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19 twu 2018
श्री सुनील कुमार तिवारी, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-1051/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजनगर (मधुबनी) के विरूद्ध इन्दिरा आवास आवंटन में अनियमितता बरतने, इन्दिरा आवास प्रतीक्षा सूची तोड़कर लाभार्थियों को लाभान्वित करने, अनुश्रवण नहीं करने एवं उत्तरदायित्व के प्रति घोर लापरवाही बरतने संबंधी आरोप से आच्छादित आरोप, प्रपत्र-'क' जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 558 दिनांक 22.11.2016 द्वारा उपलब्ध कराया गया। 2. जिलाधिकारी से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप, प्रपत्र-'क' पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 2300 दिनांक 27.02.2017 द्वारा श्री तिवारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री तिवारी से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 6543 दिनांक 31.05.2017 द्वारा जिलाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की मांग की गयी। जिलाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त मंतव्य (पत्रांक 77 दिनांक 31.03.2018) में श्री तिवारी के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया।
3. श्री तिवारी के स्पष्टीकरण पर जिलाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की वृहद्/विस्तृत जांच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत कराने का निर्णय लिया गया है। 4. श्री तिवारी के विरूद्ध संचालित की जाने वाली विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी, आयुक्त, 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 जनवर(cid:15) 2019 5. श्री तिवारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दें उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होगें। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 13'(5*1+1,(ड(cid:17),ट.,प(cid:17),? Website: http://egazette.bih.nic.in