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(स(cid:25)(cid:18) पटन(cid:4) 13(cid:29)) पटन(cid:4)(cid:30) ब१धव(cid:4)र(cid:30) 30 जनवर(cid:15) 2019 सं॰ 08/आरोप-01-341/2014-7449/सा0प्र0 lkekU; iz'kklu foHkkx
——— ladYi
6 twu 2018
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 जनवर(cid:15) 2019उक्त न्यायादेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर किया गया। सुनवाई के उपरांत दिनांक 02.04.2018 को एद्तसंबंधी एल॰पी॰ए॰ सं॰-670/17 खारिज कर दिया गया। उक्त एल॰पी॰ए॰ में पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :- " We grant permission to withdraw the appeal with a caution to the State Government that such appeals against reasonable orders of this Court should not be filed and the State Government should be more careful in granting permission for filing LPAs to these officers. With the aforesaid, the State is permitted to withdraw the Appeal. The appeal is dismissed as withdrawn." अतएव सम्य्क विचारोपरांत सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-2832/14 में दिनांक 29.09.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में श्री नवीन कुमार सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-344/11 को संकल्प ज्ञापांक-5902 दिनांक 11.04.2013 द्वारा संसूचित शास्ति (दो वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक) एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वी—ति संबंधी आदेश (पत्रांक-12996 दिनांक 06.08.2013) वापस लिया जाता है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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