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सं॰ 2/ई3-258/2018 श्र0सं0-54—माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0सं0-32079/ 2015 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से निर्गत शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-945 दिनांक-27.04.2017 एवं निदेशक, जन शिक्षा, बिहार, पटना (शिक्षा विभाग) के पत्रांक-13/मू0 10-06/2010 (अंश-III) दिनांक-13.08.2018 के आलोक में निम्नलिखित अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह-'घ'(कार्यालय परिचारी) के पद पर वेतन स्तर-1 प्रारंभिक वेतन 18000/- (18000-56900/-) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों सहित नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है एवं स्तंभ-7 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित करते हुए बिहार सचिवालय भोजशाला, पटना में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता है :-
| क्र0 सं0 | भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक का नाम (अभ्यर्थी का नाम) | पिता/ पति का नाम | जन्म तिथि | जाति/ कोटि | गृह जिला | पदस्थापन का कार्यालय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्रीमती रंजना कुमारी | अवधेश पासवान | 10-06- 1975 | SC | Nalanda | उप श्रमायुक्त कार्यालय, पटना |
| 2 | उषा कुमारी | ध्र व खेली ु प्रसाद शर्मा | 10-11- 1965 | BC-2 | Nalanda | निदेशालय कृषि श्रमिक, पटना |
प्रस्तुत करना होगा।
6. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919, दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में योगदान के समय दहेज नही लेने एवं देने संबंधी घोषणा-पत्र साथ ही संज्ञेय अपराध में सजायाफ्ता नहीं रहने एवं किसी भी न्यायालय में किसी तरह का मामला लंबित नहीं रहने संबंधी अद्यतन शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा।
7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली-2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0-1964, दिनांक 31.08.2005, एवं 768, दिनांक-03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (N.P.S) लागू होगी।
8. यह नियुक्ति जन शिक्षा निदेशालय,शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के समूह-घ के पदों पर समायोजन हेतु प्राप्त अनुशंसा एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों के आधार पर किया जा रहा हैं यदि कोई प्रमाण-पत्र या संबंधित कागजात किसी भी दृष्टिकोण से सम्पुष्टि के क्रम में असत्य या त्रुटिपूर्ण पाया जायेगा तो उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता हैं।
9- जन शिक्षा निदेशालय,शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1757 दिनांक-13.08.2018 के निर्गत किये जाने की सम्पुष्टि शिक्षा विभाग, बिहार, पटना से होने के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही हैं।
10- सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्र0सू0 विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प सं0-2082, दिनांक-01.04.2003 के अनुपालन में प्रत्येक अभ्यर्थी को उनके अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
11. सभी नवनियुक्त कर्मी अपने पदस्थापित जिले में स्थित उप श्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक के कार्यालय में अपना योगदान नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से अधिकतम (15)पन्द्रह दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे।
12. अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने / योगदान हेतु पदस्थापित स्थान पर आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
आदेश से, गोपाल मीणा, श्रमायुक्त, बिहार।
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