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fo"k;%&fo"k;%&fo"k;%&fo"k;%& भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-8-23/2017-ई.III-ए, दिनांक 28/09/2018 के आलोक में राज्य सरकार के कर्मचारियों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक 21/01/2010 के साथ संलग्न शिड्यूल-IIमें विहित प्रारम्भिक वेतन के आधार पर वेतन निर्धारण के संबंध में।
वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक 21/01/2010 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से पे-बैण्डग्रेड-पे आधारित वेतन संरचना में पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी गई। केन्द्रीय व्यवस्था का अनुसरण करते हुए उक्त संकल्प के प्रावधानानुसार दिनांक 01/01/2006 के पूर्व नियुक्त कर्मचारियों का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण दिनांक 01/01/2006 को यथा विद्यमान मौजूदा मूल वेतन को 1.86 के गुणक से गुणा करके तथा इस प्रकार प्राप्त संख्या को 10 के अगले गुणक में पूर्णांकित करके किये जाने का प्रावधान किया गया है, जबकि दिनांक 01/01/2006 को या उसके बाद सीधी भर्त्ती से नव नियुक्त कर्मचारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक 21/01/2010 के साथ संलग्न अनुसूची (शिड्यूल)-II में विहित प्रारंभिक वेतन के अनुसार किये जाने का प्रावधान है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 10 (cid:21)दस(cid:23)बर 2018 "केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों का वेतन जिनकी ऐसे पद पर नियुक्ति दिनांक 01/01/2006 से पहले की गई थी और जिनका दिनांक 01/01/2006 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम-7 के तहत संशोधित वेतन संरचना में यथा-निर्धारित वेतन, उस पद पर सीधी भर्त्ती के आधार पर नियुक्त कर्मचारी के लिए निर्धारित शुरुआती वेतन से कम नहीं होगा। इसी प्रकार, केन्द्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों का वेतन, जो पदोन्नति के पश्चात् 01/01/2006 को या उसके बाद ऐसे पदों पर नियुक्त किये गये थे और जिनका केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 के नियम-13 के तहत यथा निर्धारित वेतन उक्त शुरुआती वेतन से कम होता है, भी दिनांक 01/01/2006 को या उसके बाद हुई उनकी पदोन्नति की तारीख से ऐसे शुरुआती वेतन से कम नहीं होगा।"
3. भारत सरकार के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के आलोक में राज्य कर्मियों के संदर्भ में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक 21/01/2010 के साथ संलग्न शिड्यूल-II के आधार पर वेतन निर्धारण का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।
4. सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारियों का वेतन जिनकी ऐसे पद पर नियुक्ति दिनांक 01/01/2006 से पहले की गई थी और जिनका वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक 21/01/2010 की कंडिका-7 के तहत पुनरीक्षित वेतन संरचना में यथा निर्धारित वेतन, उस पद पर सीधी भर्त्ती के आधार पर नियुक्त कर्मचारी के लिए निर्धारित प्रारंभिक वेतन (शिड्यूल-II के अनुसार) से कम होता है, तो वह दिनांक 01/01/2006 से शिड्यूल-II द्वारा नियत प्रारंभिक वेतन से कम नहीं होगा। इसी प्रकार राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारियों का वेतन, जो प्रोन्नति के पश्चात् दिनांक 01/01/2006 को या उसके बाद ऐसे पदों पर नियुक्त किए गये थे और जिनका वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630, दिनांक 21/01/2010 की कंडिका-12 के तहत यथा निर्धारित वेतन उक्त शिड्यूल-II के प्रारंभिक वेतन से कम होता है, भी दिनांक 01/01/2006 या उसके बाद हुई उनकी प्रोन्नति (कार्यात्मक प्रोन्नति के संदर्भ में योगदान की तिथि एवं अकार्यात्मक प्रोन्नति के संदर्भ में देय तिथि) की तारीख से शिड्यूल-II द्वारा नियत प्रारंभिक वेतन से कम नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।
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