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भवन निर्माण विभाग के विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े कार्यों के लिए परामर्शी सेवा की आवश्यकता के आलोक में वास्तुविद परामर्शियों के चयन हेतु समेकित चयन पद्धति के संबंध में नीतिगत निर्णय पर मंत्रीपरिषद के निर्णयानुसार निम्न रूप से सहमति दी जाती है।
1. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग अथवा उनकी अनुपस्थिति में अभि0प्रमुख-सह- अपर आयुक्त -सह- विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में तकनीकी मूल्यांकन समिति में गठन किया जाता है। समिति में संबंधित परियोजना क्षेत्र के मुख्य अभियन्ता, मुख्य वास्तुविद, प्रशासी विभाग के नामित पदाधिकारी के अतिरिक्त दो अदद बाह्य सदस्य के रूप में प्राध्यापक अथवा सह प्राध्यापक NIT, प्राध्यापक अथवा सह प्राध्यापक NIT/ वास्तुकला संस्थान/SPA/IIT/ अन्य प्रतिष्ठित सरकारी संस्थान समिति के सदस्य होंगे।
4.2 50 करोड़ तक के भवन परियोजनाओं के समग्र परामर्शी सेवा के लिए श्रेणी विशेष के सूचीबद्ध परामर्शी से सेवा प्राप्त करने हेतु कॉन्सेप्ट प्लान एवं एकमुश्त राशि के रूप में वित्तीय बीड प्राप्त कर सूचीबद्ध परामर्शी के योजना की परिकल्पना एवं न्यूनतम दर के आधार पर परामर्शी चयन किया जायेगा। इस संबंध में गठित तकनीकी मूल्यांकण समिति में 70% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले परामर्शी को सूचीबद्ध कर न्यूनतम शुल्क दर के आधार पर परामर्शी का चयन किया जायेगा।
4.3 50 करोड़ से अधिक एवं 100 करोड़ तक की भवन परियोजना के समग्र परामर्शी सेवा के लिए खुली अभिरूचि आमंत्रण सूचना प्रकाशन कर परामर्शी सेवा प्राप्त करने हेतु कॉन्सेप्ट प्लान एवं एकमुश्त राशि के रूप मेें वित्तीय बीड प्राप्त कर सूचीबद्ध कॉन्सेप्ट प्लान के परामर्शी के न्यूनतम दर के आधार पर परामर्शी चयन किया जाय। इस संबंध में प्रधान सचिव/ अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव की अध्यक्षता वाली तकनीकी 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 24242424 (cid:21)दसम ्(cid:21)दसम ्(cid:21)दसम ्(cid:21)दसम ्बर बर बर बर 2018201820182018 4.4 उक्त कंडिका 4.2 एवं 4.3 की परियोजनाओं (विभागीय स्तर पर तैयार अथवा अन्यथा उपलब्ध प्रारंभिक नक्शा के आधार पर) में अंश परामर्शी सेवा प्राप्त करने की आवश्यकता के आलोक में श्रेणी विशेष के परामर्शियों से वित्तीय बीड प्राप्त कर न्यूनतम बीड के आधार पर कार्रवाई की जायेगी।
4.5 100 करोड़ से उपर की भवन परियोजनाओं के लिए कॉन्सेप्ट प्लान एवं वित्तीय बीड के QCBS (Quality cum cost based services) आधारित मूल्यांकन, जो 70ः30 के अनुपात में होगा, के आधार पर खुली प्रतियोगिता के माध्यम से तकनीकी बीड के मूल्यांकन में, 70% या उससे अधिक प्राप्तांक वाले परामर्शियों के वित्तीय बीड के आधार पर परामर्शी चयनित किया जायेगा।
बिहार सरकार के आदेश से, च्ांचल कुमार, सरकार के प्रधान सचिव।
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