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28 vxLr 2018 श्री सूर्य नारायण सिंह, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-354/11, तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिमी चम्पारण, बेतिया के विरूद्ध दिनांक 05.04.2013 से 07.04.2013 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति, लेखा संबंधी कार्यो तथा कार्यालय के निरीक्षण में मूल पद के कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करने, बाल्मिकी नगर विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचन निबंधक पदाधिकारी एवं बगहा-1 प्रखंड के वरीय पदाधिकारी के रूप में कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं करने आदि से संबंधित प्रतिवेदित आरोपों के लिये विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16236 दिनांक 08.10.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।
संचालन सह जांच पदाधिकारी, आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से प्राप्त जाचं प्रतिवेदन के आलोक में मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत योजनाओं का अनुश्रवण एवं लेखा जांच आदि कर्त्तव्यों का निर्वहन सम्यक् रूप से नहीं करने हेतु श्री सिंह को दोषी पाते हुए संकल्प ज्ञापांक 15746 दिनांक 18.11.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के तहत निम्न दंड संसूचित किया गयाः-
(क) निदंन (आरोप वर्ष 2014-15 के प्रभाव से)
उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-7102/2017 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 जनवर(cid:15) 2019 अतः सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-7102/2017 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2018 को पारित उपर्युक्त आदेश के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15746 दिनांक 18.11.2014 द्वारा श्री सिंह को दी गयी शास्ति 'निदंन (आरोप वर्ष-2014-15 के प्रभाव से)' को वापस लिया जाता है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।
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