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——— संकल्प
11 जनवरी 2019
श्री रामजनम पासवान, बि0प्र0से0, को0 क्र0-1118/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहवाड़ा, दरभंगा के विरूद्ध इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने संबंधी आरोपों के लिए ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 291456 दिनांक 22.11.2016 द्वारा आरोप, प्रपत्र-'क' प्राप्त हुआ।
2. उक्त आरोप, प्रपत्र-'क' के आधार पर विभागीय स्तर पर गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप, प्रपत्र-'क' की प्रति के साथ विभागीय पत्रांक 4412 दिनांक 12.04.2017 द्वारा श्री पासवान से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री पासवान से प्राप्त स्पष्टीकरण (दिनांक 05.06.2017) की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 10234 दिनांक 10.08.2017 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। जिसके आलोक मेें ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 323507 दिनांक 23.08.2017 द्वारा श्री पासवान के स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्राप्त हुआ। उक्त मंतव्य में कई आरोपों के परिपेक्ष्य में श्री पासवान के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14645 दिनांक 20.11.2017 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जिसमें आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
3. आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक 205 दिनांक 13.03.2018 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी द्वारा बहुधा आरोपों को प्रमाणित/अंशतः प्रमाणित बताया गया।
4. विभागीय पत्रांक 5025 दिनांक 13.04.2018 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन पर श्री पासवान से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। उनसे प्राप्त लिखित अभिकथन (दिनांक 23.06.2017) में उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया जो उनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में किया गया था। जिसके कारण श्री पासवान द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30303030 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2012012012019999 जाना तथा पुराने अपूर्ण आवास को सघन अनुश्रवण कराकर पूर्ण कराने के संबंध में दिये गये विभागीय निदेश का पालन नहीं किया जाना संबंधी प्रमाणित आरोपों के लिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रामजनम पासवान, बि0प्र0से0, को0 क्र0-1118/11 के विरूद्ध निम्न दंड विनिश्चित करने का निर्णय लिया गयाः-(क) निन्दन (ख) एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।
श्री पासवान के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड (यथा-एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।) पर विभागीय पत्रांक 11468 दिनांक 27.08.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य की मांग की गयी। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2623 दिनांक 31.12.2018 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध विनिश्चित दंड (यथा-एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक) संबंधी विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया।
अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यो के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री रामजनम पासवान, बि0प्र0से0, को0 क्र0-1118/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहवाड़ा, दरभंगा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के संगत प्रावधानों के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित/संसूचित की जाती हैः- (क) निन्दन। (ख) एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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