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——— संकल्प
15 जनवरी 2019
श्री संतोष कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-619/2011, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, भोजपुर (आरा) सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, जमुई के विरूद्ध अनुशासनहीनता, कार्यो में लापरवाही एवं खाद्यान्नों को क्षतिग्रस्त कर आर्थिक क्षति पहुँचाने संबंधी आरोप प्रतिवेदित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई का अनुरोध खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3944 दिनांक 10.08.2017 द्वारा किया गया।
2. उक्त के क्रम में विभागीय स्तर से आरोप पत्र (प्रपत्र-'क') पुनगर्ठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-13835 दिनांक 03.11.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। परन्तु स्मारित करने के बावजूद श्री कुमार से निर्धारित अवधि के अन्तर्गत स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने से यह समझे जाने का पर्याप्त आधार बनाता है कि प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में श्री कुमार को कुछ नही कहना है।
3. फलतः मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी, जिसमें पाया गया कि बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि॰ द्वारा श्री कुमार से पूर्व में स्पष्टीकरण पूछा गया है तथा उनके स्पष्टीकरण पर निगम द्वारा मंतव्य दिया गया है कि''श्री कुमार के विरूद्ध अनुशानहीनता, कार्यो में लापरवाही एवं खाद्यान्नों को क्षतिग्रस्त कर आर्थिक क्षति होने संबंधी मामले में संप्लिता का आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित होता है।''
4. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत मामले की वृहत्/विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 17(2) के प्रावधानाें के तहत् कराने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30303030 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2019201920192019 6. श्री कुमार से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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