(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
11 प(cid:19)ष 1(cid:21)4(cid:23) (cid:24)श(cid:23)(cid:25)
(स(cid:26)(cid:23) पटन(cid:4) (cid:23)2) पटन(cid:4)(cid:29) म(cid:26)गलव(cid:4)र(cid:29) 1 जनवर(cid:15) 2019 बिहार विधान सभा सचिवालय
———
अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना
22229999 नवम्बरनवम्बरनवम्बरनवम्बर 2012012012018888
सं॰ वि॰स॰वि॰-17/2018-5282/वि॰स॰—''बिहार विनियोग (संख्या-4) विध्ेायक, 2018'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक 29 नवम्बर, 2018 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,
बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 जनवर(cid:15) 2019
[वि॰स॰वि 14/2018]
बिहार विनियोग (संख्या-4) बिहार विनियोग (संख्या-4) बिहार विनियोग (संख्या-4) बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयकविधेयकविधेयकविधेयक, 2018, 2018, 2018, 2018
बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए विधेयक । त गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह भारभारभारभारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह त गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह त गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-अधिनियमित हो :-अधिनियमित हो :-अधिनियमित हो :-
1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-
(1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2018 कहा जा सकेगा । (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(3) यह 01 अप्रील 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।
2222.... 2018-19 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 10463,18,20,000 (दस हजार चार सौ तिरसठ करोड़ अठारह लाख बीस हजार) रूपये की निकासी ।- बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रील, 2018 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 10463,18,20,000 (दस हजार चार सौ तिरसठ करोड़ अठारह लाख बीस हजार) रूपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे । 3333.... विनियोग-।- इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रील, 2018 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए, होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।
अनुसूचीअनुसूचीअनुसूचीअनुसूची
(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)
| मांग/मांग/मांग/मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग या सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | vuf/kd jkf'k;ka ¼:i;ksa esa½ | ||
| बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित राज्य की संचित राज्य की राज्य की संचित संचित निधि पर भारित | योगयोगयोगयोग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | कृषि विभाग | राजस्व | 2,26,44,33,000 | 2,26,44,33,000 | |
| पूंजी | |||||
| 02 | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | राजस्व | 1,37,74,29,000 | 1,37,74,29,000 | |
| पूंजी | 10,00,00,000 | 10,00,00,000 | |||
| 03 | भवन निर्माण विभाग | राजस्व | 3,000 | 3,000 | |
| पूंजी | 2,88,56,22,000 | 2,88,56,22,000 |
(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)
| मांग/मांग/मांग/मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग या सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | vuf/kd jkf'k;ka ¼:i;ksa esa½ | ||
| बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित राज्य की संचित राज्य की राज्य की संचित संचित निधि पर भारित | योगयोगयोगयोग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 04 | मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग | राजस्व | 1,72,39,000 | 1,72,39,000 | |
| पूंजी | |||||
| 05 | राज्यपाल सचिवालय | राजस्व | 1,57,00,000 | 1,57,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 06 | निर्वाचन विभाग | राजस्व | 59,26,000 | 59,26,000 | |
| पूंजी | |||||
| 07 | निगरानी विभाग | राजस्व | 1,24,81,000 | 1,24,81,000 | |
| पूंजी | |||||
| 08 | कला, संस्कृति एवं युवा विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 09 | सहकारिता विभाग | राजस्व | 3,18,36,99,000 | 3,18,36,99,000 | |
| पूंजी | 31,77,00,000 | 31,77,00,000 | |||
| 10 | ऊर्जा विभाग | राजस्व | 1,07,25,88,000 | 1,07,25,88,000 | |
| पूंजी | |||||
| 11 | पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | राजस्व | 15,25,00,000 | 15,25,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 12 | वित्त विभाग | राजस्व | 6,04,91,000 | 8,73,24,000 | 14,78,15,000 |
| पूंजी | 50,00,000 | 50,00,000 | |||
| 13 | स द भुगतान ू | राजस्व | 1,32,23,000 | 1,32,23,000 | |
| पूंजी | |||||
| 14 | ऋण अदायगियां | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 15 | पेंशन | राजस्व | 23,00,000 | 23,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 16 | पंचायती राज विभाग | राजस्व | 1,70,82,16,000 | 1,70,82,16,000 | |
| पूंजी | |||||
| 17 | वाणिज्य-कर विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 18 | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | राजस्व | 5,47,93,000 | 5,47,93,000 | |
| पूंजी |
(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)
| मांग/मांग/मांग/मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग या सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | vuf/kd jkf'k;ka ¼:i;ksa esa½ | ||
| बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित राज्य की संचित राज्य की राज्य की संचित संचित निधि पर भारित | योगयोगयोगयोग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग | राजस्व | 4,78,96,000 | 4,78,96,000 | |
| पूंजी | 1,55,10,000 | 1,55,10,000 | |||
| 20 | स्वास्थ्य विभाग | राजस्व | 4,95,50,14,000 | 4,95,50,14,000 | |
| पूंजी | 4,70,16,00,000 | 4,70,16,00,000 | |||
| 21 | शिक्षा विभाग | राजस्व | 17,80,27,33,000 | 17,80,27,33,000 | |
| पूंजी | |||||
| 22 | गृह विभाग | राजस्व | 49,55,38,000 | 49,55,38,000 | |
| पूंजी | 29,78,01,000 | 29,78,01,000 | |||
| 23 | उद्योग विभाग | राजस्व | 51,79,51,000 | 51,79,51,000 | |
| पूंजी | |||||
| 24 | स चना एवं जनसंपर्क विभाग ू | राजस्व | |||
| पूंजी | |||||
| 25 | स चना प्रावैधिकी विभाग ू | राजस्व | 9,00,02,000 | 9,00,02,000 | |
| पूंजी | 25,00,00,000 | 25,00,00,000 | |||
| 26 | श्रम संसाधन विभाग | राजस्व | 2,81,35,000 | 2,81,35,000 | |
| पूंजी | |||||
| 27 | विधि विभाग | राजस्व | 23,69,43,000 | 23,69,43,000 | |
| पूंजी | |||||
| 28 | उच्च न्यायालय | राजस्व | 9,14,56,000 | 9,14,56,000 | |
| पूंजी | |||||
| 29 | खान एवं भूतत्व विभाग | राजस्व | 31,45,000 | 31,45,000 | |
| पूंजी | 13,84,26,000 | 13,84,26,000 | |||
| 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | राजस्व | 75,000 | 75,000 | |
| पूंजी | |||||
| 31 | स सदीय कार्य विभाग ं | राजस्व | 3,00,000 | 3,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 32 | विधान मंडल | राजस्व | 3,71,00,000 | 3,71,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 33 | सामान्य प्रशासन विभाग | राजस्व | 80,89,75,000 | 74,65,000 | 81,64,40,000 |
| पूंजी |
(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)
| मांग/मांग/मांग/मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग या सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | vuf/kd jkf'k;ka ¼:i;ksa esa½ | ||
| बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित राज्य की संचित राज्य की राज्य की संचित संचित निधि पर भारित | योगयोगयोगयोग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34 | बिहार लोक सेवा आयोग | राजस्व | 1,45,00,000 | 1,45,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 35 | योजना एवं विकास विभाग | राजस्व | 18,96,15,000 | 18,96,15,000 | |
| पूंजी | 3,38,00,00,000 | 3,38,00,00,000 | |||
| 36 | लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग | राजस्व | 1,000 | 1,000 | |
| पूंजी | |||||
| 37 | ग्रामीण कार्य विभाग | राजस्व | 80,00,000 | 80,00,000 | |
| पूंजी | 5,00,00,00,000 | 5,00,00,00,000 | |||
| 38 | मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग | राजस्व | 8,05,80,000 | 8,05,80,000 | |
| पूंजी | |||||
| 39 | आपदा प्रबंधन विभाग | राजस्व | 14,75,25,00,000 | 14,75,25,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | राजस्व | 49,19,52,000 | 49,19,52,000 | |
| पूंजी | |||||
| 41 | पथ निर्माण विभाग | राजस्व | 28,50,000 | 28,50,000 | |
| पूंजी | 52,00,00,000 | 52,00,00,000 | |||
| 42 | ग्रामीण विकास विभाग | राजस्व | 22,00,00,00,000 | 22,00,00,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 43 | विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग | राजस्व | 31,09,50,000 | 31,09,50,000 | |
| पूंजी | 69,50,00,000 | 69,50,00,000 | |||
| 44 | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग | राजस्व | 30,00,00,000 | 30,00,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 45 | गन्ना उद्योग विभाग | राजस्व | 1,28,11,59,000 | 1,28,11,59,000 | |
| पूंजी | |||||
| 46 | पर्यटन विभाग | राजस्व | 10,00,000 | 10,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 47 | परिवहन विभाग | राजस्व | 1,59,15,00,000 | 1,59,15,00,000 | |
| पूंजी | 1,000 | 1,000 |
(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)(धाराएं 2 और 3 देखें)
| मांग/मांग/मांग/मांग/ विनियोग संख्या | सेवा से संबंधित मांग या सेवा से संबंधित मांग या विनियोग | राजस्व पूंजी | vuf/kd jkf'k;ka ¼:i;ksa esa½ | ||
| बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान | राज्य की संचित राज्य की संचित राज्य की राज्य की संचित संचित निधि पर भारित | योगयोगयोगयोग | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 48 | नगर विकास एवं आवास विभाग | राजस्व | 77,70,00,000 | 77,70,00,000 | |
| पूंजी | |||||
| 49 | जल संसाधन विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | 3,75,00,00,000 | 3,75,00,00,000 | |||
| 50 | लघु जल संसाधन विभाग | राजस्व | |||
| पूंजी | 10,00,00,000 | 10,00,00,000 | |||
| 51 | समाज कल्याण विभाग | राजस्व | 5,44,24,93,000 | 5,44,24,93,000 | |
| पूंजी | 7,99,87,000 | 7,99,87,000 | |||
| योग राजस् योग राजस्वववव योग राजस् योग राजस् | 82,16,55,05,000 | 22,96,68,000 | 82,39,51,73,000 | ||
| योग पूंजी | 22,23,66,47,000 | 22,23,66,47,000 | |||
| महायोग | 1,04,40,21,52,000 | 22,96,68,000 | 1,04,63,18,20,000 |
उद्देष्य एवं हेतु
राज्य की संचित निधि से कोई राशि भारत-संविधान के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं ।
बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2018 एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2018 द्वारा स्वीकृत राशि चालू वित्तीय वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पायी गयी है तथा वार्षिक वित्त विवरण में अनुपूरक और अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता भी उत्पन्न हो गयी है । इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान शोधन में आने वाले भारों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि से कुल 10463,18,20,000 (दस हजार चार सौ तिरसठ करोड़ अठारह लाख बीस हजार) रूपये अतिरिक्त राशि का शोधन और विनियोग कराने और इसे प्राधिकृत कराने के लिए इस विधेयक को अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है ।
(सुशील कुमार मोदी) भार-साधक सदस्य iVuk
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