ॢबह(cid:4)र गजट
[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 1(cid:18) म(cid:4)घ 1(cid:21)4(cid:18) (cid:23)श(cid:18)(cid:24)
(स(cid:25)(cid:18) पटन(cid:4) 143) पटन(cid:4)(cid:29) ब१धव(cid:4)र(cid:29) 30 जनवर(cid:15) 2019 सं॰ 08/आरोप-01-158/2014-10617/सा0प्र0 lkekU; iz'kklu foHkkx 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 जनवर(cid:15) 2019 4. सम्यक विचारोपरांत श्री कुमार को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2906 दिनांक 01.03.2018 द्वारा निम्न दंड संसूचित किया गयाः- (IIII) निन्दन (IIIIIIII) संचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धियों पर रोक। 5. उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री कुमार ने अपना पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (दिनांक 11.06.2018) समर्पित किया। जिसमें उनके द्वारा उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया, जो पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में किया गया है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री राजेश कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-701/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर, बक्सर सम्प्रति अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, भोजपुर, आरा द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 2906 दिनांक 01.03.2018 द्वारा संसूचित दंड को यथावत रखा जाता है। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,