Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 January 2019

Published 30 January 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-01-30.137
Languages
English, Hindi
(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

ॢबह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क

ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत

1(cid:18) म(cid:4)घ 1(cid:21)4(cid:18) (cid:23)श(cid:18)(cid:24)

(स(cid:25)(cid:18) पटन(cid:4) 13(cid:29)) पटन(cid:4)(cid:30) ब१धव(cid:4)र(cid:30) 30 जनवर(cid:15) 2019 सं॰ 08/नि0था0-11-02/2016-7498/सा0प्र0 lkekU; iz'kklu foHkkx ———

ladYi

6 twu 2018

श्री सुरेश पासवान, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-442/11 विशेष सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकी संस्थानों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों तथा छात्राओं को वर्ष-2013-14 एवं इसके पूर्व के वर्षो में छात्रवृत्ति भुगतान में हुई अनियमितताआें के लिए निगरानी थाना कांड संख्या-127/16 दिनांक 26.11.2016 दर्ज होने की सूचना निगरानी विभाग के पत्रांक 2756 दिनांक 06.12.2016 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। उक्त आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 (ग) में निहित प्रावधानों के तहत श्री पासवान को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 531 दिनांक 16 .01.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। तत्पश्चात अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 992 दिनांक 25.04.2017 द्वारा श्री पासवान के विरूद्ध आरोप प्रपत्र-'क' एवं साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। प्राप्त आरोप प्रपत्र-'क' के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र-'क' पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 8750 दिनांक 18.07.2017 द्वारा श्री पासवान से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री पासवान से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 12286 दिनांक 21.09.2017 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य (पत्रांक 1080 दिनांक 25.04.2018) में श्री पासवान के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया।

श्री पासवान के स्पष्टीकरण पर अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की वृहद्‌/विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय लिया गया है।श्री पासवान के विरूद्ध संचालित की जाने वाली विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी होंगे। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 जनवर(cid:15) 2019 4. श्री पासवान से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

————

[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 13'(5'1+1+(ड(cid:17)+ट-+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-01-30.137/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-01-30.137.