रोड, नई दिल्ली, पिन-110069 | 484167 | 314 | पिछड़ा वर्ग |
| 25 | श्री सुजीत कुमार 02.12.1985 | श्री भरत कुमार | स्थायी पता- मो0-बड़की डेन्हा परैया रोड, थाना-डेन्हा, डाक-आर एस गया, जिला-गया, पिन-823002 पत्राचार का पता- तथैव | 132753 | 335 | पिछड़ा वर्ग |
| 26 | श्री मुकेश कुमार 22.06.1988 | श्री चन्द्रिका सिंह | स्थायी पता- ग्रामपो0-सपही, थाना-तुरकौलिया, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार, पिन-845437 पत्राचार का पता- तथैव | 117840 | 346 | पिछड़ा वर्ग |
| 27 | श्री रबिन्द्र कुमार साह 05.10.1985 | श्री बालेश्वर साह | स्थायी पता- द्वारा-श्री बालेश्वर साह, ग्राम-ढाढ़ी, पो0-चिचोढ़वा, थाना-लौकही, भाया-नरहिया, जिला-मधुबनी, पिन-847108 पत्राचार का पता- तथैव | 155889 | 356 | पिछड़ा वर्ग |
| 28 | श्री कुणाल गौरव 16.02.1991 | श्री देवेन्द्र साह | स्थायी पता- द्वारा श्री देवेन्द्र साह, ग्राम-ईटवा, पो0-डुमरी, थाना-सिंघौल, जिला-बेगूसराय, बिहार, पिन-851117 पत्राचार का पता- तथैव | 125896 | 358 | पिछड़ा वर्ग |
| 29 | श्री अनिल कुमार 12.08.1979 | श्री अर्जुन प्रसाद | स्थायी पता- ग्रामपो0-कोसुत, थाना-धनरुआ, अनुमण्डल-मसौढ़ी, जिला-पटना, बिहार, पिन-804452 पत्राचार का पता- अनुमण्डल कार्यालय, मढ़ौरा, डाक-मढ़ौरा, जिला-सारण, बिहार, पिन-841418 | 247333 | 364 | पिछड़ा वर्ग |
| 30 | श्रीमती कविता कुमारी 01.01.1981 | पिता-स्व0 कैलाश प्रसाद यादव, पति-श्री राजीव कुमार | स्थायी पता- द्वारा-श्री सच्चिदानन्द यादव, मो0-कृष्णापुरी, नया टोला, पो0-नवगछिया, जिला-भागलपुर, पिन-853204 पत्राचार का पता- फ्लैट संख्या-202, प0 ब्लॉंक, सुमित चन्द्रम गृहम् अपार्टमेन्ट रामनगरी रोड, आशियाना, पटना, पिन-800025 | 308174 | 371 | पिछड़ा वर्ग |
| 31 | श्रीमती रुबी कुमारी 04.02.1983 | पिता-श्री नागेश्वर प्रसाद यादव पति-श्री गौरव कुमार | स्थायी पता- ऑफिसर्स कॉंलोनी, मिरचाईबाड़ी, कटिहार, थाना-सहायक कटिहार, पो0जि0-कटिहार, बिहार, पिन- 854105 पत्राचार का पता- तथैव | 336746 | 373 | पिछड़ा वर्ग |
| 32 | श्री रंजन कुमार गिरी 01.03.1980 | श्री बलिराम गिरि | स्थायी पता- ग्रामपो0-दिनदयालपुर, थाना-गौतमबुद्ध नगर तरवारा, जिला-सिवान, बिहार, पिन-841506 पत्राचार का पता- तथैव | 139381 | 376 | पिछड़ा वर्ग |
| 33 | श्री गोपाल कृष्ण 01.03.1977 | श्री भगवान | स्थायी पता- पानी टंकी रोड़, काली स्थान, खाजेंकलॉं, पटना-800008, बिहार पत्राचार का पता- तथैव | 457103 | 381 | पिछड़ा वर्ग |
| 34 | श्री कुमार शशि रंजन 21.05.1980 | स्व0 अरुण कुमार घोष | स्थायी पता- द्वारा-अरुण कुमार घोष, न्यू चकदह मधुबनी, जिला-मधुबनी, बिहार, पिन-847211 पत्राचार का पता- 81, गंगा टावर, एल.सी.टी. घाट मैनपुरा, पटना-800001 | 143961 | 387 | पिछड़ा वर्ग |
| 35 | श्री साकेत सुमन 24.08.1990 | श्री शैलेश कुमार गुप्ता | स्थायी पता- द्वारा-शैलेश कुमार गुप्ता, सीताराम भवन, नियम शीतला स्थान, ईशाकचक, गुमटी नं0-12, जिला- भागलपुर, पिन-812001 पत्राचार का पता- ब्लॉंक-3/सी, रेलवे निर्माण बिहार कॉंलोनी, डिक्शन रोड, मुन्दीचक, थाना-तिलकामांझी, डाक-हेड पी0ओ0, भागलपुर, पिन-812002 | 132519 | 393 | पिछड़ा वर्ग |
| 36 | श्री शोभा कान्त 08.07.1978 | श्री चन्देश्वर राय | स्थायी पता- ग्रामपो0-अहमदपुर, थाना-सरायरंजन, जिला-समस्तीपुर, पिन-848505 पत्राचार का पता- विकास नगर, दिग्घी कला पष्चिम, नियर 54एसी न0 रेलवे गेट, हाजीपुर, वैशाली, पिन-844102 | 265471 | 399 | पिछड़ा वर्ग |
| 37 | श्री कृष्ण मुरारी गुप्ता 25.01.1979 | श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता | स्थायी पता- ग्राम-धनगार्ड, था0पो0-विक्रमगंज, जिला-रोहतास, बिहार पत्राचार का पता- द्वारा-श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, दरिदर सिंह रोड, वरियात, रॉंची | 495543 | 402 | पिछड़ा वर्ग |
| 38 | श्रीमती पूनम कुमारी | पिता-डॉं0 चन्देश्वरी प्रसाद यादव, पति-श्री अषोक कुमार | स्थायी पता- द्वारा-श्री सुमेश्वर सिंह, ग्रामपो0-बड़काराजपुर, प्रखण्ड-सिमरी, जिला-बक्सर, बिहार, पिन-802113 पत्राचार का पता- द्वारा-श्री अषोक कुमार, राज हाउस, रोड नं0-02, रामनगरी सेक्टर-3, आशियाना नगर, पटना-800025 | 208936 | 432 | पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| 39 | सुश्री गरिमा चौधरी 02.10.1984 | पिता-श्री कपिलदेव चौधरी | स्थायी पता- द्वारा-स्व0 राम भजन चौधरी, ग्राम-बुधरा, प्रखण्ड-अथमलगोला, जिला-पटना, पिन-803211 पत्राचार का पता- द्वारा-श्री कपिलदेव चौधरी, प्यादा टोली, अपर बाजार, जिला-रॉंची, पिन-834001 | 293591 | 436 | पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| 40 | सुश्री पूजा कुमारी 05.02.1987 | स्व0 उपेन्द्र कुमार | स्थायी पता- द्वारा-श्री अमित कुमार, चॉंदपुर बेला, छपरा कॉंलोनी के नजदीक, दक्षिण गली में, थाना-जक्कनपुर, डाक-जी0पी0ओ0, जिला-पटना, पिन-800001 पत्राचार का पता- तथैव | 349031 | 439 | पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| 41 | सुश्री सीमा कुमारी 06.01.1982 | श्री राधेश्याम मंडल | स्थायी पता- द्वारा-श्री राजकिशोर राणा, ग्राम-गुरिया, पो0-बौंसी, जिला-बांका, पिन-813104 पत्राचार का पता- तथैव | 438759 | 497 | पिछड़ा वर्ग (महिला) |
| 42 | मो0 महताब रहमानी 10.10.1988 | शहजादा रहमानी | स्थायी पता- मो0-शिवधारा, पो0-लालबाग, थाना-यूनिभरसिटी, जिला-दरभंगा, पिन-846004 पत्राचार का पता- तथैव | 119007 | 501 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 43 | श्री रमेष कुमार पाल 15.12.1982 | श्री भागवत भगत | स्थायी पता- मो0-रघुनाथ टोला, डाक-अनिसाबाद, थाना-गर्दनीबाग, जिला-पटना, राज्य-बिहार, पिन-800002 पत्राचार का पता- तथैव | 111192 | 503 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 44 | श्री आलोक कुमार 26.11.1979 | श्री दुलार चन्द्र अमल | स्थायी पता- 24, जगत क्रान्ति, अपार्टमेन्ट, बोरिंग रोड, पटना, पिन-800001 पत्राचार का पता- तथैव | 347772 | 511 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 45 | श्री निशान्त गुंजन 08.02.1988 | श्री हरेराम मंडल | स्थायी पता- ग्रामपो0-रामनगर, भाया-गम्हरिया, थाना-पिपरा, जिला-सुपौल, पिन-852108, बिहार पत्राचार का पता- तथैव | 292021 | 517 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 46 | श्री ब्रजेश कुमार 28.02.1988 | श्री बाबूलाल प्रसाद | स्थायी पता- गा्रम-चिठई, पो0-हरिहरपुर (काला), थाना-जामो बाजार, जिला-सिवान, बिहार, पिन-841434 पत्राचार का पता- तथैव | 186656 | 530 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 47 | श्री विजय कुमार 05.10.1989 | श्री हरेराम प्रसाद गुप्ता | स्थायी पता- द्वारा-श्री हरेराम प्रसाद गुप्ता, साहा भवन, गंगा भवन के बगल, वार्ड नं0-03, साहू टोला, नया बाजार, सहरसा, बिहार, पिन-852201 पत्राचार का पता- तथैव | 397344 | 549 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 48 | राशिद नवाज 12.01.1991 | मो0 कमल | स्थायी पता- कॉपरेटिव कॉेलोनी, गली-3, कमरा नं0-एसएस.-061.0126, पो0-बाटा बाजार, थाना-के0हाट, जिला-पूर्णिया, पिन-854301 पत्राचार का पता- तथैव | 167222 | 568 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 49 | श्रीमती प्रियंका कुमारी 01.01.1988 | पिता-श्री बाल्मीकी पंडित, पति-श्री प्रमोद कुमार | स्थायी पता- ग्राम-कोतरा, प्रखण्डथाना-सरमेरा, पो0-गोपालबाद, जिला-नालन्दा, पिन-811104 पत्राचार का पता- फ्लैट नं0-111 एम्स रेसिडेंन्सियल कम्प्लेक्स टाइप-2, ब्लॉंक-3, खगौल, पटना, बिहार, पिन-801105 | 478112 | 575 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 50 | श्री महताब आलम 01.02.1987 | श्री मुख्तार आलम | स्थायी पता- नुरी मंजिल, ईशापुर, डाकथाना-फुलवारीशरीफ, पटना-801505 पत्राचार का पता- तथैव | 117830 | 587 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 51 | मो0 जमाल मुस्तफा 01.07.1975 | मो0 मुस्तफा अहमद | स्थायी पता- मो0-सोहडीह, नियर मस्जिद, पो0थाना-सोहसराय, जिला-नालन्दा, बिहार, पिन-803118 पत्राचार का पता- मो0 जमाल मुस्तफा, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, डिहरी अनुमण्डल कार्यालय, रोहतास, पिन-821307 | 266197 | 588 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 52 | श्री राजन कुमार 05.02.1987 | श्री गौतम साह | स्थायी पता- ग्राम-नारायणपुर, पो0थाना-पचरुखी, जिला-सिवान, राज्य-बिहार, पिन-841241 पत्राचार का पता- तथैव | 219255 | 596 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 53 | मो0 शारिक अशरफ 20.08.1987 | मो0 अकील अशरफ | स्थायी पता- शेर शाह स्ट्रीट, सेक्टर-डी0, नई अजीमाबाद कॉंलोनी, पो0-महेन्द्रू, थाना-बहादुरपुर गुमटी, जिला-पटना, बिहार, पिन-800006 पत्राचार का पता- तथैव | 419174 | 606 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 54 | श्री अमित कुमार 05.02.1980 | श्री सुरेन्द्र प्रसाद गुप्ता | स्थायी पता- ग्राम-भान टेकढी, पो0-भान, भाया-मठाही, शिव मंदिर के पास, थानाजिला-मधेपुरा, बिहार, पिन-852121 पत्राचार का पता- तथैव | 222353 | 628 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 55 | श्री जमालुद्दीन 16.02.1985 | श्री रहमतुल्लाह | स्थायी पता- ग्राम-सारथा, पो0-बहलोलपुर, थाना-ढाका, जिला-पू0 चम्पारण, बिहार, पिन-845418 पत्राचार का पता- तथैव | 231511 | 631 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 56 | सुश्री सरस्वती कुमारी 06.06.1989 | स्व0 रमेश प्रसाद साह | स्थायी पता- ग्राम-मिठेपुर, थानाडाक-गरखा, जिला-सारण, बिहार, पिन-841311 पत्राचार का पता- तथैव | 109950 | 645 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 57 | मो0 मजहर हुसैन 15.06.1973 | मो0 अलाउद्दीन | स्थायी पता- ग्रामपो0-अलीगंज, थाना-चन्द्रद्वीप, जिला-जमुई, बिहार, पिन-811301 पत्राचार का पता- तथैव | 215143 | 648 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 58 | श्री रवि रंजन 15.02.1986 | श्री पुरुषोत्तम गुप्ता | स्थायी पता- ग्रामपो0-बंशगोपाल, वाया-चौसा, जिला-मधेपुरा, बिहार, पिन-852213 पत्राचार का पता- तथैव | 248005 | 658 | अत्यन्त पिछड़ा वर्ग |
| 59 | श्री निशीथ प्रणीत सिंह 06.07.1986 | श्री मनोहर प्रसाद सिंह | स्थायी पता- उत्तर टोला, ग्रामपो0-खवासपुर, थाना-पीरपैंती, जिला-भागलपुर, बिहार, पिन-813209 पत्राचार का पता- द्वारा-श्री मनोहर प्रसाद सिंह, बस स्टैंड के निकट, नया टोला, मनिहारी, कटिहार, पिन-854113 | 189033 | 933 | अनुसूचित जन जाति |
| 60 | श्री चन्दन कुमार 15.08.1985 | श्री प्रभु नारायण रजक | स्थायी पता- मो0पो0-कलारामपुर, भाया-बरियारपुर, थाना-मुफस्सिल मु गेर, ं जिला-मुंगेर, बिहार, पिन-811211 पत्राचार का पता- तथैव | 106550 | 1130 | अनुसचित जाति |
| 61 | श्री संजय कुमार 10.05.1976 | श्री महादेव दास | स्थायी पता- ग्राम-बरईचक, आदर्श टोला, पो0-पाटम, जिला-मुंगेर, बिहार, पिन-811214 पत्राचार का पता- तथैव | 106565 | 1149 | अनुसचित जाति |
| 62 | श्री सुजीत कुमार राउत 05.02.1983 | स्व0 लाल बहादुर राउत | स्थायी पता- ग्राम-नूरजमापुर, पो0-लखमिनिया, थाना-बलिया, जिला-बेगूसराय, बिहार, पिन-851211 पत्राचार का पता- तथैव | 244519 | 1163 | अनुसचित जाति |
| 63 | श्रीमती दिप्ती 09.11.1985 | पिता-श्री राजेन्द्र प्रसाद, पति-श्री आशीष रंजन | स्थायी पता- मो0-सलीमपुर अहरा, लेन नं0-1, कदमकुऑं, गांधी मैदान थाना, जिला-पटना, बिहार, पिन-800003 पत्राचार का पता- तथैव | 164611 | 1197 | अनुसचित जाति |
| 64 | श्री प्रवीण कुमार 12.02.1988 | श्री महेन्द्र रजक | स्थायी पता- बनमनखी बस स्टैण्ड, वार्ड संख्या-03, पो0थाना-बनमनखी, जिला-पूर्णिया, बिहार, पिन-854202 पत्राचार का पता- तथैव | 112926 | 1198 | अनुसचित जाति |
| 65 | श्री हेमचन्द्र 25.01.1982 | श्री गरीब पासवान | स्थायी पता- ग्रामपो0-संजात, थानाभाया-भगवानपुर, जिला-बेगूसराय, राज्य-बिहार, पिन-851120 पत्राचार का पता- तथैव | 320458 | 1211 | अनुसचित जाति |
| 66 | श्रीमती नुपूर प्रसाद 01.08.1979 | पिता-श्री राजेन्द्र प्रसाद पति-श्री संजय कुमार भगत | स्थायी पता- मो0-शरीफगंज, गौशाला, वार्ड नं0-39, पो0-डहरिया मिल्स, जिला-कटिहार, बिहार, पिन-854105 पत्राचार का पता- तथैव | 496109 | 1212 | अनुसचित जाति |
| 67 | श्री अनिल कुमार पटेल 24.03.1984 | श्री हीरा लाल | स्थायी पता- नियर प्रकाश टॉंकिज, न्यू मार्केट, डॉंक्टर राजेन्द्र प्रसाद रोड, जिला-कटिहार, बिहार, पिन-854105 पत्राचार का पता- तथैव | 491228 | 1213 | अनुसचित जाति |
| 68 | श्री रविन्द्र कुमार 06.06.1983 | श्री महेन्द्र प्रसाद | स्थायी पता- ग्राम-हरिना, पो0-सोनबरसा, थाना-ओबरा, जिला-औरंगाबाद, बिहार, पिन-824124 पत्राचार का पता- तथैव | 167706 | 1224 | अनुसचित जाति |
| 69 | श्री आनन्द कुमार 14.02.1985 | श्री मल्लिक चन्द्र राम | स्थायी पता- नियर नवाब साहब मस्जिद मौलाबाग, दाउदनगर, जिला-औरंगाबाद, बिहार, पिन-824143 पत्राचार का पता- तथैव | 399990 | 1272 | अनुसचित जाति |
| 70 | श्री रवीन्द्र कुमार प्रकाश 12.11.1988 | श्री जय प्रकाश नारायण रजक | स्थायी पता- ग्राम-भुसका चक, पो0-शोभनाथपुर, थाना-कहलगॉंव, जिला-भागलपुर, बिहार, पिन-813203 पत्राचार का पता- तथैव | 269772 | 1284 | अनुसचित जाति |
| 71 | श्री दीपक कुमार 15.05.1984 | श्री सदानन्द किशोर शशि | स्थायी पता- गा्रम-विष्णुपुर, पो0-दाहा बिगहा, थानाअंचल-नगरनौसा, जिला-नालन्दा, बिहार, पिन-801302 पत्राचार का पता- तथैव | 133783 | 1285 | अनुसचित जाति |
| 72 | श्री संदीप रंजन 24.08.1989 | श्री मैनेजर राम | स्थायी पता- बैंकर्स कॉलोनी, मिठनपुरा, थाना-मिठनपुरा, पो0-आर0के0 आश्रम, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार, पिन-842002 पत्राचार का पता- तथैव | 366579 | 1290 | अनुसचित जाति |
| 73 | श्री अवधेश कुमार 01.03.1979 | श्री गोरख मॉंझी | स्थायी पता- गा्रम-डुमरिया, पो0-आमवॉं, नकछेद, जिला-गोपालगंज, बिहार, पत्राचार का पता- बी-402, युगलदीप अपार्टमेन्ट आशियाना नगर, पेस-II, पो0-आशियानानगर, जिला-पटना, बिहार, पिन-800025 | 285183 | 1293 | अनुसचित जाति |
| 74 | श्री कुमार सत्यम 15.05.1986 | श्री फरेश राम | स्थायी पता- मो0-मगरहट्ठा, मस्जिद चौक, थाना-टाउन, हाजीपुर, पो0-हाजीपुर, जिला-वैशाली, बिहार, पिन-844101 पत्राचार का पता- तथैव | 172030 | 1295 | अनुसचित जाति |
| 75 | श्री राज कमल कुमार 13.04.1990 | श्री उचित प्रसाद दास | स्थायी पता- मॉं कैलाश नगर गली, नया बाजार दालपट्टी, कैनरा बैंक के पास, जिला-लखीसराय, बिहार, पिन-811311 पत्राचार का पता- द्वारा-श्रीमती रंजु देवी (वकील), श्री कृष्णापुरी, वार्ड नं0-20, बी0पी0 उच्च विद्यालय के पास, जिला-बेगूसराय, बिहार, पिन-851101 | 129876 | 1363 | विकलांग |
| 76 | श्री प्रहलाद प्रसाद गुप्ता 12.09.1969 | स्व0 विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता | स्थायी पता- ग्रामपो0-भैरोगंज, जिला-प0 चम्पारण (बेतिया), पिन -845106 पत्राचार का पता- तथैव | 357691 | 1388 | विकलांग |
2. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ-पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। 3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ-पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। 4. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 5. योगदान के समय अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। 6. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नही अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। 7. सभी नवनियुक्त पदाधिकारी दिनांक 26.11.2018 तक प्रशासन निदेशालय, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना में योगदान देना सुनिश्चित करेगें। 8. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 9. अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। 10. योगदान के समय अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन पत्र में दिये गये फोटो की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा। 11. नियुक्ति के उपरान्त पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करने के समय संबंधित जिले/कार्यालय में विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का ब्यौरा निश्चित रुप से समर्पित किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुशील कुमार, निदेशक (प्रशासन)-सह-अपर सचिव।
------- सं॰ 16/ए.3-48/2014--1504(आ0चि0) स्वास्थ्य विभाग -------
प्रेषक, डा॰ राजीव कुमार, सरकार क अपर सचिव। सेवा में, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना। द्वारा :- विा विभाग। दिनांक 27 नवम्बर 201833 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018 विषय :- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के न्यूनतम मापदण्डों को दृष्टिपथ रखते हुए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में 100 छात्रों के नामांकन हेतु कार्यालय एवं 14 विभागों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के कुल 45 पदों का सृजन के संबंध में।
महाशय, निदेशानुसार उपर्युक्त विषय क संबंध में कहना है कि राजकीय आयुर्वेेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के न्यूनतम मापदण्डों को दृष्टिपथ रखते हुए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में 100 छात्रों के नामांकन हेतु कार्यालय एवं 14 विभागों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के कुल 45 पदों का सृजन का प्रस्ताव राज्य सरकार क विचाराधीन था।
2. अतः सम्यक विचारोपरान्त इस संस्थान हेतुशैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के कुल 45 निम्नांकितपदों का सृजनकिया जाता है।
कॉलेज कार्यालय एवं शैक्षणिक विभागों के लिए सृजित होने वाले पद :-
| क्र.सं. | पदनाम | पुनरीक्षित वेतनमान ग्रेड पे॰ | वेतन स्तर | पुनरीक्षित मूल वेतन | पदों की सं॰ | |
| 1 | प्राध्यापक | 15600-39100 | 7600 | Level-12 | 78,800 | 02 |
| 2 | प्रवाचक | 15600-39100 | 6600 | Level-11 | 67,700 | 12 |
| 3 | व्याख्याता | 9300-34800 | 5400 | Level-9 | 53,100 | 06 |
| 4 | सीनियर रेजिडेन्टस, टेन्योर पद (द्रव्यगुण एवं रसशास्त्र पी॰जी॰विभाग) | 9300-34800 | 5400 | Level-9 | 53,100 | 02 |
| 5 | निम्नवर्गीय लिपिक | 5200-20200 | 1900 | Level-2 | 19,900 | 07 |
| 6 | कार्यालय अधीक्षक | 9300-34800 | 4200 | Level-6 | 35,400 | 01 |
| 7 | फिजियोथेरेपिस्ट | 9300-34800 | 5400 | Level-9 | 53,100 | 01 |
| कुल :- | 31 | |||||
| क्र॰ सं॰ | पदनाम | वेतनमान | ग ्रेड पे॰ | वेतन स्तर | पुनरीक्षित मूल वेतन | पदों की संख्या |
| 1 | डेन्टीस्ट | 9300-34800 | 5400 | Level-9 | 53,100 | 01 |
| 2 | असिस्टेन्ट मेट्रोन | 9300-34800 | 4800 | Level-8 | 47,600 | 02 |
| 3 | परिचारिका श्रेणी 'ए' | 9300-34800 | 4600 | Level-7 | 44,900 | 04 |
| 4 | कार्यालय अधीक्षक | 9300-34800 | 4200 | Level-6 | 35,400 | 01 |
| 5 | योगा प्रशिक्षण | 9300-34800 | 4200 | Level-6 | 35,400 | 01 |
| 6 | प्रयोगशाला प्रावैधिकी | 5200-20200 | 2800 | Level-5 | 29,200 | 02 |
| 7 | निम्नवर्गीय लिपिक | 5200-20200 | 1900 | Level-2 | 19,900 | 01 |
| 8 | स्टेनोग्राफर | 5200-20200 | 2400 | Level-4 | 25,500 | 01 |
| 9 | डे्रसर | 5200-20200 | 1900 | Level-2 | 19,900 | 01 |
| कुल पद :- | 14 |
3. इस महाविद्यालय एवं अस्पताल के महाविद्यालय में शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक विभाग में सृजित किये जाने वाले 31 पदों पर अनुमानित वार्षिक व्यय-2,48,77,440/- (दो करोड़ अड़तालीस लाख सतहत्तर हजार चार सौ चालीस रूपये) मात्र एवं कॉलेज के संलग्न अस्पताल में कुल-14 पदो के सृजन पर अनुमानित वार्षिक व्यय-81,98,160.00/- (इकासी लाख अनठानवे हजार एक सौ साठ रूपये) मात्र है। नवसृजित होनेवाले पद विवरणी में उल्लिखित (3114) कुल-45 पदों पर 3,30,75,600/- (तीन करोड़ तीस लाख पचहत्तर हजार छः सौ रूपये) मात्र वार्षिक व्यय का अनुमान है। व्यय विवरणी पुनरीक्षित वेतनमान पर आधारित है।
4. व्यय का वहन शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-101 आयुर्वेद-0002 आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना विपत्र कोड-20-2210051010002 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।
5. उक्त पद सृजन क प्रस्ताव में राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वी—ति प्राप्त है।
विश्वासभाजन, डा॰ राजीव कुमार, अपर सचिव।34 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)
------
अधिसूचना
23 नवम्बर 2018
सं0 3/या0-80-122/2015 गृ0आ0-9879--सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा याचिका सं0-3/2015 प्रज्जवला (NGO) में दिनांक 23.10.2017 को पारित आदेष के क्रियान्वयन हेतु Child Pornography and Rape/Gang Rape (CP/RGR) से संबंधित विडियो को इन्टरनेट पर प्रचारित होने से रोकने के लिए विभागीय पत्रांक-5752, दिनांक 04.07.2018 द्वारा राज्य स्तर पर अपर पुलिस महानिदेषक, आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।
2. उक्त वाद में दिनांक 22.10.2018 को पारित आदेष के अनुपालन के क्रम में पुलिस महानिदेषक, बिहार, पटना को अपीलीय प्राधिकार नामित किया जाता है। राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति रखने वाले व्यक्ति अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।
आदेश से, दुर्गेष कुमार पाण्डेय, उप-सचिव।
------ पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग --------- प्रभार प्रतिवेदन 30 नवम्बर 2018 सं0 2567--अधोहस्ताक्षरी मैं, प्रेम सिंह मीणा, भा0प्र0से0 (2000), सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना) आज दिनांक 30.11.2018 के अपराह्न में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-15040 दिनांक 20.11.2018 के आलोक में सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पद का अतिरिक्त प्रभार स्वतः ग्रहण किया। (सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-15040 दिनांक 20.11.2018 द्रष्टव्य)।
(ह0) अस्पष्ट, भारग्राही पदाधिकारी।
आदेश से, निरोज कुमार भगत, संयुक्त सचिव।
—————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
द्वारा
(cid:466)बहार, पटना (cid:292)कािशत एवं मु(cid:465)(cid:289)त। (cid:466)बहार गजट, 37—571+10-ड(cid:547)0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in35 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018
भाग-9-ख
िन(cid:466)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण
सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:465)द।
————— सूचना
-------
सं0 1642--मैं ANUBHA PRIYADARSHINI पति-दिनेश किशोर वर्मा निवासी-इन्दु महिला कॉलेज के पास, प्रकाशपुरी, आरा, बिहार, शपथ पत्र संख्या 32639/09.08.2018 द्वारा सूचित करती हुॅं कि मेरी पुत्री NAVRATRI PRIYADARSHINI के CBSE द्वारा निर्गत दसवीं के प्रमाण पत्र में मेरा नाम ANUBHA दर्ज हो गया है जो गलत है मेरा सही नाम ANUBHA PRIYADARSHINI है।
ANUBHA PRIYADARSHINI.
-------
सं0 1697--मैं अफजल इमाम पुत्र मो. शहाबुद्दीन निवास आलमगंज, नरकट घाट, पैठान टोली, थाना-आलमगंज, पो0-गुलजारबाग, जिला-पटना-800007 पत्र सं० 7746, ता० 26.10.2018 द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मोहम्मद हारिश इमाम मेरा पुत्र है, स्कूल रजिस्टर में मेरे पुत्र का नाम गलती से मोहम्मद हारिस इमाम अंकित है। सही नाम मोहम्मद हारिश इमाम है।
अफजल इमाम। No. 1697---I, Afzal Imam S/o Md. Shahabuddin Resident of Alamganj, Narkat Ghat, Pathan Toli, P.O- Gulzarbagh, P.S- Alamganj, Patna-800007 (Bihar). That Mohammad Haarish Imam is my son. That the name of my aforesaid son in his school register has been wrongly written as Mohammad Haaris Imam. Please correct the name as Mohammad Haarish Imam vide Affidavit No. 7746 Dated 26/10/2018.
Afzal Imam.
-------
No. 1698---I, SHAIL SINHA w/o Lt. Shashi Pratap Sinha R/o Sharda Colony Chitkohra P.O. Anisabad Patna-2 vide Affidavit no. 14482 dated 07.07.2018 declare that Shail Devi & Shail Sinha both are same person and real name Shail Sinha will be used for all future purposes.
SHAIL SINHA.
—————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
द्वारा
(cid:466)बहार, पटना (cid:292)कािशत एवं मु(cid:465)(cid:289)त। (cid:466)बहार गजट, 37—571+10-ड(cid:547)0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in36 (cid:466)बहार गजट, 5 दिसम्बर 2018
(cid:466)बहार गजट
का
पूरक(अ0)
(cid:292)ािधकार(cid:547) }kjk (cid:292)कािशत
—————
सं0 15/डी 1-13/2011--2200 शिक्षा विभाग ------ संकल्प 30 नवम्बर 2018 विषयः-राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.08.2014 से चिकित्सा भत्ता प्रतिमाह रू0 200/- (दो सौ) मात्र स्वीकृत करने के संबंध में। राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1084 दिनांक 04.08.2014 द्वारा दिनांक 01.08.2014 से प्रतिमाह रूपये 200/- चिकित्सा भत्ता स्वीकृत किया गया है। 2. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर र्कर्मियों को सेवान्त लाभ राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत परिनियम संख्या 5285 दिनांक 18.11.1980, संशोधित दिनांक 25.11.1982 द्वारा अनुमान्य किया गया, जिसमें चिकित्सा भत्ता के संदर्भ में विशिष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं है। परन्तु परिनियम के कंडिका 30 में अंकित प्रावधान निम्नवत् हैः- " In all matters, not specifically dealt within these rules (Both Appendix 'A' and 'B') the rules and orders applicable to the employees of Government of Bihar, will apply mutatis mutandis to the employees this University." 3. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मियाें द्वारा राज्य सरकार के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के समतुल्य चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने संबंधी प्राप्त अनुरोधों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य के सभी परम्परागत विश्वविद्यालय एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01.08.2014 से चिकित्सा भत्ता के रूप में प्रतिमाह रूपये 200/- (दो सौ) मात्र स्वीकृत किया जाता है। 4. चिकित्सा भत्ता की स्वीकृति स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत संंबंधित विश्वविद्यालयों के बजट शीर्ष अन्तर्गत गैर वेतन मद से की जा सकेगी। 5. यह संकल्प आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अरशद फिरोज, उप-सचिव।
—————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
द्वारा
(cid:466)बहार, पटना (cid:292)कािशत एवं मु(cid:465)(cid:289)त। (cid:466)बहार गजट, 37—571+10-ड(cid:547)0ट(cid:547)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in