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(स(cid:25)(cid:18) पटन(cid:4) 135) पटन(cid:4)(cid:30) ब१धव(cid:4)र(cid:30) 30 जनवर(cid:15) 2019 सं॰ 08/आरोप-01-78/2014-6991/सा0प्र0 lkekU; iz'kklu foHkkx
——— ladYi
29 ebZ 2018
श्री उदय कुमार सिंह, बि0प्र0से0, को॰ क्र॰-213/11 के विरूद्ध उप विकास आयुक्त, अररिया के पदस्थापन काल से संबंधित कतिपय आरोप ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-11201, दिनांक 19.09.10 द्वारा प्राप्त हुआ। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने संबंधी उक्त आरोपों के लिए संकल्प ज्ञापांक-702, दिनांक 19.01.11 द्वारा श्री सिंह को निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-822, दिनांक 21.01.11 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत संकल्प ज्ञापांक-16908, दिनांक 28.10.13 द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त करते हुए निन्दन एवं दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित किया गया। उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका (सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-6431/14) में दिनांक 11.03.16 को पारित आदेश के अनुपालन में संकल्प ज्ञापांक-7074 दिनांक 18.05.16 निर्गत कर श्री सिंह को संसूचित दंड (संकल्प ज्ञापांक-16908, दिनांक 28.10.13) वापस लेते हुए नये सिरे से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। इस क्रम में प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15482 दिनांक 17.11.16 द्वारा श्री सिंह को कालमान वेतन में एक वेतन वृद्वि के समतुल्य वेतन घटाकर वेतन हृास का दंड (जिसका कुप्रभाव सेवानिवृत्ति लाभों पर पड़ेगा) संसूचित किया गया। उक्त दंडादेश की कंडिका-6 के अनुपालन में निलंबन अवधि (दिनांक 19.01.11 से दिनांक 28.10.13) के संबंध में निर्णय हेतु श्री सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। उक्त स्पष्टीकरण में प्रमाणित आरोपों के बचाव में कोई तथ्य नहीं पाये जाने के कारण श्री सिंह के निलंबन अवधि (दिनांक 19.01.11 से दिनांक 28.10.13) के संबंध में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4366 दिनांक 11.04.17 द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किया गया :-
''निलबंन अवधि के लिए श्री सिंह को जीवन-यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु अन्य प्रयोजनों के लिए उक्त अवधि सेवावधि के रूप में मान्य होगी।'' 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 जनवर(cid:15) 2019 List this case after completion of pleadings. In the meantime, the respondents are directed to pay the arrears of salary for the period in between the date of suspension till the date of revocation of the order of suspension within a period of four weeks from today." अतएव माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के अनुपालन में श्री उदय कुमार सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-213/11 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के निलंबन अवधि (दिनांक 19.01.11 से दि॰ 28.10.13) को कार्य अवधि मानते हुए उसके वेतनादि भुगतान की स्वी—ति प्रदान की जाती है। यह आदेश सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ सं॰-7855/17 में माननीय न्यायलय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम आदेश से प्रभावित होगा तथा एतद्संबंधी पूर्व निर्गत आदेश (संकल्प ज्ञापांक-4366 दिनांक 11.04.17) को उक्त हद तक संशोधित किया जाता है।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 135(5)1+1+(ड(cid:17)+ट-+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in