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सं0 18(प्रो0को0)-ए0सी0पी0/डी0ए0सी0पी0-01-01/2016-242(प्रो॰को॰)/स्वा0—डा0 शमशेर बहादुर सिंह, उपमुख्य कारखाना निरीक्षक एवं डा0 राजकेश्वर कुमार, कारखाना निरीक्षक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0-40 (प्रो0को0) दिनांक 23.03.2017 द्वारा क्रमांक-62 एवं क्रमांक-80 पर क्रमशः दिनांक 01.01.2006 से वैचारिक रूप से तथा दिनांक 25.11.2008 से वास्तविक लाभ प्रदान करते हुए क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 की स्वीकृति प्रदान की गई है।
डा0 शमशेर बहादुर सिंह, एवं डा0 राजकेश्वर कुमार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारियों का श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में उनकी सहमति से ही श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना सं0-265 दिनांक 09.09.2004 द्वारा उनकी सेवा श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग में स्थायी रूप से समायोजित किया गया है। इस तरह दिनांक 10.09.2004 से डा0 सिंह एवं डा0 कुमार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक नहीं रहे बल्कि श्रम विभाग के स्थायी चिकित्सक हो गये। परन्तु इस संबंध में पूर्ण रूप से जानते हुए भी उक्त दोनों चिकित्सकों द्वारा उक्त तथ्य को छुपाते हुए एवं विभाग को गुमराह करते हुए षडयंत्र कर डायनेमिक ए0सी0पी0 का लाभ प्राप्त किया गया है जो नियमानुकूल नहीं है। इसलिए श्रम संसाधन विभाग में स्थायी रूप से उनकी सेवा समायोजित हो जाने के फलस्वरूप उन दोनों चिकित्सको को स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदत्त डायनेमिक ए0सी0पी0 का लाभ अनुमान्य नहीं होगा क्योंकि यह 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24242424 (cid:21)दस(cid:23)ब(cid:21)दस(cid:23)ब(cid:21)दस(cid:23)ब(cid:21)दस(cid:23)बर र र र 2018201820182018 अतः स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना सं0-40(प्रो0को0) दिनांक 23.03.2017 द्वारा क्रमांक-62 पर डा0 शमशेर बहादुर सिंह को तथा क्रमांक-80 पर डा0 राजकेश्वर कुमार को स्वीकृत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय डायनेमिक ए0सी0पी0 को रद्द किया जाता है। अधिसूचना सं0-40(प्रो0को0) दिनांक 23.03.2017 की शेष कंडिकाए यथावत रहेंगी।
fcgkj&jkTiky ds vkns'k ls] (g0½ vLi"V] सरकार के संयुक्त सचिव।
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