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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 January 2019

Published 30 January 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-01-30.131
Languages
English, Hindi
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6 दिसम्बर 2018

श्री रंजन कुमार चौहान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-542/2011, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, अररिया के विरूद्ध पड़ोसी के आम के पेड़ की टहनी को काटने के लेकर पड़ोसी की पत्नी से गाली-गलौज करने, अल्कोहल लिये जाने एवं लाईसेंसी बंदुक से गोली चलाने के आलोक में निर्मली थाना कांड संख्या-32/12 दर्ज होने एवं माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित होने संबंधी आरोपो के लिए जिला पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 1593-2/गो0 दिनांक 12.06.2012 द्वारा आरोप प्रतिवेदित हुआ। सम्यक विचारोपरांत काराधीन होने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक 10959 दिनांक 06.08.2012 द्वारा श्री चौहान को निलंबित किया गया। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की वृहद जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2198 दिनांक 14.02.2014, द्वारा श्री चौहान के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को इस हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 2. संयुक्त आयुक्त, विभागीय जांच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक 830 दिनांक 18.05.2018 द्वारा मामले का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें एक सरकारी पदाधिकारी द्वारा किसी विवाद में अपने अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र के माध्यम से दबाव डालकर और गोली चलाकर दहशत पैदा करते हुए उसका निराकरण करने का प्रयास करना अनुचित तथा बिहार अचार नियमावली 1976 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया गया है। उक्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभगाीय पत्रांक 7194 दिनांक 31.05.2018 द्वारा श्री चौहान से लिखित अभिकथन/बचाव बयान की मांग की गयी। श्री चौहान ने अपने लिखित अभिकथन (दिनांक 26.06.2018) में आरोपो का प्रतिकार किया, जबकि इन्होंने अपने लिखित अभिकथन में लाईसेंसी बंदूक से गोली चलाने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा। 3. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री चौहान के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी तथा यह पाया गया कि श्री चौहान को किसी विवाद में अपने अनुज्ञप्तिशस्त्र के माध्यम से दबाब डालकर और गोली चलाकर दहशत पैदा करते हुए उसका निराकरण करने का अनुचित प्रयास किया गया। जबकि ऐसे मामले में सरकारी पदाधिकारी/कर्मी को विधि द्वारा स्थापित कार्य का पालन करते हुए पुलिस की मदद से समस्या/विवाद का निराकरण करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। जिसके लिए वे दोषी हैं। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30303030 जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15)जनवर(cid:15) 2019201920192019

4. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री रंजन कुमार चौहान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-542/2011, तत्कालीन वरीय उप समाहर्त्ता, अररिया को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-14 के संगत प्रावधानों के तहत निम्न दंड संसूचित/अधिरोपित की जाती हैः- (I) निन्दन, (II) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियों पर रोक।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-01-30.131/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-01-30.131.