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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 January 2019

Published 30 January 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-01-30.146
Languages
English, Hindi
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श्री सुधीर कुमार सिन्हा, कोटि क्रमांक-1170/2011 तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मधेपुरा के विरुद्ध जिलाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 995-2 दिनांक 30.11.2016 द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई हेतु आरोप, प्रपत्र-'क' एवं साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। श्री सिन्हा के विरूद्ध मुख्य आरोप श्री अरविन्द कुमार अकेला द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष दिये गये आवेदन पर आधारित है। लोक सूचना पदाधिकारी के रूप में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत याचित सूचना उन्हें उपलब्ध नहीं कराये जाने पर श्री अकेला द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता-सह-लोक सूचना पदाधिकारी श्री सुधीर कुमार सिन्हा, बि.प्र. से., कोटि क्रमांक-1170/11 द्वारा श्री अकेला को सूचना उपलब्ध कराने के लिए सार्थक प्रयास नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप श्री अरविन्द कुमार अकेला द्वारा राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर किया गया। राज्य सूचना आयुक्त द्वारा श्री सिन्हा को पर्याप्त समय दिये जाने के पश्चात भी उनके द्वारा आयोग के निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया। अंततः राज्य सूचना आयुक्त के द्वारा दिनांक 12.11.14 को पारित आदेश में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए धारा-20(2) के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई प्रारम्भ करने का निदेश दिया। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा इस संंबंध में श्री सिन्हा के विरुद्ध आरोप, प्रपत्र-'क' गठित कर उपलब्ध कराया गया। 2. जिलाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त आरोप, प्रपत्र-'क' के आधार पर विभागीय स्तर से आरोप, प्रपत्र-'क' पुर्नगठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-736 दिनांक 20.01.17 द्वारा श्री सिन्हा से स्पष्टीकरण की मॉंग की गयी। श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण (पत्रांक-55 दिनांक 08.02.17) प्राप्त हुआ। श्री सिन्हा ने आरोपों के संदर्भ में विस्तृत उल्लेख करते हुए स्वयं के उपर लगाये गये आरोपों से इनकार किया तथा स्पष्टीकरण को स्वीकार करने एवं आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया। 3. श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-10233 दिनांक 10.08.17 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से मंतव्य की मॉंग की गयी। जिलाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-467-2 दिनांक 02.07.18 द्वारा श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्राप्त हुआ। जिसमें श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया। 4. श्री सिन्हा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिये गये मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिन्हा द्वारा 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 जनवर(cid:15) 2019

सूचनावेदक को ससमय सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया जो सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानो का उल्लघंन है, जिसके लिए वे लिए दोषी हैं। अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 में विहित प्रावधानों के तहत्‌ श्री सिन्हा को निम्न दंड संसूचित किया जाता हैः-

(i) निन्दन तथा (ii) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-01-30.146/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-01-30.146.