निबंधन संख्या पी0टी0-40
बिहार गजट
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित विषय-सूची पृष् ठ भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 2-5 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि। ---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 6-6 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
पृष् ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष् ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन 7-8 भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 9-11 पूरक
---
पूरक-क
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बिहार गजट, 12 दिसम्बर 2018 2भाग-1 नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।
————— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ------ अधिसूचनाएं 3 अक्तूबर 2018
सं0 बि॰व॰से॰(स्था॰)-03/2014-2812/प॰व॰-बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन संख्या-85/2014 के अंतर्गत सहायक वन संरक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-7 सी0/परीक्षा-4-05/2014 {27} लो0से0आ0/गो0, दिनांक-10.05.2018 द्वारा अनुशंसित निम्नलिखित सफल अभ्यर्थियों को बिहार वन सेवा नियमावली 2013 के नियम 17 के तहत परीक्ष्यमान रूप में सहायक वन संरक्षक के पद पर अपुनरीक्षित पी0बी0-2 एवं ग्रेड पे0-4800/-, पुनरीक्षित Level-9 के वेतनमान में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ अधोलिखित कंडिकाओं में निहित शर्त्तों के अधीन नियुक्त किया जाता हैः-
| क्र0सं 0 | संयुक्त मेधा क्रमांक | अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | लिंग | कोटि | जन्म तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | 850520 | SHWETA KUMARI | F | 01 | 17-11-89 |
| 2 | 02 | 850176 | AMITA RAJ | F | 01 | 09-08-88 |
| 3 | 03 | 851719 | PRATEEK ANAND | M | 01 | 28-12-89 |
| 4 | 04 | 850250 | ATISH KUMAR | M | 05 | 22-01-83 |
| 5 | 06 | 850195 | DHEERAJ KUMAR SINHA | M | 05 | 15-02-83 |
| 6 | 08 | 851633 | AMIT KUMAR | M | 04 | 06-04-86 |
| 7 | 18 | 851055 | RAJ KUMAR SHARMA | M | 04 | 12-05-78 |
| 8 | 19 | 850069 | PANKAJ KUMAR | M | 04 | 05-10-82 |
| 9 | 25 | 850662 | MEGHA YADAV | F | 06 | 13-07-90 |
2. यह नियुक्ति चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। यदि किसी अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।
3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।
4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
5. बिहार वन सेवा नियमावली 2013 के नियम 17 के आलोक में उपर्युक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति सहायक वन संरक्षक के रूप में 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को यथावधारित मान्यता प्राप्त संस्थानों में 2 वर्ष के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण में भेजा जायेगा। परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी यदि आलोच्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने में असफल रहते हैं तो उस अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि अधिकतम 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है एवं फिर भी यदि वह उक्त बढ़ाई गई अवधि में प्रशिक्षण को पूरा करने में असफल रहता है तो उसकी सेवा संपुष्ट नहीं की जायेगी तथा उसकी सेवा समाप्त की जायेगी। साथ ही बिहार वन सेवा नियमावली 2013 के सभी सुसंगत प्रावधान लागू होगें।
6. प्रत्येक अभ्यर्थी को योगदान के समय सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।3 बिहार गजट, 12 दिसम्बर 2018 5 दिसम्बर 2018
| क्र०सं ० | नव नियुक्त सहायक वन संरक्षक का नाम | योगदान की तिथि | ग ृह जिला | संलग्न करने के निमित कार्यालय का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सुश्री श्वेता कुमारी | 10.10.2018 पूर्वा० | कैमूर | वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष-2 बेतिया। |
| 2 | सुश्री अमिता राज | 09.10.2018 पूर्वा० | गया | वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष-2 बेतिया। |
| 3 | श्री प्रतीक आनंद | 10.10.2018 पूर्वा० | पटना | वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ। |
| 4 | श्री आतीश कुमार | 09.10.2018 पूर्वा० | कैमूर | वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ। |
| 5 | श्री अमीत कुमार | 09.10.2018 पूर्वा० | पटना | वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुईं ं ं ं ं ं ं ं ं ं । ं ं |
| 6 | श्री पंकज कुमार | 08.10.2018 पूर्वा० | बेगूसराय | वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना। |
| 7 | सुश्री मेधा यादव | 08.10.2018 पूर्वा० | बेतिया | वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका वन प्रमंडल, बाँका। |
सं0 बि०व०से०(स्था०)-03/2014-3355/प०व०--बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-7 सी०/परीक्षा-4-05/2014 (27) लो०से०आ०/गो०, दिनांक-10.05.2018 द्वारा बिहार वन सेवा अंतर्गत सहायक वन संरक्षक (मूल कोटि) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-2812 दिनांक-03.10.2018 द्वारा सहायक वन संरक्षक के पद पर पुनरीक्षित लेवल-9 के वेतनमान में नियुक्त निम्नांकित सहायक वन संरक्षकों को उनके नाम के सामने अंकित तिथि से योगदान स्वी—त करते हुए प्रशिक्षण Slot आने तक स्तम्भ-5 में अंकित कार्यालय में संलग्न किया जाता हैः- क्र०सं ० 1 2 3 4 5 1 सुश्री श्वेता कुमारी 10.10.2018 पूर्वा० कैमूर वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक,
2. संबंधित नव नियुक्त सहायक वन संरक्षकों द्वारा अपने पद का प्रभार ग्रहण के पश्चात पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत अवधि का विनियमन किया जायेगा। आदेश से,
रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।
-------- सं0 8/पी.3-10-06/2018 गृ0आ0-9695 गृह विभाग (आरक्षी शाखा) ------
प्रेषक, गिरीश मोहन ठाकुर, सरकार के अवर सचिव। सेवा में, महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 19 नवम्बर 2018 विषय :- बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में वाहनों के चालन हेतु वेतन स्तर-03 (तीन) में चालक सिपाही के 07 (सात) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,
राज्य सरकार बिहार के अधीन समूह 'ग' के गृह विभाग (आरक्षी शाखा) एवं अन्य विभागों के पद जिनके लिये शारीरिक माप/जाँच या दक्षता परीक्षण अनिवार्य है एवं ऐसे अन्य पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु ''बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग'' का गठन अधिनियम द्वारा किये जाने हेतु राज्य विधान मंडल में दिनांक 31 मार्च, 2016 को बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विधेयक-2016 पारित किया गया है और बिहार अधिनियम संख्या 6, 2016 के रूप में अधिनियमित किया जा चुका है।
2. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ''अधिनियम, 2016 की धारा-8 (1) के अनुसार आयोग, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित,, अधिकतम रू0 4200/- (चार हजार दो सौ) गे्रड पे तक वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समूह 'ग' के सभी विशिष्ट वर्दीधारी संवर्ग एवं पदों जिसमें विहित शारीरिक जाँच एवं दक्षता परीक्षण शामिल हों एवं अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा।4 बिहार गजट, 12 दिसम्बर 2018 3. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को सौंपे गये कार्यो एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-8425, दिनांक 21.10.16 के द्वारा सचिवालय संवर्गीय पदों का सृजन किया गया है। शारीरिक जाँच एवं दक्षता परीक्षण से संबंधित कार्य पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा ही किया जाता है, जिसके लिए पुलिस संवर्गीय पदों का सृजन विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-7297, दिनांक 20.08.2018 द्वारा किया गया है।
4. बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के लिए अबतक पुलिस वाहन चालक का कोई पद सृजित नहीं है। नवगठित बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3992, दिनांक 10.05. 2018 द्वारा चालक वाले कुल 07 वाहनों के खरीद की स्वीकृति दी गई है।
5. उक्त आलोक में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में वाहनों के चालन हेतु वेतन स्तर-03 (तीन) में चालक सिपाही के 07 (सात) पदों के सृजन की स्वीकृति दी जाती है।
6. उपर्युक्त सात पदों के सृजन पर कुल अनुमानित वार्षिक व्यय 30,16,244/-(तीस लाख सोलह हजार दो सौ चौवालीस) रूपये मात्र होगा। यह व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-22, मुख्य शीर्ष-2051-लोक सेवा आयोग, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-103 कर्मचारी चयन आयोग, उप शीर्ष-0003-बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अन्तर्गत विकलनीय होगा, जिसका विपत्र कोड-22-2051001030003 होगा।
7. उपर्युक्त में वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद् की सहमति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गिरीश मोहन ठाकुर, अवर सचिव।
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गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)
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अधिसूचना
12 अक्तूबर 2018
सं0 3/वि0वि0प्रयो0-04/2018 गृ0आ0-9015--बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगषालाओं के लिए सृजित
| क्र0 | उम्मीदवार का नाम | जन्म तिथि | प्रषाखा का नाम |
| 1 | सुश्री श्रेष्ठा जायसवाल | 01.07.1988 | विस्फोटक प्रषाखा |
| 2 | श्री अनुप कुमार | 22.12.1987 | विस्फोटक प्रषाखा |
| 3 | श्री अमित कुमार चौधरी | 13.03.1984 | विस्फोटक प्रषाखा |
| 4 | श्री सवे र्षत्तम कुमार | 02.01.1989 | विष विज्ञान प्रषाखा |
| 5 | सुश्री पूजा मेहता | 28.12.1991 | विष विज्ञान प्रषाखा |
| 6 | श्री दीपक कुमार | 02.06.1990 | सीरम प्रषाखा |
| 7 | श्री जितेन्द्र कुमार | 16.02.1980 | ज्ीव विज्ञान प्रषाखा |
| 8 | मो0 मतलूबरजा खान | 30.12.1986 | ज्ीव विज्ञान प्रषाखा |
| 9 | मो0 सईद आलम | 15.09.1967 | नारकोटिक्स प्रषाखा |
2. औपबंधिक रूप से नियुक्ति इस शर्त के साथ की जा रही है कि चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन में किसी प्रकार की प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने पर संबंधित अभ्यर्थी की नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है।
आदेश से, दुर्गेष कुमार पाण्डेय, उप-सचिव।
------ Home Department (Police Branch) ------ NOTIFICATION The 28th November 2018
No. 7/CCA-1026/2001 H(P) 10045----Consequent upon the transfer of Hon'ble Mr. Justice Dr. Ravi Ranjan, Patna High Court as a Judge of Punjab & Haryana High Court, who was Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :
1. Bihar Control of Crimes Act, 19815 बिहार गजट, 12 दिसम्बर 2018 2. National Security Act, 1980 3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and
4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :
1 Hon'ble Mr. Justice Sri Jyoti Saran Chairman 2 Hon'ble Mr. Justice Sri Aditya Narayan Chaturvedi (Retd.) Member 3 Hon'ble Justice Smt. Rekha Kumari (Retd.) Member
The reconstitution will come into effect with the issue of the notification
By the order of the Governor of Bihar, Ranjan Kumar Sinha, Joint Secretary.
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स्वास्थ्य निदेशालय
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आदेश
17 सिध्तम्बर 2018
सं0 11/फिजियो0अकु0(स्था0)-02/2014-944(11)--श्री बृज किशोर सिंह, सहायक प्राध्यापक, फिजियोथेरापी, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एण्ड अकुपेशनल थेरापी, विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना को फिजियोथेरापी संवर्ग के वरीय पदाधिकारी को स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-102(1), दिनांक 29.03.1998 एवं राज्यादेश संख्या-103(1), दिनांक 29.03.1998 में निहित प्रावधान के आलोेक में फिजियोथेरापी विभाग के विभागाध्यक्ष-सह-नियंत्री पदाधिकारी, विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग के रूप में कार्यकारी व्यवस्था के तहत तत्काल प्रभाव से पदस्थपित किया जाता है। इस में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से, डा0 आर0 डी0 रंजन, निदेशक प्रमुख (रोग नियंत्रण)।
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 12 दिसम्बर 2018 6
भाग-2
बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ————— स्वास्थ्य निदेशालय, ------- शुद्धि-पत्र 20 सितम्बर 2018 सं0 11/फिजियो0अकु0(स्था0)-02/2014-957(11)--निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएॅं, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत आदेश पत्रांक-944(11), दिनांक-17.09.2018 द्वारा श्री बृज किशोर सिंह, सहायक प्राध्यापक, फिजियोथेरापी, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनल थेरापी, विकलांग भवन अस्पताल, कंकड़बाग, पटना को फिजियोथेरापी विभाग के विभागाध्यक्ष-सह-नियंत्री पदाधिकारी के रूप में कार्यकारी व्यवस्था के तहत पदस्थापित किया गया था। उक्त आदेश में अंकित विभागाध्यक्ष-सह-नियंत्री पदाधिकारी के स्थान पर विभागाध्यक्ष फिजियोथेरापी, बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनल थेरापी, पटना पढ़ा जाय। इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय। शेष अन्य र्शो यथावत रहेंगी।
इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश से, डा0 आर0डी0 रंजन, निदेशक प्रमुख, (रोग नियंत्रण)।
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in7 बिहार गजट, 12 दिसम्बर 2018
भाग-9
विज्ञापन
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पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल
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संविदा/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के लिये विज्ञापन
25 अक्तूबर 2018
सं0 8938--रेडियोथेरापी टेकनिशियन के पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर चयन हेतु Walk in Interview की सूचना।
निदेशक प्रमुख, (परिवार कल्याण स्वास्थ्य एवं नर्सिंग) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या-610 (4) दिनांक 01.06.2018 के अनुसार संविदा के आधार पर पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,पटना में रिक्त 08 रेडियोथेरापी टेकनिशियन के रिक्त पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर चयन हेतु Walk in Interview आमंत्रित की जाती है । उपरोक्त नियुक्ति हेतु निम्न तिथि कें अनुसार रेडियोथरापी टेकनिशियन के पद पर योग्य अभ्यर्थी Walk in Interview में भाग ले सकतें हैं ।
अन्तर्वीक्षा की तिथिः- 19.11.2018
1- इन्टर साईस में उत्तीर्ण
2- बिहार सरकार/Atomic Energy Regulatory Board (AERB) के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोथेरापी टेकनिशियन से डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं Elora Registration हो। 3- संबंधित विशिष्टता में उच्चतर डिग्री।
4-सरकारी अस्पतालों में कार्य का अनुभव।
रेडियोथेरापी टेकनिशियन के पद के लिये आयु सीमा
1 ली अगस्त 2018 को न्युनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी एवं चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र्र सीमा 65 वर्ष होगी
Walk in Interview के समय अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की दो प्रति में अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ मूल प्रति साथ में रखेंगें ।
1- मैट्रिक का प्रमाण पत्र
2- इन्टर साईस का प्रमाण पत्र
3- मान्यता प्राप्त संस्थान से रेडियोथरापी टेकनिशियन से डिप्लोमा कोर्स का प्रमाण पत्र।
4- सरकारी अस्पतालों के सवैतनिक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
5- जाति प्रमाण पत्र
6- अद्यतन आवासीय प्रमाण पत्र
7- चऱित्र प्रमाणबिहार गजट, 12 दिसम्बर 2018 8 8- फोटोग्राफ- 3 प्रति में ।
9-सभी परीक्षाओं का अंक पत्र
10- AERB/Elora से Registration की प्रमाण-पत्र।
रेडियोथरापी टेकनिशियन पद के लिये रोस्टर विन्दु के अनुरूप कुल रिक्तियां - 08
चयन की शर्त्तें
1-संविदा नियुक्ति ग्यारह माह या नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो, के लिये अनुमान्य होगा। यदि ग्यारह माह तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है तो इसे अगले ग्यारह माह के लिये विस्तारित किया जा सकेगा । 2- संविदा के आधार पर अनुबंधित व्यक्तियों की सेवा असंतोषजनक होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
3-संविदा के आधार पर अनुबंधित उम्मीदवारों को अभ्यावेदन के साथ, इस आशय के साथ Indemnity Bond संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नही करेगें ।
4- संविदा के आधार पर कर्मचारियों का कोई नियोजन नहीें होगा ,बल्कि स्वीकृृत मानदेय के विरूद्ध उन्हे निर्धारित अवधि के लिये कार्य करने हेतु अनुबंधित किया जायेगा। यह विज्ञापन बेवसाईट pmch.in पर देखा जा सकता है । मानदेयः- रू0-31100/-
Walk in Interview स्थल- अधीक्षक कार्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।
समयः- 10ः00 बजे सुबह से 03ः00 बजे अपराह्न तक
आदेश से,
डॉ0 (प्रो0) राजीव रंजन प्रसाद, अधीक्षक।
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in9 बिहार गजट, 12 दिसम्बर 2018
भाग-9-ख
निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। ————— अधीक्षक का कार्यालय पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना ------- निविदा सूचना 24 सितम्बर 2018
सं0 8196--वर्ष 2018-19 में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के प्रयोजनार्थ जैव चिकित्सा अपषिष्ट निस्तारण इकाई में अवस्थित मषीन/उपकरणों की वार्षिक सम्पोषण (पार्टस समेत) एवं आवष्यक संसाधन द्वारा संचालन करने हेतु वस्तु एवं सेवाकर विभाग में निबंधित अनुभवी फर्म द्वारा मुहरबंद एवं कम्प्यूटर टंकित निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु अधीक्षक कार्यालय से निविदा प्रकाषन के पश्चात् सम्पर्क स्थापित कर समयावधि में प्राप्त कर सकते है, तथा इस निविदा से संबंधित विस्तृत सूचना www.prdbihar.org/ www.prdbihar.gov.in एवं www.pmch.in पर भी देखी एवं डाउनलोड कर या किसी भी दिन कार्यालय अवधि में आवेदन के साथ प्राप्त किया जा सकता है। समय के बाद प्राप्त या निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के आलावे किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा स्वतः अस्वीकृत हो जायेगी।
आदेश से, डॉ0 (प्रो0) राजीव रंजन प्रसाद, अधीक्षक। Tender Reference No.
: PMCH/Bio-Bio-Medical Waste /RC/ PR No…………./2018
Place of Submission of Tender : SUPERINTENDENT, PATNA MEDICAL COLLEGE &
HOSPITAL, ASHOK RAJ PATH, PATNA – 800004.
Time and date of Opening of Tender : 31.10.2018 at 12.30 p.m. in the Chamber of
Superintendent, PMCH, Patna . : 27.10.2018 upto 5.00. p.m.
Last Date and Time for Receipt of the Tender
वर्ष 2018-19 में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के प्रयोजनार्थ जैव चिकित्सा अपषिष्ट निस्तारण इकाई में अवस्थित मषीन/उपकरणों की वार्षिक सम्पोषण (पार्टस समेत) एवं आवष्यक संसाधन द्वारा संचालन करने हेतु वस्तु एवं सेवाकर विभाग में निबंधित अनुभवी फर्म द्वारा मुहरबंद एवं कम्प्यूटर टंकित निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु अधीक्षक कार्यालय से निविदा प्रकाषन के पश्चात् सम्पर्क स्थापित कर समयावधि में प्राप्त कर सकते है, तथा इस निविदा से संबंधित विस्तृत सूचना www.prdbihar.org/ www.prdbihar.gov.in एवं www.pmch.in पर भी देखी एवं डाउनलोड कर या किसी भी दिन कार्यालय अवधि में आवेदन के साथ प्राप्त किया जा सकता है। समय के बाद प्राप्त या निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के आलावे किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा स्वतः अस्वीकृत हो जायेगी।
आदेश से, डॉ0 (प्रो0) राजीव रंजन प्रसाद, अधीक्षक।
निविदा शर्त्त :-
(1) निविदा दो प्रकार की होगी, तकनीकी एवं वित्तीय जो अलग-अलग लिफाफे में मुहरबन्द दिया जायेगा। एक ही लिफाफे में दोनों निविदा ( तकनीकी एवं वित्तीय ) खुला रूप में पाये जाने पर निविदा स्वतः रद्द समझा जायेगा। तकनीकि एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता को स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करना होगा।
(2) निविदादाता का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथ। (3) जी0एस0टी0 में निबंधित होना अनिवार्य है। (4) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी भी सरकारी अस्पताल में तीन वर्षो का सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।10 बिहार गजट, 12 दिसम्बर 2018 (5) मषीन/उपकरण की मरम्मति एवं वार्षिक सम्पोषण हेतु तकनिकी निविदा में 1,00,000 (एक लाख) रूपये मात्र का बैक ड्राफ्ट जो अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को प्रतिभूत होगा, अग्रधन के रूप में संलग्न करना होगा।
(6) निविदादाता किसी क्रिमिनल केस अथवा किसी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दण्डित नहीं किये गये हैं इस आशय का शपथ पत्र (मूल प्रति) कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर तकनीकी निविदा में संलग्न करना होगा। साथ इस आषय का भी शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि मुझे निविदा की सभी शर्त्ते मान्य है।
(7) अगर प्रथम निम्न दर वाले फर्म (L1) को कार्य का आदेष देने के बाद उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा और द्वितीय निम्न दर वाला (L2) फर्म पहले निम्न दर वाले (L1) फर्म के अनुमोदित दर पर कार्य करने के लिए सहमत होता है तो द्वितीय निम्न दर वाले (L2) फर्म को कार्य करने का आदेष दे दिया जायेगा एवं प्रथम निम्न दर वाले (L1) फर्म का अग्रधन जब्त करते हुए उनके फर्म को काली सूची मे ंडालने की कार्रवाई की जायेगी।
(8) अगर किसी फर्म द्वारा आदेष ़मिलने के बाद निर्धारित अवधि के बीच में कार्य करना बन्द कर दिया जाता है या बीच में छोड़-छोड़कर कार्य किया जाता है तो उनके द्वारा किये गये कार्यो का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
(9) निविदा टंकित एवं अलग-अलग लिफाफा में मुहरबन्द होगा और लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करना होगा। अधूरे निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
(10) निविदा में संलग्न सभी कागजात पृष्ठांकित होने चाहिए एवं इसका जिक्र अग्रसारण पत्र पर होना चाहिए। (11) श्रम विभाग में निबंधन वैसे फर्म जो वर्त्तमान में श्रम विभाग में निबंधित नहीं है उन्हें कार्य का आदेष मिलने के पूर्व श्रम विभाग में निबंधित होने का प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।
(12) अस्पताल प्रषासन द्वारा दिये गये स्थान, भवन, मषीन (Incinerator Autoclave Shredder Machine एवं अन्य मषीन जो संस्थान द्वारा लगाया गया है) का रख-रखाब एवं संचालन भी L1 को करना होगा। इसके अलावे अस्पताल प्रषासन सिर्फ विद्युत एवं जल ससंधान उपलब्ध कराएगा एवं बाकी सारे खर्च, अन्य रख रखाव सहित सभी खर्च निविदादाता को उठाना होगा।
(13) निविदादाता द्वारा अस्पताल परिसर में सभी जगह माप दण्ड के अनुसार सभी विभागों एवं अस्पताल परिसर में फ्लैक्स बोर्ड, प्रचार प्रसार हेतु उपलब्ध कराना होगा।
(14) सभी वार्डो में इलेक्ट्रिकल निडिल कटर एवं डिस्ट्रोयायर उपलब्ध कराना आपका दायित्व होगा तथा सिरिज एवं निडिल को डिस्इन्फेक्ट करने हेतु Chlorinated Bins देने की व्यवस्था Bio Medical Waste नियमावली के अनुसार करना होगा।
(15) निविदादाता द्वारा उनके सभी कर्मियों को जैविक कचरा उठाने के पूर्व Bio Medical Waste माप-दण्ड के अनुरूप ड्रेस, बूट एवं परिचय पत्र उपलब्ध कराना होगा एवं उनकी सुरक्षा हेतु Immunisation कराया जाना आपकी जिम्मेवारी होगी।
(16) निविदादाता द्वारा मासिक जैविक कचड़ा का उठाव का वजन एवं मषीन संचालन द्वारा निस्तारण का अवधि प्रतिदिन का कार्यालय को संबंधित विभाग के सक्षम पदाधिकारी से हस्ताक्षर उपरान्त उपलब्ध कराना आपका दायित्व होगा। (17) Liquid Waste Treatment के लिए E.T.P द्वारा Treatment के बाद Disposable कराना आपकी जिम्मेवारी होगी।
(18) पारदर्षी एवं स्केलिग टंकी में 200 लीटर डीजल हमेषा उपलब्ध होना चाहिए। डीजल उपलब्ध नहीं रहने पर आर्थिक दण्ड दिया जायेगा।
(19) निविदादाता द्वारा जैविक कचरा उठाव हेतु कम से कम पाँच (05) बन्द गाड़ी जो नियमावली के अनुकुल हो मषीन तक ले जाने के लिए होना चाहिए।
(20) यदि नियमानुकूल जैविक अवषिष्ट (सीसा, प्लास्टिक, लोहा इत्यादि) का रिसाइकालिंग करनी होगी तो वैज्ञानिक पद्धति से एजेंसी द्वारा करायी जायेगी तथा कन्टे्रक्ट के अनुसार दर निर्धारण कर उक्त राषि को रोगी कल्याण समिति में जमा करना होगा।
(21) सभी ओ0टी0, वार्डो एवं विभागों में कर्मचारियों को आवष्यकतानुसार तीन महीने में एक बार जैव-चिकित्सा अवषिष्ट निस्तारण हेतु प्रषिक्षण अपने संसाधन से उपलब्ध कराना होगा एवं स्थान-स्थान पर प्रचार हेतु प्लैक्स, पोस्टर इत्यादि लगाना आवष्यक होगा।
(22) सेवा कर में निबंधन से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं अद्यतन संलग्न करना आवष्यक है। (23) जैव चिकित्सा अवषिष्टों का पूर्ण निपटान बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार करने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता को होगी। प्रदूषण नियंत्रण नियमावली के उल्लघंन पर होने वाली कार्रवाई के लिए निविदादाता जिम्मेदार होगा। उक्त नियमानुसार जैव अवषिष्ट का संग्रहण, पृथिकरण, निस्तारण का पूर्ण कार्य निविदादाता की जिम्मेदारी होगी।
(24) क्रय समिति में तकनिकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात् ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा। (25) क्रय समिति/अधीक्षक को किसी भी निविदा का बिना कोई कारण बताये अंषतः या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।11 बिहार गजट, 12 दिसम्बर 2018 (26) यदि मषीन दो दिनों तक फर्म के लापरवाही के वजह से बन्द रहती है तो प्रषासन द्वारा आर्थिक दण्ड कन्टे्रक्ट के अनुसार देय होगा।
(27) निविदा के निष्पादन में अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा। विवाद के मामले में न्यायिक क्षेत्र पटना होगा। (28) सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निरिक्षण के दौरान आपका कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर आर्थिक दण्ड दिया जायेगा।
वित्तीय निविदा
(1) वित्तीय निविदा अलग मुहर बन्द लिफाफे में होनी चाहिए। (2) इंधन (विद्युत को छोड़कर बाकी सभी), आपरेटर (चालक) एवं मषीन के रख रखाव (पार्ट एवं Consumables सहित) वार्षिक सम्पोषण का समेकित मासिक दर अंकित करें।
आदेश से, डॉ0 (प्रो0) राजीव रंजन प्रसाद, अधीक्षक।
------- सूचना -------
No. 1703---I Sushant Kumar, S/o- Dhruv Narayan Singh, R/o Madan Chhapra, Fatehabad, Muzaffarpur & Shushant Kumar is one. Correct name being Sushant Kumar by affidavit no. 109 dated 11-10-2018.
Sushant Kumar.
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सं0 1704--मैं, बबीता सिंह, पति-दिपक कुमार पंकज, निवासी-ग्राम-पचमहला, मो0-रैली, थाना-NTPC (BARH), जिला-पटना, पिन कोड-803221, Affidavit No. 15, दिनांक 01.11.2018 द्वारा घोषणा करती हूं कि भविष्य में मैं बबीता कुमारी के नाम से जानी जाऊॅंगी।
बबीता सिंह।
————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 38—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in