बिहार
असाधारण अंक
असाधारण
सरकार द्वारा प्रकाशित
(सं0 पटना 16) पटना,
, o`gLifrokj, 3 tuojh 2019
वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचना
3 जनवरी 2019
एस०ओ० 5, दिनांक 3 जनवरी
3 जनवरी 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:7263)ए, बिहार के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर
(2017 का 12) की परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:7263)ए , जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या- विभाग की अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰ 233, दिनांक 10 सितम्बर 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या- विभाग की अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰ 835, दिनांक 10 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था,
, अर्थात् :-
उ(cid:389) अिधसूचना के पैरा
द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, 2 के दू सरे परं तुक म(cid:336) "जुलाई, 2017 से िसतंबर,
, 2018" और "31 िदसंबर, 2018" श(cid:616)ों और अंकों
अंकों के (cid:830)थान पर (cid:354)मशः "जुलाई, 2017 से िदसंबर,
, 2018" और "31
रखे जाएं गे ।
माच(cid:330), 2019" श(cid:616) और अंक रखे 2. यह अधिसूचना दिनांक
31 दिसम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।
[(सं0सं0 ब्रिकी-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017 (खंड-
21/2017 (खंड-4)-35)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।
।
3 जनवरी 2019
एस०ओ० 5, दिनांक 3 जनवरी
3 जनवरी 2019 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल
राज्यपाल के प्राधिकार से ात किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में ात किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।
[(सं0सं0 ब्रिकी-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017 (खंड-
21/2017 (खंड-4)-35)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव। राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।
The 3rd January 2019
2 बिहार गजट (असाधारण)] 3 tuojh 2019 Commercial Taxes Department notification No S.O.233 dated the 10th September, 2018 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 835, dated the 10th September,2018, namely:–
In the said notification, in paragraph 2, in the second proviso, for the words, figures and letters "July, 2017 to September, 2018"and "31st day of December, 2018", the words, figures and letters "July, 2017 to December, 2018" and "31stday of March, 2019"shall respectively be substituted.
2. This notification shall come into force with effect from 31st December, 2018.
[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-4)—35)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.
———— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट (असाधारण) 16-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in