बिहार
असाधारण अंक
असाधारण
सरकार द्वारा प्रकाशित
(सं0 पटना 17) पटना,
, o`gLifrokj, 3 tuojh 2019
वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचना
3 जनवरी 2019
एस०ओ० 6, दिनांक 3 जनवरी
2017 (2017 का 12), , दिनांक 13 सितम्बर, 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-
3 जनवरी 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के साथ पठित धारा 1 की उपधारा (3) जिसे इस अधिसूचना में इसके प(cid:7391)ात् उक्त अधिनियम कहा गया है जिसे इस अधिसूचना में इसके प(cid:7391)ात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 51 के साथ पठित धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:7263)ए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, वाणिज्य-कर विभाग की वाणिज्य-कर विभाग की द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते (cid:7263)ए , जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या- 847, दिनांक अधिसूचना संख्या एस॰ओ॰ 238, दिनांक 13 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रकाशित किया गया था,
द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, यथा :-
अर्थात् :-
उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के प(cid:7391)ात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतु
"परंतु यह भी कि इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को लागू नह(cid:7277) होगी जो उक्त परंतु यह भी कि इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को लागू नह(cid:7277) होगी जो उक्त परंतु यह भी कि इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय को लागू नह(cid:7277) होगी जो उक्त
के अधीन विनि(cid:7416)दष्ट एक अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (
(1) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन
(cid:7390)क्ति से किसी अन्य (cid:7390)क्ति के बीच होता है ।"। (cid:7390)क्ति से किसी अन्य (cid:7390)क्ति के बीच होता है ।
2. यह अधिसूचना दिनांक
दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।
[(सं0सं0 ब्रिकी-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017 (खंड-
21/2017 (खंड-4)-36)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डॉ प्रतिमा, राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।
।
3 जनवरी 2019
एस०ओ० 6, दिनांक 3 जनवरी
3 जनवरी 2019 का अंगे्रजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल
राज्यपाल के प्राधिकार से ात किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में ात किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंगे्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।
[(सं0सं0 ब्रिकी-कर/जी0एस0टी0/विविध-21/2017 (खंड-
21/2017 (खंड-4)-36)] बिहार गजट (असाधारण)] 3 tuojh 2019 2 The 3rd January 2019 S.O. 6, dated the 3rd January 2019— In exercise of the powers conferred by sub- section (3) of section 1, read with section 51 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), hereafter in this notification referred to as the said Act, the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the Commercial Taxes Department notification No S.O.238 dated the 13th September, 2018 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 847, dated the 13th September, 2018, namely:–
In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided also that nothing in this notification shall apply to the supply of goods or services or both which takes place between one person to another person specified under clauses (a), (b), (c) and (d) of sub-section (1) of section 51 of the said Act.".
2. This notification shall come into force with effect from 31st December, 2018.
[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-4)—36)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.
———— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट (असाधारण) 17-571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in