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सं॰ 16/ए.3-27/2013-1577(आ॰चि॰)—राज्य के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संविदा के आधार पर आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ) चिकित्सक (एन0आर0एच0एम0 एवं आर0बी0एस0के0) तथा आयुष के महाविद्यालयों/ अस्पतालों में संविदा के आधार पर नियोजित आयुष चिकित्सकाें/शिक्षकों का मानदेय एलोपैथ प्रक्षेत्र के समान कर, वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।
सम्यक विचारोपरान्त राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 04.12.2018 में मद संख्या 20 के तहत राज्य के
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| एन0आर0एच0एम0 के तहत नियोजित आयुष चिकित्सक | 30,000/- | 44,000/- 5% वार्षिक वेतन वृद्धि के सहित |
| आर0बी0एस0के0 के तहत नियोजित आयुष चिकित्सक | 21,000/- | 44,000/- 5% वार्षिक वेतन वृद्धि के सहित |
| आयुष के महाविद्यालयों में संविदा के आधार पर नियोजित व्याख्याता / व0हो0चि0पदा0/चिकित्सा पदाधिकारी | 49,000/- | 75,000/- 10% वार्षिक वेतन वृद्धि के सहित |
| आयुष के महाविद्यालयों में संविदा के आधार पर नियोजित प्रवाचक | 61,000/- | 86,500/- 10% वार्षिक वेतन वृद्धि के सहित |
| आयुष के महाविद्यालयों में संविदा के आधार पर नियोजित प्राध्यापक | 71,000/- | 1,32,500/-10% वार्षिक वेतन वृद्धि के सहित |
प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
आदेश से, नागेन्द्र प्रसाद, सरकार के उप सचिव।