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| (i) | निदेषक, संस्थिक विा, विा विभाग, बिहार, पटना; | सदस्य |
| (ii) | बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कंपनी के प्रतिनिधि; | सदस्य |
| (iii) | भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि; | सदस्य |
| (iv) | प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम; | सदस्य |
| (v) | प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य वित्तीय निगम; | सदस्य |
| (vi) | राज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना के प्रतिनिधि; | सदस्य |
| (vii) | निदेषक, एम0 एस0 एम0 ई0 डी0 आई0, पटना; | सदस्य |
| (viii) | संयोजक, राज्यस्तरीय बैंकर्स समन्वय समति; | सदस्य |
| (ix) | अध्यक्ष, बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्उस्ट्रीज, पटना या उनके प्रतिनिधि; | सदस्य |
| (x) | अध्यक्ष, बिहार उद्योग संघ, पटना या उनके प्रतिनिधि; | सदस्य |
| (xi) | संयुक्त उद्योग निदेषक/ उप उद्योग निदेषक प्रभारी | सदस्य सचिव |
2. उक्त समिति बिहार राज्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम पुनर्वास अधिनियम, 2008 की धारा 5 में निहित दिषा-निर्देषों के अनुसार रूग्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम ईकाइयों की पहचान करेगी एवं उनके पुनर्वास हेतु पुनर्वास पैकेज अनुमोदित करेगी।
3. उक्त समिति पुनर्वास योग्य रूग्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक ईकाइयों के पुनर्वास हेतु तत्समय प्रभावी औद्योगिक नीति के अधीन अनुमान्य रियायतों, विनिर्दिष्ट सुविधाएँ एवं सहायता उपलब्ध कराने हेतु कार्य करेगी।
4. आवष्यकतानुसार अध्यक्ष की अनुमति से समय-समय पर विषेष सदस्यों को आमंत्रित करेगी। 5. समिति की बैठक में भाग लेने हेतु किसी भी सदस्य को कोई भी भत्ता देय नहीं होगा। आदेशः- आदेष दिया जाता है कि इस अधिसूचना को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, के0 के0 पाठक, प्रधान सचिव।