ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
2(cid:18) [(cid:20)ह(cid:4)यण 1(cid:24)4(cid:26) (cid:27)श(cid:26)(cid:28)
((((स(cid:29)(cid:26) पटन(cid:4) 11(cid:24)1) ) ) ) पटन(cid:4) स!मव(cid:4)र 17171717 (cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)ब(cid:22)दस(cid:24)बरररर 2018201820182018 सं0 14/डी0एल0ए0-एल0ए0ए0-नीति-(मुआवजा)-03/2014-1372/रा0, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अर्जन निदेशालय) ——— संकल्प 11 दिसम्बर 2018
विभागीय संकल्प सं0-1143/रा0 दिनांक 23.10.2018 के द्वारा भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (The Right to Fair Compensation and Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) की धारा 26(2) के अधीन एवं प्रथम
| क्र0 | नगर निकाय का नाम | नगर निकाय क्षेत्र से दूरी | गुणक फैक्टर (Multiplier Factor) का निर्धारण |
| 1 | नगर निगम | (क) नगर निगम अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से 0 से 08 कि.मी. | 1.25 |
| (ख) नगर निगम अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से 08 से 10 कि.मी. | 1.50 | ||
| (ग) नगर निगम अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से 10 कि.मी.से अधिक | 02 | ||
| 2 | नगर परिषद् | (क) नगर परिषद् वार्डो की सीमा से 0 से 04 कि.मी. ं | 1.5 |
| (ख) नगर परिषद् अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से 04 से 06 कि.मी. | 1.75 | ||
| (ग) नगर परिषद् वार्डो की सीमा से 06 कि.मी. से अधिक ं | 02 | ||
| 3 | नगर पंचायत | (क) नगर पंचायत अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से 0 से 02 कि.मी. | 1.75 |
| (ख) नगर पंचायत अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से 02 से 04 कि.मी. | 1.85 | ||
| (ग) नगर पंचायत अधिसूचित क्षेत्र की सीमा से 04 कि.मी. से अधिक | 02 |
3. इस संबंध में पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प सं0-1143/रा0 दिनांक 23.10.2018 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ब्रजेश मेहरोत्रा, प्रधान सचिव।