बिहार
असाधारण अंक
असाधारण
सरकार द्वारा प्रकाशित
(सं0 पटना 14) पटना,
, o`gLifrokj, 3 tuojh 2019
वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचना
3 जनवरी 2019
एस०ओ० 3, दिनांक 3 जनवरी
3 जनवरी 2019— बिहार माल और सेवा कर नियमावली,, 2017
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12)
2017 के नियम 61 के ) की धारा 168 द्वारा उपनियम (5) के साथ पठित बिहार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:7263)ए, आयुक्त
आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर–
(i) वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰ 209, दिनांक 10 अक्टूबर 2017, जिसे बिहार कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰ 209, दिनांक 10 अक्टूबर 2017, जिसे बिहार कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰ 209, दिनांक 10 अक्टूबर 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या- 925, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में ; गजट असाधारण अंक संख्या- 925, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में गजट असाधारण अंक संख्या- 925, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और (ii) वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰ 157, दिनांक 23 मार्च 2018, जिसे बिहार गजट वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰ 157, दिनांक 23 मार्च 2018, जिसे बिहार गजट वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰ 157, दिनांक 23 मार्च 2018, जिसे बिहार गजट धारण अंक संख्या- 264, दिनांक 23 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, म(cid:336), धारण अंक संख्या- 264, दिनांक 23 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था, असाधारण अंक संख्या- 264, दिनांक 23 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था,
ह(cid:339), अथा(cid:330)त् :- पहले पैरा के परं तुक म(cid:336) "जुलाई, 2017 से नवंबर, अंकों के (cid:830)थान पर (cid:354)मशः "जुलाई, 2017 से फरवरी,
, 2018" और "31 , 2019" और "31 म(cid:336) िन(cid:635)िल(cid:304)खत और संशोधन करते उ(cid:389) अिधसूचनाओं के पहले िदसंबर, 2018" श(cid:616)ों और अंकों माच(cid:330), 2019" श(cid:616) और अंक रखे
होगी ।
2. यह अधिसूचना दिनांक
रखे जाएं गे । दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।
[(सं0सं0 ब्रिकी-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017 (खंड-
21/2017 (खंड-4)-33)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।
।
3 जनवरी 2019
एस०ओ० 3, दिनांक 3 जनवरी
3 जनवरी 2019 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल
राज्यपाल के प्राधिकार से ात किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में ात किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।
[(सं0सं0 ब्रिकी-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017 (खंड-
21/2017 (खंड-4)-33)] बिहार गजट (असाधारण)] 3 tuojh 2019 2 The 3rd January 2019 S.O. 3, dated the 3rd January 2019—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with sub-rule (5) of rule 61 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments- (i) in the Commercial Taxes Department notification No S.O.209 dated the 10th October, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 925, dated the 10th October, 2017; and
(ii) in the Commercial Taxes Department notification No S.O.157 dated the 23rd March, 2018 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 264, dated the 23rd March, 2018, namely:–
In the said notifications, in the first paragraph, in the proviso, for the words, figures and letters "July, 2017 to November, 2018" and "31st day of December, 2018", the words, figures and letters "July, 2017 to February, 2019"and "31stday of March, 2019"shall be respectively substituted.
2. This notification shall come into force with effect from the 31st December, 2018.
[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-4)—33)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.
———— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट (असाधारण) 14-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in