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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 January 2019

Published 30 January 2019

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2019-01-30.148
Languages
English, Hindi
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श्री राजेश रंजन, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक-789/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हसनपुर (समस्तीपुर) के पदस्थापन काल से संबंधित इन्दिरा आवास योजना एवं इन्दिरा आवास उन्नयन योजना की राशि गबन करने के आरोपों पर हसनपुर थाना कांड संख्या 83/11 दिनांक 16.09.2011 दर्ज हुआ। कालान्तर में वरीय उप समाहर्त्ता, लखीसराय के पदस्थापन काल में श्री रंजन के दिनांक 05.09.2011 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की सूचना जिला पदाधिकारी, लखीसराय के पत्रांक 486 दिनांक 13.06.2017 द्वारा प्राप्त हुआ। तदुपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 11016 दिनांक 02.07.2013 द्वारा श्री रंजन को निलंबित किया गया।

2. जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 12 दिनांक 05.01.2015 द्वारा उपरोक्त आरोपो पर कार्रवाई हेतु श्री रंजन के विरूद्ध आरोप, प्रपत्र-'क' उपलब्ध कराया गया। जिसके आधार पर विभागीय स्तर पर पुनर्गठित एवं अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित आरोप प्रपत्र-'क' की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 4027 दिनांक 15.03.2016 द्वारा श्री रंजन से स्पष्टीकरण की मांग की गयी जो अप्राप्त रहा। इसके साथ ही संदर्भित थाना कांड में विधि विभाग के आदेश संख्या 01 दिनांक 09.01.2015 द्वारा श्री रंजन के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी। 3. सम्यक विचारोपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए वृहद जांच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक 12394 दिनांक 09.09.2016 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी तथा प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी यथा प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा के पत्रांक 812 दिनांक 01.08.2017 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री रंजन के विरूद्ध बहुधा आरोपों को प्रमाणित बताया गया। विभागीय पत्रांक 11171 दिनांक 31.08.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए श्री रंजन से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। जिसके प्रत्यत्तर में श्री रंजन ने अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 02.11.2017) समर्पित करते हुए स्वंय पर लगाये गये आरोपों पर अपना बचाव प्रस्तुत किया।5. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं श्री रंजन से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा की गयी। सम्यक विचारोपरांत श्री रंजन को निलंबन मुक्त करने का निर्णय लिया गया। एतद्‌संंबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4006 दिनांक 23.03.2018 निर्गत हुआ। इसके साथ ही प्रमाणित आरोपों के क्रम में उनके स्पष्टीकरण को स्वीकारयोग्य नहीं पाये जाने के आलोक में (i) निन्दन (ii) 03 (तीन) वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 जनवर(cid:15) 2019 संबंधित दंड विनिश्चित किया गया। विभागीय पत्रांक 4351 दिनांक 03.04.2018 द्वारा कंडिका-(ii) में अंकित दंड पर बिहार लोक सेवा आयेाग से सहमति की मांग की गयी। इस क्रम में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा दी गयी सहमति बिहार लोक सेवा आयोग का पत्रांक 1688 दिनांक 17.09.2018 प्राप्त हुआ।

6. अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यो के आलोक में सम्यक विचाराेंपरांत श्री राजेश रंजन, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक-789/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हसनपुर (समस्तीपुर) सम्प्रति वरीय उप समाहर्त्ता, अरवल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के संगत प्रावधानों के तहत निम्न शास्ति संसूचित/अधिरोपित की जाती हैः-

(i) निन्दन। (ii) 03 (तीन) वेतनवृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय, सरकार के अवर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 January 2019. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2019-01-30.148/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2019-01-30.148.