ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत
1(cid:18) म(cid:4)घ 1(cid:21)4(cid:18) (cid:23)श(cid:18)(cid:24)
((((स(cid:25)(cid:18) पटन(cid:4) 12(cid:21)) ) ) ) पटन(cid:4)(cid:29) ब१धव(cid:4)र(cid:29) 30303030 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2012012012019999 सं॰ 08/आरोप-01-47/2015-16830 सा0प्र0 सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प
24 दिसम्बर 2018
श्री भानू प्रताप सिंह, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 367/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, मोतिहारी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3501 दिनांक 29.04.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु पूरक आरोप पत्र, प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध दो आरोप यथा अधिप्राप्ति वर्ष-2008-09 में भा॰खा॰नि॰ को प्राप्त कराये गये सी॰एम॰आर॰ के विरूद्ध कुल प्राप्त राशि 3,70,10,901/-रू॰ में से 16,14,585/-रू॰ का आर॰ओ॰ क्रय में समायोजन नहीं करने तथा श्री उमेश प्रसाद गुप्ता, (प्रो॰ मे॰ विष्णु ट्रेडर्स) से 36,93,642/- रू॰ की वसूली नहीं करने का आरोप निहित था। समीक्षोपरांत उक्त आरोपों पर अलग से कार्रवाई करते हुए विभागीय पत्रांक-9844 दिनांक 07.07.2015 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। जिसके अनुपालन में श्री सिंह ने स्पष्टीकरण (दिनांक 20.01.2016) समर्पित करते हुए स्वयं को निर्दोष, सभी आरोप तथ्य से परे, आधारहीन एवं मनगढ़ंत बताया।
श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की विभागीय स्तर पर समीक्षा के उपरांत अधिप्राप्ति वर्ष-2008-09 में भा॰खा॰नि॰ को प्राप्त कराये गये सी॰एम॰आर॰ के विरूद्ध कुल प्राप्त राशि 3,70,10,901/-रू॰ में से 16,14,585/-रू॰ का आर॰ओ॰ क्रय में समायोजन नहीं करने का आरोप प्रमाणित पाया गया तथा श्री उमेश प्रसाद गुप्ता, (प्रो॰ मे॰ विष्णु ट्रेडर्स) से 36,93,642/- रू॰ की वसूली नहीं करने के मामले में गम्भीर वित्तीय अनियमितता एवं राजस्व क्षति का तथ्य निहित पाया गया।
श्री सिंह के सेवानिवृत्त हो जाने एवं राजस्व क्षति के प्रमाणित आरोपों के आलोक में इसे बिहार पेंशन 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30303030 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2012012012019999 उपरांत आरोप प्रमाणित पाया गया था तथा उनसे कारण पृच्छा की गयी थी। इस प्रकार श्री सिंह के स्पष्टीकरण में प्रमाणित आरोपों के बचाव बयान में कोई नया तथ्य नहीं पाया गया। अतएव सम्यक् विचारोपरांत श्री भानू प्रताप सिंह, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक-367/11, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 के आलोक में उनके पेंशन से 20 प्रतिशत की कटौती (5 वर्षो के लिए) करने का दंड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है।
आदेष ः-आदेष दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
————
[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त?