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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 January 2019

Published 16 January 2019

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-01-16.3
Languages
English, Hindi

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निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार }kjk प्रकाशित भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu, बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 2-11 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। --- भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। ---

भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण।

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भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची i`"B

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक,उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-9—वि(cid:6980)ापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA ---

पूरक

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पूरक-क 12-14बिहार गजट, 16 जनवरी 2019 2 भाग-1 नियुक्ति, inLFkkiu] बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। —————

x`g foHkkx

(आरक्षी शाखा)

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अधिसूचनाएं

8 जनवरी 2019

सं0 1/पी05-10-03/2008, खण्ड-I गृ0आ0 225--भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली-2016 के नियम-8 के उप नियम-(5) एवं (6) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री निशांंत कुमार तिवारी, भा0पु0से0 (2005), सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर (प्रवर कोटि में), को पुलिस उप-महानिरीक्षक की कोटि में वेतन संरचना के वेतन स्तर-13A (रु0 1,31,100 - 2,16,600/-) में उनसे कनीय श्री मनु महाराज, भा0पु0से0 (2005) की सापेक्षता में दिनांक 04.01.2019 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 1/पी05-10-03/2008, खण्ड-I गृ0आ0 226--भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली-2016 के नियम-8 के उप नियम-(5) एवं (6) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री जितेन्द्र राणा, भा0पु0से0 (2005), सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर (प्रवर कोटि में), को पुलिस उप-महानिरीक्षक की कोटि में वेतन संरचना के वेतन स्तर-13A (रु0 1,31,100 - 2,16,600/-) में उनसे कनीय श्री क्षत्रनील सिंह, भा0पु0से0 (2005) की सापेक्षता में दिनांक 04.01.2019 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 1/पी05-10-03/2008, खण्ड-I गृ0आ0 227--भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली-2016 के नियम-8 के उप नियम-(5) एवं (6) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री पी0 कन्नन, भा0पु0से0 (2005), सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर (प्रवर कोटि में), को पुलिस उप-महानिरीक्षक की कोटि में वेतन संरचना के वेतन स्तर-13A (रु0 1,31,100 - 2,16,600/-) में उनसे कनीय श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005) की सापेक्षता में दिनांक 07.01.2019 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

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8 जनवरी 2019

सं0 1/पी05-10-01/2008, गृ0आ0 228--भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली-2016 के नियम-8 के उप नियम-(5) एवं (6) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री शालीन, भा0पु0से0 (2001), सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर (पुलिस उप-महानिरीक्षक की कोटि में), को पुलिस महानिरीक्षक की कोटि में वेतन संरचना के वेतन स्तर-14 (रु0 1,44,200- 2,18,200/-) में उनसे कनीय श्री विनोद कुमार-2, भा0पु0से0 (2001) की सापेक्षता में दिनांक 07.01.2019 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

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8 जनवरी 2019

सं0 1/पी05-10-02/2008 खण्ड-I, गृ0आ0 229--भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली-2016 के नियम-8 के उप नियम-(5) एवं (6) में निहित प्रावधान तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक-15.07.1985 को निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में पुलिस महानिरीक्षक कोटि में सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत निम्नांकित पदाधिकारियों को संवर्ग में उनसे वरीय पदाधिकारियों की सापेक्षता में दिनांक-01.01.2019 के प्रभाव से अपर पुलिस महानिदेशक की कोटि में वेतन संरचना के वेतन स्तर-15 (रु0 1,82,200 - 2,24,100/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र0सं0 पदाधिकारी का नाम एवं बैच
1. डॉ0 परेश सक्सेना, भा0पु0से0 (1994)
2. श्री निर्मल कुमार आजाद, भा0पु0से0 (1994)
3. श्रीमती अनुपमा निलेकर चन्द्रा, भा0पु0से0 (1994)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।3 बिहार गजट, 16 जनवरी 2019 8 जनवरी 2019 सं0 1/सी01-31/2014, गृ0आ0 230--भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली-2016 के नियम-8 के उप नियम-(5) एवं (6) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री शीलवर्द्धन सिंह, भा0पु0से0 (1986), सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर (अपर पुलिस महानिदेशक की कोटि में), को पुलिस महानिदेशक की कोटि में वेतन संरचना के वेतन स्तर- 16 (रु0 2,05,400 - 2,24,400/-) में उनसे कनीय श्री दिनेश सिंह बिष्ट, भा0पु0से0 (1987) की सापेक्षता में दिनांक 02.01.2019 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 1/सी01-31/2014, गृ0आ0 231--भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली-2016 के नियम-8 के उप नियम-(5) एवं (6) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री अशोक कुमार वर्मा, भा0पु0से0 (1986), सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर (अपर पुलिस महानिदेशक की कोटि में), को पुलिस महानिदेशक की कोटि में वेतन संरचना के वेतन स्तर- 16 (रु0 2,05,400 - 2,24,400/-) में उनसे कनीय श्री अरविन्द पाण्डेय, भा0पु0से0 (1988) की सापेक्षता में दिनांक 02.01.2019 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 1/सी01-31/2014, गृ0आ0 232--भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली-2016 के नियम-8 के उप नियम-(5) एवं (6) में निहित प्रावधान के आलोक में श्री ए0 एस0 राजन, भा0पु0से0 (1987), सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर (अपर पुलिस महानिदेशक की कोटि में), को पुलिस महानिदेशक की कोटि में वेतन संरचना के वेतन स्तर- 16 (रु0 2,05,400 -2,24,400/-) में उनसे कनीय श्री संजीव कुमार सिंघल, भा0पु0से0 (1988) की सापेक्षता में दिनांक 02.01.2019 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रंजन कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव।

------ जल संसाधन विभाग ------

vf/klwpuk 11 दिसम्बर 2018 सं0 7/एम-1-1038/97-2728--लोक निर्माण विभाग के परिपत्र सं0-11380 दिनांक 31.05.71 के अनुसरण में जल संसाधन विभाग के लिए गठित परीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार में कार्यरत्‌ निम्नांकित अभियंताओं (असैनिक) को दिनांक 01.07.18 से 02.07.18 तक आयोजित प्रथम अर्द्धवार्षिक व्यवसायिक परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण घोषित किया जाता हैः-

क्र0सं0 नाम/पदनाम पदस्थापन अनुक्रमांक अभ्युक्ति
1 2 3 4 5
1 इ0 कुमार आनंद वर्धन पूषण, सहायक अभियंता शोध एवं प्रशिक्षण, प्र0-2, खगौल, पटना। 9 उत्तीर्ण
2 ई0 अनिल राज, सहायक अभियंता समग्र योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन प्रम0-बौंसी। 10 उत्तीर्ण
3 इ0 रौशन गोयल, सहायक अभियंता लघु सिंचाई प्रमण्डल, जहानाबाद। 13 उत्तीर्ण
4 इ0 ललन प्रसाद, सहायक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्र0-02, पुपरी (सीतामढ़ी)। 17 उत्तीर्ण
5 इ0 बाल्मीकी प्रसाद, सहायक अभियंता गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्र0 दीघा, पटना। 19 उत्तीर्ण
6 इ0 अरविन्द कुमार, सहायक अभियंता लघु सिंचाई अनुमंडल, शिवहर। 26 उत्तीर्ण
7 इ0 ईश्वर चन्द्र प्रसाद गुप्ता, सहायक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल, आरा। 31 उत्तीर्ण
8 इ0 नवीन कुमार, सहायक अभियंता उड़नदस्ता अंचल-01, सिंचाई भवन, जल संसाधन विभाग, पटना। 38 उत्तीर्ण
9 इ0 मुनीन्द्र किशोर वर्मा, सहायक अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, सिंचाई भवन, पटना। 40 उत्तीर्ण

आदेश से, दीपक प्रधान, अवर सचिव (प्रबंधन)।बिहार गजट, 16 जनवरी 2019 4

परिवहन विभाग

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अधिसूचना

9 जनवरी 2019

सं0 02/HSRP-05/2018-363/परि0--विभागीय अधिसूचना संख्या-5385, दिनांक-16.08.2018 द्वारा मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम, प्रा0 लि0 (HSRP वेंडर) के अनुरोध के आलोक में निम्नलिखित परिसर को इस विभाग द्वारा Deemed DTO Premises घोषित किया गया था। M/s Utsav Safety System Pvt. Ltd. New Bypass Road, Mohalla- Jakariyapur, P.S. Ram Krishna Nagar, Post- Bari Pahari, Patna वेंडर द्वारा अपने पत्र दिनांक-29.11.2018 द्वारा उपरोक्त परिसर को बंद किये जाने की सूचना दी गयी है एवं उसके जगह पर निम्नलिखित नये परिसर को Deemed DTO Premises घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त के आलोक में वेंडर द्वारा उपलब्ध कराये गये नया परिसर M/s Utsav Safety System Pvt. Ltd. Patna Digital Dharmkanta, Elahibagh, Balsahi Pan, Ahead RPS School, Patna-Gaya Road, Patna को HSRP के Collection and Affixation Centre हेतु Deemed DTO Premises घोषित किया जाता है। 3. मेसर्स उत्सव सेफ्टी सिस्टम, (लिंकप्वाईंट इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रा0 लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम) नई दिल्ली को निदेश दिया जाता है कि Deemed DTO Premises के अन्तर्गत संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी (निबंधन प्राधिकार) के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में HSRP लगाने का कार्य सम्पादित करेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्पष्ट, राज्य परिवहन आयुक्त।

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सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचनाएं

12 नवम्बर 2018

सं0 1/अ0-08/2011-सा0प्र0-14833--श्रीमती वन्दना किनी, भा0प्र0से0 (89), सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर विभागीय जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य केे लिए न्यूजीलैंड की विदेश यात्राा हेतु दिनांक 14.01.2019 से 01.02.2019 तक कुल 19 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 12 एवं 13 जनवरी, 2019 का सार्वजनिक अवकाश छुट्टी के प्रारंभ में एवं दिनांक 02 एवं 03 फरवरी, 2019 का सार्वजनिक अवकाश छुट्टी के अन्त में जोड़ने की अनुमति एक्स- इंडिया लीव के रुप मेंं प्रदान की जाती है। 2. श्रीमती वन्दना किनी की उपर्युक्त अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पदों-सचिव, बिहार, मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना एवं अपर विभागीय जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के प्रभारों की आन्तरिक व्यवस्था क्रमशः बिहार मानवाधिकार आयोग, बिहार, पटना एवं विभागीय जॉंच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्थानीय स्तर पर की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

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12 नवम्बर 2018

सं0 1/अ0-1022/2016-सा0प्र0-14834--श्री शशांक शुभंकर, भा0प्र0से0 (2014), उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, भोजपुर (आरा) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के अधीन दिनांक 27.10.2018 से 10.11.2018 तक कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. प्रासंगिक अनुपस्थिति अवधि में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, भोजपुर (आरा) के दायित्वों के निर्वहन हेतु जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा)के मनोनयन को भी एतद्‌द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

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16 नवम्बर 2018

सं0 1/अ0-1023/2014-सा0प्र0-14925--श्री शीर्षत कपिल अशोक ,भा0प्र0से0(2011), जिला पदाधिकारी, मधुबनी को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-05.12.2018 से 15.12.2018 तक कुल 11 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।5 बिहार गजट, 16 जनवरी 2019 2. श्री शीर्षत कपिल अशोक की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री दुर्गानन्द झा, बि0प्र0से0, अपर समाहर्त्ता, मधुबनी अपने सभी कार्यो के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, मधुबनी के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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16 नवम्बर 2018

क्र. पदाधिकारी का नाम एवं बैच वर्तमान पदस्थापन प्रोन्नति की तिथि
1 सुश्री उदिता सिंह (2014) उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, रोहतास 01.01.2018
2 श्री अमित कुमार पाण्डेय (2014) उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, कटिहार 01.01.2018
3 श्री शशांक शुभंकर (2014) उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, भोजपुर, आरा 01.01.2018
4 श्री रोशन कुशवाहा (2014) उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, छपरा 01.01.2018
5 श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा (2014) उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, बॉंका 01.01.2018
6 श्री यशपाल मीणा (2014) उप विकास आयुक्त-सह- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्‌, किशनगंज 01.01.2018
7 श्री सौरभ जोरवाल (2014) नगर आयुक्त, बिहार शरीफ, नालन्दा 01.01.2018

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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16 नवम्बर 2018

सं0 1/पी0-1004/2018-सा0प्र0-14958--विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3/एम0 -06 / 2018-सा0प्र0 -13639 दिनांक 10.10.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाहियों के सुचारू,समयबद्ध और प्रभावी निष्पादनादि के उद्‌देश्य से विभागीय जाँच आयुक्त और अपर विभागीय जाँच आयुक्त के पदनामों को क्रमशः मुख्य जाँच आयुक्त और जाँच आयुक्त के रूप में परिवर्तित किया गया है।

2. उपर्युक्त परिवर्तनों के आलोक में सम्प्रति विभागीय जाँच आयुक्त और अपर विभागीय जाँच आयुक्त के रूप में अधिसूचित पदाधिकारियों को परिवर्तित पदनाम के साथ निम्नवत्‌ अधिसूचित किया जाता हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम, बैच एवं स्तर आलोच्य संदर्भ में अधिसूचित वर्तमान पदनाम (मूल/अतिरिक्त प्रभार) विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-13639 दिनांक 10.10.2018 के आलोक मे ं अधिसूचित नया पदनाम
1 डॉ0 सुभाष शर्मा (बी एचः84) लेवल-17 विभागीय जाँच आयुक्त-मूल प्रभार मुख्य जाँच आयुक्त
2 श्री ब्रजेश मेहरोत्रा (बी एचः89) लेवल-15 अपर विभागीय जाँच आयुक्त(रंगे हाथ पकड़े गये मामलों -ट्रैप केसेज हेतु) -अतिरिक्त प्रभार जाँच आयुक्त
3 श्रीमती अंशुली आर्या (बी एचः89) लेवल-15 अपर विभागीय जाँच आयुक्त -अतिरिक्त प्रभार जाँच आयुक्त
4 श्रीमती वन्दना किनी (बी एचः89) लेवल-15 अपर विभागीय जाँच आयुक्त -अतिरिक्त प्रभार जाँच आयुक्त
5 श्री दीपक कुमार सिंह (बी एचः92) लेवल-15 अपर विभागीय जाँच आयुक्त -अतिरिक्त प्रभार जाँच आयुक्त
6 श्री संजय कुमार अग्रवाल (बी एचः2002) लेवल-14 अपर विभागीय जाँच आयुक्त -अतिरिक्त प्रभार जाँच आयुक्त
बिहार गजट, 16 जनवरी 2019 6

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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20 नवम्बर 2018

सं0 1/एल0-35/2004-सा0प्र0-15040--श्री प्रेम सिंह मीणा ,भा0प्र0से0(2000), सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-15.11.2018 से 30.11.2018 तक कुल 16 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री प्रेम सिंह मीणा की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0(89), प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, पंचायत राज विभाग, बिहार, पटना) उनके द्वारा धारित पदों के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

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27 नवम्बर 2018

संख्या-1/मु0-1011/2018-सा0प्र0-15422--विभागीय अधिसूचना संख्या-12445 दिनांक 15.09.2018 द्वारा श्री आनंद किशोर, भा0प्र0से0 (बी एचः1996) का बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर किये गए पदस्थापन को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (संशोधन) अधिनियम,1959 (बिहार एक्ट-II 1960) की धारा-4 की उप धारा-(1), (2) एवं (4) के तहत पूर्णकालिक करते हुए श्री किशोर के उक्त पदस्थापन को दिनांक-25.09.2017 से अगले तीन वर्षों अथवा राज्य सरकार के अगले आदेश तक के लिए प्रभावी किया गया था।

2. याचिका संख्या-15871/2017 से उद्‌भुत अवमाननावाद (शिव प्रकाश राय बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) संख्या-1487/2018 में माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-09.10.2018 को पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-12445 दिनांक-15.09.2018 की कंडिका-2 के उल्लेख- ' अथवा राज्य सरकार के अगले आदेश तक' को विलोपित करते हुए दिनांक-15.09.2018 की उक्त विभागीय अधिसूचना को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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27 नवम्बर 2018

सं0 1/एल0-06/97(खंड)-सा0प्र0-15423--सुश्री टी0एन0बिन्धेश्वरी ,भा0प्र0से0(90), आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-30.07.2018 से 14.08.2018 तक तथा दिनांक-09.09.2018 से 14.09.2018 तक के लिए कुल 22 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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28 नवम्बर 2018

सं0 1/पी0-1005/2013-सा0प्र0-15501--राज्य में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत पदाधिकारी-श्री अतुल सिन्हा, आई.टी.एस. (92) , निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना की दिनांक 22.10.2018 को समाप्त हुई राज्य प्रतिनियुक्ति अवधि को उनके पैतृक विभाग-दूरसंचार विभाग, संचार मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त सहमति के आलोक मेें दिनांक-21.10.2018 के प्रभाव से अगले तीन (03) माह के लिए अर्थात, दिनांक- 20.01.2019 तक विस्तारित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।7 बिहार गजट, 16 जनवरी 2019

30 नवम्बर 2018

संख्या-1/अ0-1021/2018-सा0प्र0-15559--श्री महेन्द कुमार,भा0प्र0से0(2011), जिला पदाधिकारी, किशनगंज को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-05.12.2018 से 29.12.2018 तक कुल 25 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री महेन्द्र कुमार की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में श्री यशपाल मीणा, भा0प्र0से0(2014), उप विकास आयुक्त, किशनगंज अपने सभी कार्यो के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, किशनगंज के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

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30 नवम्बर 2018

सं0 1/अनु0-1023/2014-सा0प्र0-15564--श्री राहुल कुमार, भा0प्र0से0 (2011), जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के अधीन दिनांक-26.11.2018 से 10.12.2018 तक कुल 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

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3 दिसम्बर 2018

सं0 1/एल0-16/1998-सा0प्र0-15674--श्री आनन्द किशोर, भा0प्र0से0 (96), अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन निजी खर्च पर निजी कार्य केे लिए थाईलैंड एवं कम्बोडिया की सपरिवार विदेश यात्राा हेतु दिनांक 23.12.2018 से 03.01.2019 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स- इंडिया लीव के रुप मे प्रदान की जाती है। 2. श्री आनन्द किशोर की उपर्युक्त अनुपस्थिति अवधि में उनके द्वारा धारित पद-अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के प्रभार की आन्तरिक व्यवस्था प्रशासी विभाग (शिक्षा विभाग) बिहार, पटना द्वारा की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

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3 दिसम्बर 2018

सं0 1/पी0-1007/2016(खण्ड)-सा0प्र0-15675--श्री राजेश कुमार, आई आर पी एस (97) (रेलवे बोर्ड, भारत सरकार, नई दिल्ली से विरमित होने के पश्चात्‌ प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य में योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में)को अगले आदेश तक संयुक्त निदेशक, बिपार्ड के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री कुमार के पदस्थापन काल तक के लिए संयुक्त निदेशक, बिपार्ड के पद को उनके (श्री कुमार के) वर्तमान वेतनमान (लेवल-14) के समकक्ष पद के रुप में उत्क्रमित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, शिवमहादेव प्रसाद, अवर सचिव।

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18 दिसम्बर 2018

सं0 1/आ0-05/2009-सा0प्र0-16534--श्री कुलदीप नारायण, भा0प्र0से0(2005), निदेशक, पंचायती राज, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार- परियोजना निदेशक, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसायटी, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-19.12.2018 से 28.12.2018 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री कुलदीप नारायण की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए निदेशक, पंचायती राज के प्रभार हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा आंतरिक व्यवस्था के तहत की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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18 दिसम्बर 2018

सं0 1/ एल0-006/2000-सा0प्र0-16535--श्री अमिताभ वर्मा, भा0प्र0से0(82), मुख्य परामर्शी बिहार राज्य योजना पर्षद्‌, पटना द्वारा दिनांक 24.12.2018 को संघ लोक सेवा आयोग का कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित चयन समिति की बैठक में भाग लिये जाने के उपरान्त उन्हें अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 26.12.2018 से 04.01.2019 तक कुल 10 दिनों की उपार्जित छुट्‌टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।बिहार गजट, 16 जनवरी 2019 8

19 दिसम्बर 2018

सं0 1/अ0-09/2010-सा0प्र0-16611--श्री जय सिंह, भा0प्र0से0(2007), निदेशक, भू- अभिलेख एवं परिमाप, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-21.12.2018 से 04.01.2019 तक कुल 15 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री जय सिंह की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए निदेशक, भू- अभिलेख एवं परिमाप के प्रभार हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा आंतरिक व्यवस्था के तहत की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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19 दिसम्बर 2018

सं0 1/अ0-1007/2017-सा0प्र0-16615--श्री संजय सिन्हा, भा0प्र0से0 (2008), निदेशक, छात्रा एवं युवा कल्याण, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-12,13 एवं 20 के अधीन दिनांक-20.08.2018 से दिनांक-14.10.2018 तक कुल 56 दिनों के रूपांतरित अवकाश (112 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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20 दिसम्बर 2018

सं0 1/एल0-48/96-सा0प्र0-16708--विभागीय पत्रांक-16183 दिनांक 12.12.2018 से प्रदत्त अनुमति के आलोक में श्री संजय कुमार, भा0प्र0से0 (90), प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग/राज्य परामर्शदातृ समिति के सदस्य सचिव) द्वारा दिनांक 11.12.2018 से 22.12.2018 तक वाशिंगटन डी0सी0, संयुक्त राज्य अमेरिका मेंं आयोजित वैश्विक कार्यक्रम में भाग लिये जाने के उपरान्त वैयक्तिक कार्य से निजी व्यय पर अमेरिका प्रवास हेतु उन्हें दिनांक 23.12.2018 के सार्वजनिक अवकाश के उपभोग के साथ दिनांक 24.12.2018 को एक्स-इंडिया लीव के रुप में एक दिन के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री संजय कुमार की अनुपस्थिति अवधि में श्री आर0के0 महाजन, भा0प्र0से0 (87), अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना( अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार ,पटना) अपने कार्यों के अतिरिक्त श्री कुमार द्वारा धारित सभी पदों के भी प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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20 दिसम्बर 2018

सं0 1/अ0-1023/2018-सा0प्र0-16709--श्री अनुपम कुमार सुमन, आई0आर0एस0 (2004), संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्राी सचिवालय, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन स्नात्कोत्तर अध्ययन से संबंधित शोध कार्य के निमित्त निजी खर्च पर विदेश (यूनाईटेड किंग्डम) की यात्रा हेतु दिनांक 22.12.2018 से 02.01.2019 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एक्स-इंडिया लीव के रुप मे प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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20 दिसम्बर 2018

सं0 1/अ0-1013/2014-सा0प्र0-16710--डॉ0 निलेश रामचन्द्र देवरे, भा0प्र0से0 (2011), जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के अधीन दिनांक-20.12.2018 से 03.01.2019 तक कुल 15 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. डॉ0 निलेश रामचन्द्र देवरे की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि में मो0 अंसार अहमद, बि0प्र0से0, अपर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया अपने सभी कार्योंं के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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26 दिसम्बर 2018

9 बिहार गजट, 16 जनवरी 2019

-रू0 37,400-67,000 ग्रेड वेतन - रू0 8700/)- में प्रोन्नति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप, उन्हें संयुक्त सचिव के स्थान पर विशेष सचिव के रूप में पदनामित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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28 दिसम्बर 2018

सं0 1/अ0-1005/2015-सा0प्र0-17134--श्री चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0(90), प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक-31.12.2018 से 04.01.2019 तक कुल 05 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री चैतन्य प्रसाद की आलोच्य अनुपस्थिति अवधि के लिए प्रभार की व्यवस्था आंतरिक रूप से की जायेगी। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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31 दिसम्बर 2018

सं0 1/पी0-1009/2018-सा0प्र0-17181--श्री चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0(90), प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (पी एम आर सी एल) के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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31 दिसम्बर 2018

सं0 1/सी0-1020/2015-सा0प्र0-17201--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 15.07.1985 में निहित सिद्धान्त के अनुरुप निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से उच्च प्रशासनिक ग्रेड (प्रधान सचिव स्तर-वेतन स्तर-15-रु0 1,82,200-2,24,100/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती हैः-

क्र. पदाधिकारी का नाम एवं बैच/पदनाम प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान किये जाने की तिथि
1 श्री संदीप पौंड्रिक(बी एच : 1993), संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। 01.01.2018
2 श्री उदय सिंह कुमावत(बी एच : 1993), दिनांक 25.06.2018 को संवर्ग में योगदान देने के पूर्व केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के रुप में पदस्थापित थे। 01.01.2018
3 श्री मिहिर कुमार सिंह(बी एच : 1993), संयुक्त सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग कृषि 01.01.2018
4 श्री अतीश चन्द्रा(बी एच : 1994), संयुक्त सचिव, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली। 01.01.2019

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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1 जनवरी 2019

सं0 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-29--श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0(बी एचः 2003), कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार -विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना) को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर) लेवल-14-रु.1,44,200-2,18,200/- में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. श्री लोकेश कुमार सिंह अगले आदेश तक सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं0 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-30--श्री अनुपम कुमार, भा0प्र0से0 (बी एचः 2003), निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, संवाद समिति, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना) को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर) लेवल-14-रु.1,44,200-2,18,200/- में प्रोन्नति देते हुए सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री अनुपम कुमार अगले आदेश तक सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना एवं प्रबंध निदेशक, संवाद समिति, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।10 बिहार गजट, 16 जनवरी 2019 सं0 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-31--श्री असंगबा चुबा आओ, भा0प्र0से0(बी एचः 2003), विशेष सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना) को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर) लेवल-14-रु.1,44,200-2,18,200/- में प्रोन्नति देते हुए सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2. श्री असंगबा चुबा आओ अगले आदेश तक निदेशक, खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रामबिशुन राय, अवर सचिव।

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2 जनवरी 2019

सं0 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-60--श्री एम. सरवानन, भा0प्र0से0(बी एचः 2002) जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(6) के तहत श्री पंकज कुमार पाल, भा0प्र0से0 (बी एच ः 2002) की सापेक्षता में दिनांक 04.01.2018 के प्रभाव से अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-वेतनमान लेवल-14-रु.1,44,200-2,18,200/-) में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

सं0 1/सी0-1024/2014-सा0प्र0-61--श्रीमती वन्दना प्रेयषी, भा0प्र0से0 (बी एचः 2003), जो सम्प्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(6) के तहत श्री लोकेश कुमार सिंह, भा0प्र0से0 ( बी एच ः 2003) की सापेक्षता में दिनांक 01.01.2019 के प्रभाव से अधिसमय वेतनमान(सचिव ग्रेड-वेतनमान लेवल-14-रु.1,44,200-2,18,200/- में प्रोफॉर्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, कन्हैया लाल साह, अवर सचिव।

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VIGILANCE DEPARTMENT

BIHAR, PATNA

FORM No. I

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DECLARATION

The 13th December 2018

(Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special

Courts Rules 2010)

No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-07/2018-4773--WHEREAS, It is alleged that Sri Ramdutt Sharma the then Executive Engineer, Irrigation Department, Patna, Bihar (Now Retired), S/o Late Ram Keshwar Sharma, Vill.-Achuwara, P.S. - Barh, District-Patna, At Present - CDA Colony, House No.- 133, Sheikhpura (Patel Nagar), P.S. - Shastri Nagar, Patna. while holding the post of Sri Ramdutt Sharma the then Executive Engineer, Irrigation Department, Patna, Bihar (Now Retired) and serving in different capacities in the State of Bihar, committed an offence under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter was investigated in Vigilance P.S. Case No. Case No. 34/1996 dated 29-10-1996.

AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said Sri Ramdutt Sharma the then Executive Engineer, Irrigation Department, Patna, Bihar (Now Retired), S/o Late Ram Keshwar Sharma, Vill.-Achuwara,11 बिहार गजट, 16 जनवरी 2019 P.S. - Barh, District-Patna, At Present - CDA Colony, House No.- 133, Sheikhpura (Patel Nagar), P.S. - Shastri Nagar, Patna, who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means.

AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Bihar Special Courts Act, 2009;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.

By order of the Governor of Bihar,-

(sd.) Illegible, Additional Chief Secretary.

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 43—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.inबिहार गजट, 16 जनवरी 2019 12

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी }kjk प्रकाशित

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सं0 15/डी 1-01/09 अंश II--73 शिक्षा विभाग ------ संकल्प 9 जनवरी 2019 विषयः-राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय समूह ''घ'' के कर्मियों के संशोधित वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों (घाटानुदानित एवं अल्पसंख्यक सहित) के शिक्षकेत्तर कर्मियों को शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 2693 दिनांक 27.08.2010 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों के सदृश्य वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान किया गया है। 2. राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए विभागीय स्तर से निर्गत संकल्पों में अंकित वेतनमान की विसंगतियों पर विचार किए जाने हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं0 5972, दिनांक 07.08.18 द्वारा श्री सुनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 3. वेतन विसंगति निराकरण समिति द्वारा राज्य सरकार के समूह ''घ'' के कर्मियों के समतुल्य वेतन संरचना का लाभ राज्य के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के समूह ''घ'' के कर्मियों को भी दिए जाने की अनुशंसा की गई है। 4. वेतन विसंगति निराकरण समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक्‌ समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयोें/महाविद्यालयों के समूह ''घ'' के कर्मियों को विभागीय संकल्प संख्या 2693 दिनांक 27.08.2010 द्वारा पूर्व में अनुमान्य किए गए वेतन संरचना को निम्नवत्‌ संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

(क) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के दसवीं उत्तीर्ण समूह ''घ'' के कर्मी को वेतन बैण्ड 1 एवं ग्रेड पे0 1800 अनुमान्य होगा तथा इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

(ख) विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के दसवीं अनुत्तीर्ण समूह ''घ'' के कर्मी को बेतन बैण्ड 1 एवं ग्रेड पे0 1650 अनुमान्य होगा। इन्हें पे0 बैण्ड 1 एवं ग्रेड पे0 1800 एवं वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रशिक्षणोपरान्त दी जाएगी। 5. इस संशोधित वेतन संरचना की प्रभावी तिथि राज्य सरकार के अनुरूप दिनांक 01.01.2006 से नोशनल तथा दिनांक 01.04.2007 से वास्तविक आर्थिक लाभ सहित होगी। 6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति प्राप्त है। 7. संकल्प प्रारूप पर विभागीय अपर मुख्य सचिव एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जनसाधारण की सूचना हेतु अगले अंक में प्रकाशित किया जाए।

ंबिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र झा, विशेष सचिव।

-------- सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-11/2015--275 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 9 जनवरी 2019 श्रीमती इला इसर, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, भभुआ के विरूद्ध उनके मंडल कारा, सीतामढ़ी में पदस्थापन काल में दिनांक 01.09.2015 की रात्रि में जिला प्रशासन, सीतामढ़ी द्वारा कारा में की गयी छापेमारी में भारी मात्रा में आपत्तिजनक एवं निषिद्ध सामग्रियों की बरामदगी की घटना में13 बिहार गजट, 16 जनवरी 2019 बरती गयी लापरवाही एवं कर्तव्यहीनता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3852 दिनांक 18.07.2017 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 2. संचालन पदाधिकारी-सह-संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 39/वि॰जॉ॰ दिनांक 14.02.2017 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्रीमती इसर के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित दोनों आरोपों को आंषिक रूप से प्रमाणित पाया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत विभागीय ज्ञापांक 531 दिनांक 24.01.2018 द्वारा उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्रीमती इसर को निदेष दिया गया कि वे अपना द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर विभाग को समर्पित करें।

3. श्रीमती इसर का जवाब निर्धारित अवधि के बीत जाने के बावजूद प्राप्त नहीं हुआ। पुनः विभागीय ज्ञापांक 957 दिनांक 15.02.2018 के द्वारा उन्हें स्मारित करते हुए निदेषित किया गया कि वे द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें अन्यथा समझा जायेगा कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है। तत्पष्चात्‌ श्रीमती इसर द्वारा अपने पत्रांक 383 दिनांक 17.02.2018 के माध्यम से द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब न भेजकर कतिपय कागजातों की मांग की गयी, जो पूर्व में ही उन्हें उपलब्ध करा दिया गया था। पुनः उन्हें विभागीय पत्रांक 2278 दिनांक 10.04.2018 द्वारा अंतिम अवसर देते हुए एक सप्ताह के अंदर द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित करने का निदेष दिया गया था। श्रीमती इसर के द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब न देकर फिर उन्हीं कागजातों की मांग की गयी है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्रीमती इसर द्वारा मामले को लटकाने के उद्देष्य से ऐसा किया गया है और उन्हें द्वितीय कारण पृच्छा के संबंध में कुछ भी नहीं कहना है।

4. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संषोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत श्रीमती इसर के विरूद्ध निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिष्चय किया गया :- ''संचयात्मक प्रभाव से तीन (03) वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने का दंड''। 5. उपर्युक्त विनिष्चयी दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 4013 दिनांक 14.06.2018 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्ष की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2625 दिनांक 31.12.2018 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है। 6. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्रीमती इला इसर, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, भभुआ को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संषोधित) के नियम-14 के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :- ''संचयात्मक प्रभाव से तीन (03) वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने का दंड''।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनि कुमार, उप सचिव-सह-उप निदेषक (प्र0)।

------- सं0 कारा/नि0को0(उपा0)-02-07/2015--276 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------- संकल्प 9 जनवरी 2019 श्री कृपा षंकर पाण्डेय, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, किषनगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध उनके मंडल कारा, किशनगंज में पदस्थापन के दौरान कारा के सप्लायर की बेटी का शारीरिक शोषण करने, अवैध आचरण में लिप्त होने एवं अन्य गंभीर प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1722 दिनांक 16.03.2016 के द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलम्बनावस्था में मंडल कारा बेतिया में संलग्न किया गया। साथ ही उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए प्रपत्र 'क' में गठित आरोप के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1938 दिनांक 30.03.2016 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1029 दिनांक 19.02.2018 के द्वारा श्री पाण्डेय को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.01.2018 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंषन नियमावली-1950 के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया। 3. संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ के पत्रांक 694 दिनांक 03.04.2018 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री पाण्डेय के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित पाया गया। विभागीय ज्ञापांक 263614 बिहार गजट, 16 जनवरी 2019 दिनांक 26.04.2018 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री पाण्डेय से उपर्युक्त प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। 4. श्री पाण्डेय ने दिनांक 21.05.2018 को अपना द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि सुश्री षिक्षा अग्रवाल, पुत्री श्री संतोष अग्रवाल एवं माँ श्रीमती किरण अग्रवाल के द्वारा समर्पित दिनांक 17.03.2016 के शपथ पत्र, जिसमें श्री पाण्डेय और षिक्षा अग्रवाल के बीच बाप-बेटी की तरह संबंध है, जिसे प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ द्वारा नकार दिया गया। दिनांक 28.03.2017 को षिक्षा अग्रवाल और उसकी माँ किरण अग्रवाल के द्वारा माननीय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष, किषनगंज की अदालत में अपने गवाही में पिता-पुत्री का संबंध होने की पुष्टि की है। किन्तु विभिन्न अवसरों पर न्यायालय में दिये गये बयान एवं शपथ पत्र को दरकिनार कर मीडिया के भ्रामक समाचार को स्थापित करने का प्रयास किया गया। साथ ही आरोप में महिला बंदियों के शारीरिक शोषण की षिकायत की गयी है जबकि किसी भी महिला बंदी द्वारा उनके विरूद्ध कोई षिकायत नहीं की गयी है। आरोपित पदाधिकारी का जुलाई, 2015 की घटना से संबंधित आरोप के संबंध में कहना है कि उन्होंने मंडल कारा, किषनगंज के पत्रांक 598 दिनांक 20.07.2015 के द्वारा जो स्पष्टीकरण का जबाव दिया उसे विभाग ने स्वीकार करते हुए उन्हें डेढ़ माह के बाद दिनांक 01.09.2015 को ए.सी.पी.-1, ए.सी.पी.-2 एवं एम.ए.सी.पी.-3 और उसके आठ दिनों के पष्चात्‌ दिनांक 09.09.2015 को उसी कारा में अधीक्षक के पद पर नियमित प्रोन्नति दी गयी। यदि उक्त अवधि में पूर्व के स्पष्टीकरण को स्वीकार न कर विभागीय कार्यवाही की गयी होती तो उन्हें प्रोन्नति नहीं दी जाती। पुनः दिनांक 15.03.2016 को मीडिया में आरोप संख्या-1 में लगाया गया आरोप प्रकाषित नहीं हुए होते तो आरोप संख्या 2 का अस्तित्व ही नहीं रहता। 5. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री पाण्डेय द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि सामाचार पत्र में उनका ही फोटो है और जो लड़की उनके साथ है, वह षिक्षा अग्रवाल है। उनका यह कहना कि षिक्षा अग्रवाल के साथ उनका व्यवहार पुत्री जैसा था। परन्तु षिक्षा अग्रवाल की उम्र 21 वर्ष है। 21 वर्ष की लड़की के साथ किसिंग करना एवं गोद में बैठाना तथा हाथ पकड़कर खींचातानी करना जैसे अभद्र आचरण से स्पष्ट है कि यह एक सरकारी सेवक/काराधीक्षक के लिए विहित कर्तव्य के विरूद्ध आरोपित के द्वारा अनैतिक आचरण किया गया है। कोई पिता अपनी 21 वर्ष की बेटी के साथ इस प्रकार का अभद्र आचरण नहीं करता है। आरोपित पदाधिकारी ने दूसरे आरोप के संबंध में अपने बचाव में कुछ न कह कर सिर्फ उनको देय ए.सी.पी.-1, ए.सी.पी.-2 एवं एम.ए.सी.पी.-3 की चर्चा की है। आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप गंभीर प्रकृति के हैं तथा उनका आचरण विषाखा बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य (ALR 1997 Supreme Court) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिषा-निर्देषों के भी प्रतिकूल है। उच्चाधिकारियों एवं जिम्मेवार पदाधिकारियों के लिए यह आवष्यक है कि वे बंदियों/कर्मियों के शारीरिक/यौन प्रताड़ना को रोकें तथा कार्यालय की मर्यादा को बनाए रखें, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। अतः उनका द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब स्वीकार्य योग्य नहीं है।

6. वर्णित तथ्यों के आधार पर अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा श्री पाण्डेय के द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंषन नियमावली-1950 के नियम 43 (ए) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिष्चय किया गया :- ''पेंषन से 50% (पचास प्रतिशत) की राशि स्थायी रूप से कटौती का दंड''। 7. उपर्युक्त विनिष्चयी दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 4934 दिनांक 17.07.2018 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्ष की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2627 दिनांक 31.12.2018 द्वारा दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है। 8. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री कृपा षंकर पाण्डेय, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, किषनगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त को बिहार पेंषन नियमावली-1950 के नियम 43 (ए) के प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :-

''पेंषन से 50% (पचास प्रतिशत) की राशि स्थायी रूप से कटौती का दंड''। 9. श्री पाण्डेय के निलंबन अवधि के संबंध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनि कुमार, उप सचिव-सह-उप निदेषक (प्र0)।

————— अधीक्षक, सचिवालय मु(cid:7076)णालय बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मु(िcid:7076)त। बिहार गजट, 43—571+10-डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-01-16.3/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-01-16.3.