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(स(cid:25)(cid:18) पटन(cid:4) 14(cid:18)) पटन(cid:4)(cid:28) ब१धव(cid:4)र(cid:28) 30 जनवर(cid:15) 2019 सं॰ 08/आरोप-01-28/2017-(खंड) 8718/सा0प्र0 lkekU; iz'kklu foHkkx
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श्री राम उद्गार महतो, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-122/11, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, फुलपरास, मधुबनी (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध बाढ़ राहत योजना के गेहूँ की क्षति में निहित आरोपों की जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक-8903 दिनांक 07.09.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।
श्री महतो के दिनांक 31.01.2012 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उक्त विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक-10957 दिनांक 06.08.2012 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा एवं आवश्यक प्रक्रिया के उपरांत संकल्प ज्ञापांक-14213 दिनांक 02.09.2013 द्वारा पेंशन से 15 प्रतिशत कटौती (पाँच वर्षो के लिए) का दंड संसूचित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध श्री महतो ने पटना उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर की जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वी—ति दी गयी। एदत्संबंधी सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ सं॰-2668/14 में दिनांक 28.09.2016 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 जनवर(cid:15) 2019 उक्त न्यायादेश के विरूद्ध दायर अपील (एल॰पी॰ए॰सं॰-1124/17) दिनांक 14.03.2018 को खारिज कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :-" In our considered view, in doing so, the learned writ Court has not committed any error to the finding of exoneration granted by the equriry officer is well settled law laid down in the case of Kunj Bihar Vs. Punjab National Bank (1998) 7 SCC 84 and again followed in the case of S.P Malhorta Vs. Punjab National Bank (2013) 7 SCC 251 and the umpugned order passed by the learned writ Court is in accordance with law as indicated her inabove.
We see no reason to interfere with in the matter. Accordingly, this Appeal is Dismissed."
अतएव सम्य्क विचारोपरांत सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-2668/14 में दिनांक 28.09.2016 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री राम उद्गार महतो, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-122/11 को संकल्प ज्ञापांक-14213 दिनांक 02.09.2013 द्वारा संसूचित शास्ति (पेंशन से 15 प्रतिशत की कटौती पाँच वर्षो तक) वापस लिया जाता है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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