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(स(cid:27)(cid:24) पटन(cid:4) 1(cid:24)) पटन(cid:4)(cid:29) व५ह प०तव(cid:4)र(cid:29) 3 जनवर(cid:15) 2019 सं॰ को॰प्र॰/विविध-16/2018-10 foÙk foHkkx
——— ladYiladYiladYiladYi 2222 tuojh 2019tuojh 2019tuojh 2019tuojh 2019
विषयविषयविषयविषय :ःःः---- सेवानिवृति के उपरांत अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवानिवृति के उपरांत अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवानिवृति के उपरांत अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवानिवृति के उपरांत अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवानिवृति वाले कार्यालय के डीडीओ द्वारा करने के संबंध में । सेवानिवृति वाले कार्यालय के डीडीओ द्वारा करने के संबंध में । सेवानिवृति वाले कार्यालय के डीडीओ द्वारा करने के संबंध में । सेवानिवृति वाले कार्यालय के डीडीओ द्वारा करने के संबंध में । राजपत्रित पदाधिकारियों का वेतनपूर्जा तथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान हेतु महालेखाकार एवं वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग द्वारा कोषागार पदाधिकारी के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाता है । कोषागार पदाधिकारी द्वारा अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कोड पर उक्त प्राधिकार से संबंधित राशि की निकासी नहीं की जा सकती है । पूर्व में प्रत्येक कोषागार में एक डमी डी॰डी॰ओ॰ कोड खोलकर भुगतान किया जाता था, जो उचित नहीं है । वर्तमान में CTMIS मेें DDO Code सृजित करने का कार्य कोषागार स्तर पर नहीं किया जा रहा है । इसलिए डमी डी॰डी॰ओ॰ सृजित नहीं हो रहा है । डमी डी॰डी॰ओ॰ की प्रथा अच्छी व्यवस्था नहीं है । CFMS के अंतर्गत डी॰डी॰ओ॰ कोड की व्यवस्था नहीं है । 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3 जनवर(cid:15) 2019 वर्त्तमान में राजपत्रित पदाधिकारियों का सेवाकाल में भी उपार्जित अवकाश मद में राशि की निकासी संबंधित कार्यालय के डी॰डी॰ओ॰ द्वारा की जाती है न कि स्वयं राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा । इसलिए सेवानिवृति के बाद भी अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवानिवृति वाले कार्यालय के डी॰डी॰ओ॰/कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाना चाहिए ।
उपर्युक्त परिस्थिति में अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की निम्नांकित व्यवस्था की जाती है :-
1. महालेखाकार (ले0 एवं हक0) तथा वित्त (व्यैक्तिक दावा निर्धारण) विभाग द्वारा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के नगदीकरण हेतु प्राधिकार पत्र उस कार्यालय के डी॰डी॰ओ॰/कार्यालय प्रधान के नाम से निर्गत किया जायेगा, जहाँ से पदाधिकारी सेवानिवृत हुए हैं । इसकी प्रति कोषागार पदाधिकारी को भी दी जायेगी । 2. उक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर संबंधित कार्यालय के डी॰डी॰ओ॰/कार्यालय प्रधान द्वारा विपत्र तैयार कर ऑनलाईन कोषागार में प्रेषित किया जायेगा तथा सेवानिवृत पदाधिकारी के बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जायेगा ।
3. CTMIS/CFMS या किसी भी कम्प्यूटराईज्ड व्यवस्था में System generated bill से ही भुगतान हो सकता है न कि किसी वाह्य एजेन्सी प्राधिकार पत्र के आधार पर । CTMIS के अंतर्गत विपत्र के साथ प्राधिकार पत्र संलग्न कर कोषागार में भेजा जायेगा । CFMS के अंतर्गत प्राधिकार पत्र विपत्र के साथ अपलोड किया जायेगा ।
- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में असाधारण अंक में असाधारण अंक में असाधारण अंक में आदेशआदेशआदेशआदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले
सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।।।। सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय) ।
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