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सं॰ कारा/स्था0 (अधि0)-01-16/2018-9110—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 56वीं से 59वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग के पत्रांक-222 दिनांक-22.10.2018 द्वारा बिहार कारा सेवा के काराधीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन पे मेट्रिक्स वेतन स्तर-9 (रू0 53100-167800) में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य जीवन भत्तों के साथ परीक्ष्यमान काराधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता हैः-
| क्र0 सं0 | अभ्यर्थी का नाम | गृह जिला | संयुक्त मेधा क्रमांक | आयोग द्वारा आवंटित आरक्षण रोस्टर | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री ओम प्रकाश शांति भूषण | नालंदा | 268 | 01-अनारक्षित | |
| 2 | श्री सिद्धार्थ हर्षवर्द्धन | भोजपुर | 298 | 01-अनारक्षित | वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र |
| 3 | श्री अभय प्रताप सिंह | गोरखपुर, (उत्तर प्रदेश) | 315 | 01-अनारक्षित | |
| 4 | श्री अमर शक्ति | पटना | 327 | 01-अनारक्षित | |
| 5 | श्री दीपक कुमार | मुजफ्फरपुर | 332 | 01-अनारक्षित | |
| 6 | श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय | रोहतास | 334 | 01-अनारक्षित | |
| 7 | श्री सुजीत कुमार राय | पटना | 342 | 01-अनारक्षित | |
| 8 | श्री ओंकार दत्त तिवारी | कैमूर (भभुआ) | 351 | 01-अनारक्षित | |
| 9 | श्री प्रशान्त कुमार ओझा | सिवान | 370 | 01-अनारक्षित | |
| 10 | श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह | पटना | 403 | 05-पिछड़ा वर्ग | |
| 11 | श्री अजीत कुमार | गया | 419 | 05-पिछड़ा वर्ग | वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र |
| 12 | श्रीमती किरण निधि | भागलपुर | 532 | 06-पिछडे़ वर्ग की महिला | |
| 13 | श्री उदय कुमार | अररिया | 536 | 04-अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | |
| 14 | श्री पप्पु कुमार | नालंदा | 604 | 04-अत्यन्त पिछड़ा वर्ग | 1. वर्तमान नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र 2. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शपथ पत्र |
| 15 | सुश्री स्नेहलता | जहानाबाद | 1375 | 02-अनुसूचित जाति | |
| 16 | श्री गौरव कृष्णा | पटना | 1415 | 02-अनुसूचित जाति | |
| 17 | श्री राजीव कुमार | भोजपुर | 1533 | 02-अनुसूचित जाति |
2. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में अगले छः माह के लिए उपर्युक्त नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जाती है।
3. अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों के संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित अभ्यर्थी की सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई भी की जायेगी।
4. सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेघा क्रमांक के अनुसार होगी।
5. सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि वे अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 15 दिनों के अन्दर वे अपना योगदान महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा योगदान अवधि के विस्तार हेतु समुचित कारण एवं उसके साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है। 6. जिन अभ्यर्थियों ने प्रमााण पत्रों के जाँच के क्रम में वांछित कागजात यथा-सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शपथ पत्र/शैक्षणिक/जाति/आवासीय प्रमाण-पत्र/प्रवेष पत्र/पूर्व सेवा से संबंधित नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र/बी.पी.एस.सी. द्वारा निर्गत प्रवेष पत्र इत्यादि समर्पित नहीं किया है, वे योगदान के समय उक्त वांछित कागजात निश्चित रूप से समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
7. प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति संबंधी निर्गत अधिसूचना की प्रति उपलब्ध करायी जा रही है, जिसे मूल रूप से संबंधित प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
8. सभी अभ्यर्थी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प सं0-1919 दिनांक 18.01.76 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा पत्र योगदान के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 4 जनवर(cid:15) 2019 9. योगदान के समय अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। 11. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु आने-जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, अपर मुख्य सचिव।
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