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(स(cid:29)(cid:26) पटन(cid:4) 11(cid:24)3) पटन(cid:4)! स"मव(cid:4)र! 17 (cid:22)दस(cid:24)बर 2018 सं॰ वि02-51/99-986/वि॰
वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
20 uoEcj 2018
ाविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित बिहार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित विषय :- विषय :- विषय :- विषय :- बिहार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भ् बिहार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भ् ाविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित ाविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित बिहार सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भ् राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के तृतीयतृतीयतृतीयतृतीय तिमाही दिनांक तिमाही दिनांक तिमाही दिनांक तिमाही दिनांक राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 के 01010101....10101010....2018 से 312018 से 312018 से 312018 से 31....12121212....2018 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 2018 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 2018 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 2018 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 8% ((((आठआठआठआठ प्रतिशत) प्रतिशत) प्रतिशत) प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में ।के निर्धारण के सम्बन्ध में ।के निर्धारण के सम्बन्ध में ।के निर्धारण के सम्बन्ध में ।
वित्त विभाग के संकल्प संख्या-641, दिनांक 07.08.2018 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही दिनांक 01.04.2018 से 30.06.2018 एवं द्वितीय तिमाही दिनांक 01.07.2018 से 30.09.2018 तक की अवधि हेतु केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 7.6% (सात दशमलव छः प्रतिशत) लागू किया गया है । 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 17 (cid:22)दस(cid:24)बर 2018 4444.... पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज की उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा । आदेश :आदेश :आदेश :आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।