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6 दिसम्बर 2018
श्रीमती सिम्मी प्रसाद, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-767/2011, अनुदेशक, चकबन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विरूद्ध दिनांक 22.06.2002 से 20.12.2012 के बीच विभिन्न अवधियों में लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति संबंधी आरोप, प्रपत्र-'क' प्रशाखा-12, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया। 2. उक्त क्रम में विभागीय स्तर से आरोप पत्र (प्रपत्र-'क') पुनगर्ठित करते हुए विभागीय पत्रांक 14625 दिनांक 17.11.2017 द्वारा श्रीमती प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्रीमती प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। जिसमें पाया गया कि श्रीमती प्रसाद अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रही है एवं उन्होने अपने स्पष्टीकरण में मुख्य रूप से अपनी व्यक्तिगत/पारिवारिक परेशानी का उल्लेख किया है। फलतः श्रीमती प्रसाद के विरूद्ध नये प्रपत्र में आरोप गठित कर मामले की वृहत्/विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 17(2) के प्रावधानाें के तहत् कराने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।
3. श्रीमती प्रसाद के विरूद्ध संचालित की जाने वाली विभागीय कार्यवाही में संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच, पटना प्रमंडल, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। मामले में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नामित 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30303030 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2012012012019999 4. श्रीमती प्रसाद से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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