Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 January 2019

Published 03 January 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-01-03.10
Languages
English, Hindi
(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

ॢबह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क

ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत

13 प(cid:20)ष 1(cid:22)4(cid:24) (cid:25)श(cid:24)(cid:26)

(स(cid:27)(cid:24) पटन(cid:4) 1(cid:24)) पटन(cid:4)(cid:29) व५ह प०तव(cid:4)र(cid:29) 3 जनवर(cid:15) 2019 सं॰ को॰प्र॰/विविध-16/2018-10 foÙk foHkkx

——— ladYiladYiladYiladYi 2222 tuojh 2019tuojh 2019tuojh 2019tuojh 2019

विषयविषयविषयविषय :ःःः---- सेवानिवृति के उपरांत अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवानिवृति के उपरांत अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवानिवृति के उपरांत अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवानिवृति के उपरांत अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवानिवृति वाले कार्यालय के डीडीओ द्वारा करने के संबंध में । सेवानिवृति वाले कार्यालय के डीडीओ द्वारा करने के संबंध में । सेवानिवृति वाले कार्यालय के डीडीओ द्वारा करने के संबंध में । सेवानिवृति वाले कार्यालय के डीडीओ द्वारा करने के संबंध में । राजपत्रित पदाधिकारियों का वेतनपूर्जा तथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान हेतु महालेखाकार एवं वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग द्वारा कोषागार पदाधिकारी के नाम से प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाता है । कोषागार पदाधिकारी द्वारा अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कोड पर उक्त प्राधिकार से संबंधित राशि की निकासी नहीं की जा सकती है । पूर्व में प्रत्येक कोषागार में एक डमी डी॰डी॰ओ॰ कोड खोलकर भुगतान किया जाता था, जो उचित नहीं है । वर्तमान में CTMIS मेें DDO Code सृजित करने का कार्य कोषागार स्तर पर नहीं किया जा रहा है । इसलिए डमी डी॰डी॰ओ॰ सृजित नहीं हो रहा है । डमी डी॰डी॰ओ॰ की प्रथा अच्छी व्यवस्था नहीं है । CFMS के अंतर्गत डी॰डी॰ओ॰ कोड की व्यवस्था नहीं है ।पूर्व में राजपत्रित पदाधिकारी स्वयं डी॰डी॰ओ॰ होते थे, जो मैनुअल विपत्र तैयार कर अपना वेतन निकासी करते थे । इसलिए मैनुअल व्यवस्था के अंतर्गत महालेखाकार से निर्गत प्राधिकार पत्र के आधार पर कोषागार से सीधे भुगतान हो जाता था । वर्ष 2008-09 से राज्य के सभी कोषागारों के कम्प्यूटराइजेशन के कारण कोषागार से राशि निकासी हेतु CTMIS सृजित विपत्र डी॰डी॰ओ॰ कोड के माध्यम से कोषागार में ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है । वर्ष 2007 से राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए स्वयं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी, लेकिन महालेखाकार/वित्त (वै॰दा॰नि॰कोषांग) विभाग से उनके लिए उपार्जित अवकाश के भुगतान हेतु सीधे कोषागार पदाधिकारी के नाम प्राधिकार पत्र निर्गमन की व्यवस्था में परिवर्तन नहीं किया गया । कोषागार पदाधिकारी द्वारा CTMIS में डमी डी॰डी॰ओ॰ कोड खोलकर भुगतान किया जाता है । CFMS के अंतर्गत भी सिस्टम सृजित विपत्र कार्यालय प्रधान के द्वारा कोषागार में ऑनलाईन प्रेषित किया जायेगा न कि डी॰डी॰ओ॰ कोड पर । 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3 जनवर(cid:15) 2019 वर्त्तमान में राजपत्रित पदाधिकारियों का सेवाकाल में भी उपार्जित अवकाश मद में राशि की निकासी संबंधित कार्यालय के डी॰डी॰ओ॰ द्वारा की जाती है न कि स्वयं राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा । इसलिए सेवानिवृति के बाद भी अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले राशि की निकासी सेवानिवृति वाले कार्यालय के डी॰डी॰ओ॰/कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाना चाहिए ।

उपर्युक्त परिस्थिति में अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान की निम्नांकित व्यवस्था की जाती है :-

1. महालेखाकार (ले0 एवं हक0) तथा वित्त (व्यैक्तिक दावा निर्धारण) विभाग द्वारा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के नगदीकरण हेतु प्राधिकार पत्र उस कार्यालय के डी॰डी॰ओ॰/कार्यालय प्रधान के नाम से निर्गत किया जायेगा, जहाँ से पदाधिकारी सेवानिवृत हुए हैं । इसकी प्रति कोषागार पदाधिकारी को भी दी जायेगी । 2. उक्त प्राधिकार पत्र के आधार पर संबंधित कार्यालय के डी॰डी॰ओ॰/कार्यालय प्रधान द्वारा विपत्र तैयार कर ऑनलाईन कोषागार में प्रेषित किया जायेगा तथा सेवानिवृत पदाधिकारी के बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जायेगा ।

3. CTMIS/CFMS या किसी भी कम्प्यूटराईज्ड व्यवस्था में System generated bill से ही भुगतान हो सकता है न कि किसी वाह्‌य एजेन्सी प्राधिकार पत्र के आधार पर । CTMIS के अंतर्गत विपत्र के साथ प्राधिकार पत्र संलग्न कर कोषागार में भेजा जायेगा । CFMS के अंतर्गत प्राधिकार पत्र विपत्र के साथ अपलोड किया जायेगा ।

- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में असाधारण अंक में असाधारण अंक में असाधारण अंक में आदेशआदेशआदेशआदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।।।। सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,

सचिव (व्यय) ।

————

[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)

ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 10 %5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-01-03.10/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-01-03.10.